Friday, March 18, 2011

नियम १०० (२) सुरक्षा शीशा केन्द्रीय मोटरयान नियम १९८९

इन्दौर-दिनांक १८ मार्च २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया कि शहर में चार पहिया वाहनो की खिड़कियों के कॉच पर जो फिल्म लगायी जा रही है, नियम विरूद्व होकर काली फिल्म का बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है ।
        केन्दीय मोटरयान नियम १९८९ की धारा १००(२) के अनुसार :-प्रत्येक मोटरयान का वायुरोधी कॉच और खिडकियों के कॉच ऐसे होगें और वे ऐसी दशा में बनाए रखे जाएॅगें कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश ७० प्रतिशत से अन्यून हो । बाजू की खिडकियों में प्रयुक्त कॉच ऐसे होगें  और ऐसी दशा में बनाये रखें जाएॅगें कि दृश्यप्रेषण का प्रकाश ५० प्रतिशत से अन्युन हो और भारतीय मानक  भा.मा. २५५३ भाग २-२ -१९९२ के अनुरूप होगें ।  
        अतः आम जनता एवं वाहन चालकों से अनुरोध है कि अपने वाहनों की खिड़कियों के कॉच पर उपरोक्त भारतीय मानक के अनुसार फिल्म लगवाये । यातायात पुलिस द्वारा दो दिन समझाईश के बाद इस नियम के तहत आगामी दिनों में सख्त कार्यवाही की जावेगी ।

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