Thursday, January 11, 2018

नियमों का उल्लघंन करने वाले स्कूली वाहनों के विरूद्ध, इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही है वैघानिक कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-शहर की शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले नौनिहालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मुखयालय, इन्दौर श्री मो. यूसुफ कुरैशी के निर्देशन, में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, इन्दौर श्री प्रदीप सिंह चौहान व्दारा यातायात उप पुलिस अधीक्षकों एवं यातायात पुलिस के माध्यम से, आज दिनांक 11.01.18 को शहर के पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर माननीय सुप्रीममकोर्ट नई दिल्ली व्दारा दिये गये निर्देशो के अनुरूप स्कूलों में बच्चों को परिवहन करने वाली स्कूली बसों, ऑटोरिक्शा, वैन व मैजिक वाहनों का चैकिंग अभियान चलाया गया।
उक्त अभियान के दौरान यातायात पुलिस इंदौर व्दारा स्कूली वाहनों की चैकिंग कर सभी वाहनों का फिटनेस, बीमा, रजिस्टे्रशन, लायसेन्स, प्रदूषण कार्ड, आदि चैक किये गये। चैकिंग के दौरान 40 स्कूली बस, 03 वैन, 04 टाटा मैजिक एवं 01 तूफान गाड़ी, 01 बड़ी मैजिक सहित कुल 50 स्कूली वाहनों के विरूद्वमोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी।
            

इसके अतिरिक्त, इंदौर यातायात पुलिस व्दारा क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय व्दारा बनाये गये दल के साथ भी सयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

स्कूली बच्चों के परिवहन के दौरान सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश हेतु, डीआईजी इन्दौर द्वारा ली गयी स्कूल प्रचायों व ट्रांसपोर्ट मैनेजरों की बैठक


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-शहर की शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा पुलिस अधीक्षक मुखयालय, श्री मो. यूसुफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह की उपस्थिति में, शहर के शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो व ट्रांसपोर्ट मैनेजरों की एक बैठक ली गयी। उक्त बैठक में स्कूल के बच्चों के परिवहन के दौरान उनकी सुरक्षा हेतु, उक्त वाहन एंव उसको चलाने वाले वाहन चालक व परिचालक सहित स्कूल प्रंबधन को ध्यान रखने वाली बातें व इस संबध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जानकारी देते हुए, निम्न निर्देश दिये गये-
 
1. स्कूल बस पीले रंग की होना चाहिये तथा स्कूल बस के चारों तरफ 150 मि.मी. की चौड़ाई में बड़े अक्षरों में स्पष्टतः ''स्कूल बस'' तथा स्कूल का नाम व टेलीफोन नम्बर लिखा होना चाहिये, और अगर, स्कूल बसकिराए की बस है, तो उस पर आगे व पीछे "ON SCHOOL DUTY" स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके ।
2. स्कूल बस चालक की जानकारी (नाम, पता, लायसेन्स नम्बर एवं बैच नम्बर व मोबाइल नम्बर) स्कूल मालिक के पास होना चाहिये बस के अन्दर तथा बाहर परिवहन विभाग हेल्पलाईन नम्बर और बस का रजिस्ट्रेशन नम्बर भिन्न रंग से स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये ताकि आवश्यकता होने पर बस के यात्री व जनता के लोग स्कूल प्रशासन एवं पुलिस को समय पर सूचना दे सकें।
3. स्कूल बस की खिड़कियां होरिजोन्टल ग्रिल के साथ और मेस वायर के साथ फिट की जानी चाहिए ।
4.. स्कूल बस में प्रत्येक बच्चे के लिये सीट बेल्ट होना चाहिये ।
5. बस के दरवाजे पर लॉक करने की सुविधा होना चाहिये ताकि दरवाजे को लॉक किया जा सके तथा प्रत्येक बस में आपतकालीन निकास होना चाहिये।
6.प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर फिट होना चाहिये, जिसकी अधिकतम गति 40 किमी प्रति घण्टा हो ।
7. स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये, कि प्रत्येक बस में दो अग्निशमक यंत्र 5 kg क्षमता वाले आईएसआई मार्क के हो, जिनमें से एक अग्निशमक यंत्र बस चालक के केबिन में तथा दूसराआपतकालिन निकास के पास लगा होना चाहिये तथा बस चालक, परिचालक को इसे उपयोग करना आना चाहिये ।
8.  स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक स्कूल बस में CCTV केमरा तथा GPS सिस्टम हर समय चालू हालत में लगा हो ।
9. स्कूल प्रशासन के द्वारा स्कूल बसों के परिचालन हेतु, एक ट्रान्सपोर्ट मेनेजर नियुक्त किया जाना चाहिये जो स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार हो तथा जिसका नाम, पता व मो. नं. बस के अन्दर तथा बाहर आवश्यक रुप से अंकित होना चाहिये ।
10.          स्कूल प्रशासन के द्वारा किसी भी ऐसे वाहन को उपयोग में नहीं लाना चाहिये जिसके पास वैध परमिट न हो अथवा जो प्रदेश परिवहन विभाग के परमिट संबंधी नियम का अनुसरण न करता हो ।
11.          मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत स्कूल बस का व उसके अन्दर बैठे प्रत्येक यात्री का बीमा होना चाहिये।
12. स्कूल बस चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना चाहिये तथा बस चालक को न्यूनतम पांच वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिये।
 13. स्कूल बस के ड्रायवर का प्रत्येक वर्ष शारीरिक परीक्षण आँखों की जांच समेत होना चाहिये तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्तसंस्थान से ड्रायवर का शारीरिक परीक्षण प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिये ।
14. किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्कूल बस का ड्रायवर नहीं बनाना चाहिये जिसे वर्ष में दो बार यातायात नियमों (सिग्नल तोड़ना, गलत लेन में चलना) का उन्लंघन करने के लिये दण्डित किया गया हो अथवा जिसे वर्ष में एक बार एक्सिडेन्ट करने अथवा गतिसीमा से अधिक गति से वाहन चलाने के लिये दण्डित किया गया हो ।
15. यदि स्कूल बस में यात्रा करने वाले बच्चों की उम्र 12 वर्ष से कम है तो बस में बच्चों की संखया परमिट के डेढ़ गुना तक हो सकती हैं तथा यदि बच्चों की उम्र 12 वर्ष से ज्यादा है तो प्रत्येक बच्चे को एक वयस्क माना जाना चाहिये।
16. स्कूल वाहन में एक ऐसी पुस्तिका का संधारण वाहन चालक के द्वारा किया जावे जिसमें उस वाहन में यात्रा करने वाले समस्त विद्यार्थियों की व्यक्तिगत्‌ जानकारी जैसे कक्षा, नाम, ब्लड ग्रुप, निवास आदि लेख किया गया हो ।
17. प्रत्येक बस में चालक के अतिरिक्त एक कन्डक्टर होना चाहिये जिसके पास वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना चाहिये तथा जिसके पास यातायात अधिनियम 1993 के नियम नं. 17 के अनुसार योग्यता होना चाहिये ।
18. स्कूल प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित कियाजाना चाहिये कि प्रत्येक बस में एक महिला अटेन्डर हो जो बस के अन्दर बच्चों की पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा बच्चो के बस से ऊतरते व चढ़ते समय उन्हें उचित निर्देश दे ।
19. स्कूल प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अभिभावकों से बैठक के माध्यम से समन्वय स्थापित कर क्रमानुसार प्रति दिन एक अभिभावक स्वयं बस में उपस्थित होकर अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी करें।
20 प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों के लिये पीने का पानी तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा होना चाहिये तथा बस के अन्दर स्कूल बैग्स रखने के लिये सुविधाजनक स्थान होना चाहिये साथ ही स्कूल बस के अन्दर खिड़ियों पर पर्दे या फिल्म नहीं लगी होना चाहिये ।
21. प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन अलार्म/सायरन होना चाहिये ताकि आपात स्थिति में सभी स्कूल बस में बैठे सभी लोग सतर्क हो सके ।
22. स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बस का ड्रायवर नशे की अवस्था में वाहन न चलाये यदि इस प्रकार की गतिविधि सामने आती हैं तो उस पर विधिक कार्यवाही की जाना चाहिये तथा वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेन्स को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जाना चाहिये ।
23.स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रत्येक स्कूल बस में एक मोबाइल फोन उपलब्ध रहे ताकि आपातकालीन अवस्था में पुलिस तथा स्कूल प्रबंधन से चालक सम्पर्क कर सके ।
24. समय समय पर स्कूल प्रबन्धन को बस चालकों, विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिये जिससे सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का मुल्यांकन किया जा सके ।
25. विद्यार्थियों के लिये स्कूल प्रबंधन के द्वारा समय समय पर यातायात नियमों के संबंध में जागरुकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिये ।

इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा बच्चों की सुरक्षा के संबंध में अभिभावकों को जागरूक रहने व अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, निम्न बातों को ध्यान रखने के बारें में बताया गया-

1.            अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके द्वारा स्वयं अथवा स्कूल के द्वारा अनुबंध किये गये वाहन बच्चों की यात्रा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित है  अथवा नहीं ।
2.            विभिन्न परिस्थितियों में अगर ड्रायवर के द्वारा यदि कोई संदिग्ध गतिविधि करना नजर आती है तो स्कूल प्रबंधन अथवा पुलिस को तत्काल सूचित करना चाहिये ।
3.            स्कूल प्रबन्धन के द्वारा समय समयपर आयोजित पेरेन्ट्‌स - टीचर्स मीटिंग में अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं के बारे में चर्चा करनी चाहिये ।
4.            अभिभावकों को ऐसे वाहन से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिये जिसके पास वैध परमिट अथवा लायेसेन्स न हो ।

5.            अभिभावकों को स्कूल वाहन व उसके चालक पर सतत्‌ निगरानी रखनी चाहिये ।





अवैध रुप से पाउडर का नशा करने वाले तीन आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त मे


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा शहर मे मादक पदार्थो की गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले एवं इनका नशा करने वालो आरोपियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के निर्दशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह चौहान व्दारा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच एवं थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच व समस्त टीम प्रभारीयों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
क्राइम ब्रांच की टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की तीन व्यक्ति एमआईजी थाना क्षेत्र मे रूस्तम के बगीचे कॉम्पलेक्स के पास अवैध रूप से ब्राउन शुगर (स्मेक) का क्रय व्रिकय कर पाउडर का नशा कर रहे है। उक्त  सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम थाना एमआईजी की टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंची, तो वहां पर तीन व्यक्ति पाउडर का नशा करते मिलें, जिन्हे पकडकर नामपता पूछने पर उन्होने अपना नाम (1) वीरू उर्फ प्रकाश पिता सेवाराम डोबरे उम्र 32साल निवासी 509 रूस्तम का बगीचा इंदौर, (02) लखन सिंह पिता स्व. चेन सिंह ठाकूर उम्र 57 नि. 6/37 कोटला सुल्ताना बाद नया बसेरा भोपाल है, जो कि इंदौर के खुखयात गुंडा विक्का उर्फ विक्रम पिता बद्रीलाल नि इंदौर का ससुर है तथा (03) चंप्रीत उर्फ हैप्पी पिता हरमिन्दर सिंह शासन उम्र 20 साल निवासी मकान नम्बर 1163 स्किम न. 114 पार्ट-1 विजयनगर इंदौर का होना बताया। आरोपियों के पास से 10 पुढिया पाउडर की व पाउडर पीने की फोईल पन्नी, भोंगलीया, व अन्य सामग्री जप्त की गयी। आरोपीगण अवैध रूप से मादक पादर्थ का नशा करते मिलने से मादक पादर्थ व पीने की सामग्री मिलने पर आरोपीगण का कृत्य धारा 8/27 एनडीपीसी एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपी से उपरोक्त सामग्री जप्त कर गिराफ्तार किया गया तथा थाना एमआईजी पर पृथक-पृथक अपराध पंजीबध्द किया जाकर विवेचना की जा रही है।

आरोपीगण का आपाराधिक रिकार्ड की जानकारी निकालने पर पता चला की आरोपी वीरू उर्फ प्रकाश थाना एमआईजी का सूचीबध्द गुंडा होकर दर्जनो अपराध पंजीबध्ज हो कर न्यायालय से वारंट जारी है। आरोपी वीरू कुछ समयपूर्व ही राजस्थान मे स्मेक लेने गया था, तब उसे राजस्थान पुलिस द्वारा पकडा गया था। दूसरं आरोपी चंप्रीत उर्फ हैप्पी के भी विरूध्द भी थाना लसुडिया व विजयनगर मे अपराध पंजीबध्द हो कर न्यायालय मे विचाराधीन है तथा कुछ समय पूर्व ही आरोपी चंप्रीत उर्फ हैप्पी के विरूध्द थाना लसुडिया मे धारा 8/27 एनडीपीसी एक्ट का अपराध पंजीबध्द हुआ था। तीसरा आरोपी लखन, खुखयात गुंडे विक्का भाऊ का ससुर है व विक्का भाऊ अपने ससुर से ब्राउन शुगर (पाउडर) का अवैध रूप से विक्रय करवा रहा था। विक्का भाऊ की पुलिस द्वारा तलाश कि जा रही है मिलने पर काफी मात्रा मे ब्राउन शुगर मिलने की संभावना है तथा राजस्थान मे कहाँ-कहाँ से पाउडर व मादक पदार्थ आ रहे है, उन स्थानो का पता भी चल सकता है। आरोपीगणो के विरुध्द थाना एमआईजी मे धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपीगण कहां से पाउडर खरीदते थे इस संबंध मे पूछताछ की जा रही है।


नौकरी ना मिलने सें परेशान एमबीए का छात्र कर रहा था अपनी ही क्लासमेट को परेशान, आरोपी व्ही केयर फॉर यू की गिरफत्‌ में


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दियेे गये है।
           पुलिस थाना राजेन्द्र नगर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका ने कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराई जिसमें बताया की मैं वर्तमान में कॉम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही हु। मेरा पुर्व परिचित मित्र मोहित त्रिवेदी जिसें मैं पिछलें 02 साल सें जानती हुॅ, हमने एमबीए साथ में किया था। मोहित सें मेरी नार्मल बातचीत होती थी किन्तु कॉलेज खत्म हो जाने के बाद हमारी बातचीत बंद होगई थी, लेकिन दिनांक 09.01.2018 को मोहित त्रिवेदी से व्हाट्‌अप पर नार्मल बातचीत हुई किन्तु मोहित द्वारा मेरे चरित्र को लेकर अद्गलील बातें करने लगा साथ ही मेरा अद्गलील विडियों होना बता रहा है।

                उक्त शिकायत पर व्ही केयर फॉर यू इन्दौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करतें हुए उक्त अनावेदक मोहित पिता रमेद्गाचंद्र त्रिवेदी उम्र 26 साल निवासी प्रतापपुरा छोटी सब्जी मण्डी बुरहानपुर हाल मुकाम 84 रेवेन्यु नगर कनाडिया रोड इंदौर को पकडकर अग्रिम कार्यवाही हेतू पुलिस थाना राजेन्द्र नगर के सुपूर्द किया गया है। अनावेदक मोहित नें पुछताछ में बताया की मैं बुरहानपुर जिलें का रहने वाला हु और एमबीए हम लोगों नें साथ में किया है और मै आवेदिका को पिछलें 02 साल सें जानता हु| मेरा एमबीए हो चुका था पर नौकरी ना मिलने के कारण में डिप्रेशन में था। उस दिन मैंने नशे की हालात में आवेदिका को अश्लील मैसेज किए थें।


अवैध पिस्तौल लिये फिर रहा बदमाश रवि उर्फ बच्चा क्राइम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल बरामद।


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018- शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोखत व तस्करी को रोकने व इनमें लिप्त आरोपियों की धरपकड़ कर कडी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अमरेन्द्रसिहं द्वारा क्राइम ब्रांच की टीमों को ऐसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु लगाया।
इस दिशा में कार्यवाही करने हेतु क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम ने अपने मुखबिर तंत्र स्थापित किये तथा ऐसे अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार प्रयास किये गयें। इन्ही प्रयासों के चलते दिनांक 11.01.18 को मूखबिर से सूचना मिली कि पुलिस थाना भंवरकुआ क्षेत्रान्तर्गत कुखयात बदमाश रवि उर्फ बच्चा नि. छोटा बांगडदा इंदौर, थाना भंवरकुआ क्षेत्र में अवैध पिस्तोल लिए घूम रहा है। पुलिस टीम द्वारा सूचना की सत्यता की जांच कर क्राईम ब्रांच द्वारा पुलिस थाना भंवरकुआ के साथ संयुक्त रुप से कार्यवाही करतें हुए, मुखबिर द्वारा बताये स्थान ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास पहुंचें। जहां आरोपी रवि उर्फ बच्चा एप्पल अस्पताल के पास दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकडा़ गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से अवैध देशी पिस्तोल बरामद हुई, पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भंवरकुआ के सुपुर्द किया गया।  आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार रखने के जुर्म में थाना भंवरकुआ पर अप.क्र. 28/18 धारा 25 आर्म्‌स एक्ट के तहत पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया है।

   पुलिस पुछताछ में आरोपी रवि उर्फ बच्चा से मालूम हुआ कि वह रानीपुरा में कॉस्मेटिक सामान की दुकान चलाता है, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी अनेंकों आपराधिक प्रकरण शहर में पंजीबध्द्‌ हुए है। आरोपी से पुलिस पूछताछ जारी है, जिसमें आरोपी व्दारा अवैध हथियार कहां से खरीदा गया है तथा अन्य कौन आरोपी अवैध हथियारों की खरीद फरोखत करते हैं इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 73 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 32 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 41 आरोपियों, इस प्रकार कुल 73 अपराधियों एवं असमाजिक तत्व को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

02 आदतन व 06 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 जनवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गतमें वैधानिक कार्यवाही करते हुए 02 आदतन व 06 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती, 16 गिरफ्तारी तथा 87 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 11 जनवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को 02 गैर जमानती, 16 गिरफ्तारी तथा 87 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुआं खेलतें हुए मिलें, 05 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 कों 12.30 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडी लाईन रेल्वे स्टेशन के सामनें वाली गली इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, मो. मजहर पिता मो अब्दुल्ला, मो. शहनवाज उर्फ शानू पिता अब्दुल कय्युम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गये।     
                पुलिस थाना खजराना द्वाराकल दिनांक 10 जनवरी 2018 कों 22.45 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पावर हाउस के पास ताज नगर खजराना इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, मो सोहेब पिता मो सलीम, टिपु उर्फ वहिद पिता अब्दुल अजीज, मो शादाब पिता मो. सलीम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त किये गये।        
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को 22.15 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यशवंत तिराहा पुल के उतार पास स्टेशन रोड इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 118 सगंम नगर इन्दौर निवासी अभिषेक पिता गोविंद सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूध्द आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

01 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक11 जनवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन व 11 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 18 गिरफ्तारी तथा 76 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 11 जनवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को 19 गैर जमानती, 32 गिरफ्तारी तथा 113 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुआं खेलतें हुए मिलें, 05 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 कों 18.40 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भोलेनाथ मंदिर के पास लुनियापुराइन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, सजंय पिता संतोष, रामअवतार पिता कप्तानसिंह ठाकुर, रवि पिता नाथूराम विश्वकर्मा, अमित पिता पुरूषोत्तम शर्मा, आशीष पिता मोहनलाल गुप्ता को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 8238 रूपयें नगदी व 52 ताश पत्तें जप्त किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 11 जनवरी 2018- पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बायपास इनायतपुरा फाटा और खतेडिया तालाब बेटमा इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, गवली मोहल्ला बेटमा इंदौर निवासी अर्जुन पिता हेमाजी और खतेडिया बेटमा इन्दौर निवासी कालू पिता रामरतन चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1100 रूपयें कीमत की 22 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।    
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 11 जनवरी 2018-पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 10 जनवरी 2018 को 12.20 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अंग्रेजी वाईन शॉप के सामनें कुडाना रोड सांवेर इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, ग्राम रिंगरोनिया सांवेर इन्दौर निवासी जीवन पिता काशीराम परमार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त कियें गयें।

पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूध्द आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही की गयी है।