Friday, June 25, 2010

सूदखोरो के विरूद्ध विशेष अभियान

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देशानुसार दिनांक २५ जून २०१० से सूदखोरो के विरूद्ध १० दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत सूदखोरो से पिडित व्यक्ति अपना आवेदन पत्र निम्न प्रोफार्मा में सम्बधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते है,आवेदन का प्रोफार्मा निम्नानुसार है-

प्रपत्र - १
सूदखोरी के विरूद्ध आवेदन
प्रति,
    थाना प्रभारी,
    थाना ----------
    जिला ---------

१.    फरियादी का नाम                    -----------------
२.    फरियादी के पिता/पति का नाम            -----------------
३.    उम्र                            -----------------
४.    जाति                             -----------------
५.    फरियादी का पूरा पता                -----------------
६.    दूरभाष सम्पर्क क्र. (यदि उपलब्ध हो तो)            -----------------------
७.    उस व्यक्ति का नाम जिससे ऋण प्राप्त किया है  ------------------
८.    जहॉं से ऋण प्राप्त किया गया,
    उस प्रष्ठिान का नाम एवं पता             -----------------
९.    ऋण में ली गई राशि                 रू. ---------------
१०.    ऋण लेने का दिनांक                 -----------------
११.    निर्धारित किए गए ब्याज की दर             -----------------
१२.    ऋण प्राप्त करने हेतु बंधक रखी गई
    रकम, दस्तावेज, कोरे चेक, एटीएम कार्ड,            आभूषण-------------
    मुख्त्यार नामा, अन्य दस्तावेज का विवरण         दस्तावेज ------------
                                कोरे चेक ------------
                                एटीएम कार्ड ----------
                                मुख्त्यारनामा ----------
                                अन्य दस्तावेज ---------

१३.    आवेदक द्वारा अब तक चुकाई गई राशि         रू. ---------------
१४.    साहूकार द्वारा ब्याज जोड़कर चाही जा रही शेष राशि रू. -------------
१५.    शिकायत / सूदखोर द्वारा की जा रही प्रताड़ना का संक्षिप्त विवरण
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
स्थान
दिनांक -                     आवेदक के हस्ताक्षर ------------
                        आवेदक का नाम,    ------------
                        पिता/पति का नाम  ------------

इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा शिक्षण सस्थानों मे यातायात से शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ

इन्दौर- २५ जून २०१०-विगत वर्ष केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा देश के सभी केन्द्रिय बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलो को सर्कुलर भेज कर सभी स्कूलो को यातयात से सम्बंधित शिक्षा तथा सुरक्षित जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे मे विद्यार्थियो को शिक्षा देने के लिए निर्देशित किया गया था। सर्कुलर में यह भी निर्देश दिये गये थे कि विद्यार्थियो को वर्कशाप सिम्पोसियम व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के मायम से यह शिक्षा दी जाये एवं इसे पाठ्यक्रम मे भी शामिल किया जाये। सर्कुलर मे बताये गये तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा शहर के ही जागरुक एवं यातायात शिक्षा के क्षैत्र में सक्रिय श्री भरत टोंके एवं प्रफुल्ल जोशी के साथ मिलकर ६ महिनों की मेहनत के पश्चात सर्कुलर में दिये गये बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत और प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसे दिनांक २६.०६.१० को केन्द्रिय माध्यमिक बोर्ड से सम्बंधित सभी स्कूलो के लिए जारी किया जा रहा है। विभाग के द्वारा सभी स्कूलो की सुविधा की दृष्टि से आगामी ३ माह में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात्‌ प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध स्कूलों व शासकीय स्कूलों के विर्द्याथियो को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अतंर्गत प्रदेश के बोर्ड से संबंद्ध सभी स्कूलो मे प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। वर्तमान में कक्षा ८ से लेकर १२ के विद्यार्थियो के लिए यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जावेगा। प्रशिक्षण उपयोगी पाये जाने पर अन्य कक्षा के विर्द्याथियो को भी दिया जा सकता है। इन्दौर यातायात पुलिस के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त कार्यक्रम के प्रदर्शन के अवसर पर अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थाओ के प्रचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ उपस्थित रहे एवं विषय के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करे ताकि विद्यार्थियो को अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकें एवं इस जन उपयोगी विषय का अघिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। उक्त कार्यक्रम में यातायात विषय के सभी पहलुओं को संकलित किया गया है जिसमें यातायात नियम, वाहन, लायसेंस प्रकिया, संकेत, रोड मार्कस/साइन बोर्ड आदि सभी जानकारियॉ सम्मलित की गई है। उक्त कार्यक्रम दि. २६.०६.१० को ११.०० बजे से विश्वविद्यालय के सभागृह खण्डवा रोड मे आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री संजय राणा-पुलिस महानिरिक्षक इन्दौर जोन करेंगे। कार्यक्रम में इन्दौर संभाग कमिश्नर श्री बसंत प्रताप सिंह, श्री डी. श्रीनिवास राव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर तथा वि. वि. के कुलपति डॉ आशुतोष मिश्र तथा केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव भी विशेष रुप से उपस्थित रहेंगे। विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं से संबंद्ध व्यक्तियो तथा प्रबुद्ध वर्ग से आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों। मीडिया वर्ग विशेष आमंत्रित है क्योकि यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें एक-एक व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा तो अवश्य ही हम किसी व्यक्ति की जान सड़क पर खत्म होने से बचा पाने में सफल होंगे।

सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई

इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देश पर सूदखोरो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, इसी तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक २५ जून २०१० को चार थाना क्षैत्रो में  सूदखोरो के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमे पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को सोनू पिता अनिल राठौर (२५) निवासी विदुरनगर झोपडपट्टी इन्दौर की रिर्पोट पर केन्दू उर्फ चरणजीतसिह पिता साधूसिह (३०) निवासी २४० संतनगर इन्दौर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी सोनू ने आरोपी केन्दू उर्फ चरणजीतसिह से ११ माह पूर्व पॉच हजार रूपये उधार लिये थे एक माह बाद वापस देना थे, उस समय ५० रूपये फाईल चार्ज व ३५० रूपये ब्याज के काट लिये थे, एक माह में फरियादी सोनू रूपये वापस नही कर पाया तो आरोपी ने २० रूपये रोज के हिसाब से पैनल्टी लगा दी एक माह बाद ४० रूपये रोज की पेनल्टी लगा दी, जब फरियादी अपना रिक्सा लेकर खण्डवा नाके की और गया तो आरोपी ने रिक्सा खडा करवा लिया और रिक्से के कागजात भी रख लिये २० हजार रूपये की मांग की, फरियादी ने ६ हजार रूपये जमा भी कर दिये थे उसके बावजूद भी रिक्सा व कागजात वापस नही कर रहा था। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत मे ले कर कार्यवाही की जा रही है।    इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को महेश पिता रूपचन्द्र रजनानी (२३) निवासी बी.के.सिन्धी कालोनी इन्दौर की रिर्पोट  पर आरोपी विवेक पिता श्रीचन्द्र छावडा (३२) निवासी ग्रेटर वैशालीनगर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी महेश ने आरोपी विवेक छाबडा के पास तीन कोरे चैक हस्ताक्षर शुदा एवं तीन स्टॉप १००-१०० रूपये के देकर ५ दिसम्बर २००९ को २५ हजार रूपये ब्याज पर लिये थे, जिसके एवज्‌ मे एक लाख ५० हजार रूपये फरियादी आरोपी विवेक को दे चूका है उसके बाद भी १० प्रतिशत के हिसाब से ८० हजार रूपये की मांग कर रहा था, जिसकी भरपाई नही होने पर दिनांक २२ जून २०१० की रात्री ८.१० बजे फरियादी के घर जाकर उसकी मां सुशीला रतनानी को आरोपी विवेक छाबडा ने डराया धमकाया व ८० हजार रूपये की मांग की। इसी प्रकार पुलिस एम.जी.रोड द्वारा प्रताप पिता सनमानसि पंवार (५२) निवासी नन्दानगर इन्दौर तथा रामसिह ठाकुर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से इनके ऑफिस नगर निगम फोटोग्राफर पे्रस काम्पलेक्स चिमनबाग इन्दौर से पॉच लाख रूपये नगदी व अन्य दस्तावेज बरामद किये है।इसी प्रकार पुलिस परदेशीपुरा द्वारा आरोपी विक्की उर्फ विशाल यादव पिता आशीष यादव निवासी परदेशीपुरा के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सूदखोरी  के दस्तावेज बरामद किये है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, भविष्य मे सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

०३ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ४९ गिरफ्तारी व १३०, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित तीन युवक गिरफ्तार,

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चितावद काकड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही २८/५ पारसी मोहल्ला इन्दौर निवासी स्वदेश उर्फ सुरेश पिता दयाराम सिलावट (३३), तथा फूलियाबाई पति रामसहाय बौरासी निवासी चितावद काकड इन्दौर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २०-२० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को ग्राम दर्जी कराडिया सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम दर्जी कराडिया सांवेंर निवासी ईश्वर पिता जगदीश बलाई (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ३६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए तीन जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बनेडिया देपालपुर तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले रमेशचन्द्र, जितेन्द्रसिह, तथा अनिल कुमार को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २४ जून २०१० को १२.३० बजे सरकारी स्कूल के पास गुरूकुल राऊ राजेन्द्रनगर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले ग्राम आम्बाचन्दन थाना किशनगंज निवासी धर्मेन्द्र पिता लालसिह वर्मा (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले मे पति सहित चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को १४.३० बजे श्रीमती प्रगति पति प्रणकुकुमार शुक्ला (३२) निवासी ८३ अहिल्या पलटन इन्दौर की रिपोर्ट पर ४४/२ महेश्वर फाटा धामनोद जिला धार निवासी इसके पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया प्रगति का पति पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी द्वारा दहेज मे नगद रूपये की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति प्रणय शुक्ला पिता प्रकाशचन्द्र शुक्ला, सास प्रतिभा शुक्ला, तथा प्रशान्त एवं पृथ्वी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।