Monday, October 29, 2018

दोस्ती टूटने पर इंस्टाग्राम पर छात्रा की फोटो वायरल करने वाला, वी.केयर. फॉर यू. (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में।


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·      आरोपी आवेदिका का पीछा करता था व मिलने के लिए बना रहा था दबाव, आवेदिका द्वारा विरोध करने पर परिजनों को दे रहा था जान से मारने की धमकी।

इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा वी केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।               
वी.केयर फॉर यू कार्यालय जिला इंदौर में थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका रश्मी (परिवर्तित नाम) द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका परिचित युवक आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा धमका रहा है तथा रास्तें में आते-जाते उसका पीछा करता है। आवेदिका ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया कि आरोपी कि उक्त हरकतों का विरोध करने पर, वह उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी देता है। उपरोक्त शिकायत की जांच क्राईम ब्रांच कार्यालय की शाखा वी केयर फॉर यू द्वारा कराई गई, जिसमें जांच के दौरान आवेदिका के आरोप की पुष्टि हुई। जाचं के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका तथा आरोपी दोनों गुना जिले के रहने वाले हैं तथा परस्पर इंस्टाग्राम पर भी मित्र थे। दोनों के मध्य सतत बातचीत से घनिष्ठता बढ़ने लगी जिसके चलते दोनों के मध्य गहरी दोस्ती हो गयी थी। आवेदिका कई मर्तबा अपने मित्र आशुतोष के साथ घूमने गई थी जहां दोनों ने कुछ निजी फोटो खीचें थे, जो आशुतोष ने अपने मोबाईल फोन में संग्रहित कर रखे थे। आरोपी आशुतोष द्वारा आवेदिका पर रोक-टोक की जाने लगी जिससे परेशान होकर आवेदिका ने आशुतोष से रिश्ता तोड़ लिया था और आशुतोष से बातचीत बंद कर दी थी तभी से आरोपी आशुतोष आवेदिका को धमकी देने लगा था। आवेदिका के फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था तथा उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी आशुतोष ने स्वयं की इंस्टाग्राम आई.डी. पर आवेदिका के फोटो अपलोड कर वायरल कर दिये थे।
आवेदिका की शिकायत पर टीम वी. केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका के निजी फोटो वायरल करने तथा उसका पीछा कर परेशान करने तथा विरोध करने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के परिपेक्ष्य में अनावेदक आशुतोष सिंह उर्फ विराज यादव पिता कपिलदेव यादव निवासी रेल्वे कॉलोनी जिला गुना हाल निवासी 168 महालक्ष्मी नगर सेक्टर बी इंदौर की पतासाजी कर उसकों पकड़ा गया, जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया है।
आरोपी आशुतोष ने पूछताछ मे बताया कि वह गुना का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में विजयनगर इंदौर मे किराये से निवास करता है। वर्तमान मे आशुतोष निजी व्यापार करने के साथ ही बी.एस.सी की पढाई कर रहा है।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही'



इन्दौर-दिनांक 29 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
        इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 28.10.18 की सुबह से आज दिनांक 29.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 03 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 03 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 31 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
        इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 626 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 74 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
       इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 02 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 15 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 15 स्थायी वारंटी इस प्रकारकुल 30 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 24 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 10 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।   चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 234 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
         इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।