इन्दौर -दिनांक १९ सितम्बर २०१०-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवासराव ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के पास भडकाउ एसएमएस आता है और वह इसे किसी अन्य को फारवर्ड करता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्व १५३ (क) भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज किया जावेगा। जिसमें कठोर कारावास का प्रावधान है। ऐसे व्यक्तियों की पतारसी करने के लिए क्राईम ब्रांच की सायबर टीम को लगाया गया है।
नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज के एक मुखबिर के पास, एक भडकाउ एसएमएस आया था जिससे पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्व १५३ (क) भादवि के तहत् प्रकरण दर्ज कर क्राईम ब्रांच द्वारा विवेचना कर अज्ञात आरोपी की पतारसी करते हुए, कुछ संदिग्धो से पूछताछ की जा रही है।