Sunday, April 25, 2010

दो दिवसीय सेमीनार का शुभारंभ

.इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०- आज दिनांक २५ अप्रेल २०१० को पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभागार मे फॉरेंसिक  मेडीसन पर दो दिवसीय सेमीनार का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा द्वारा किया गया जिसमे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रीनिवास राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विनीत कपूर ज्येष्ठ वेज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा उपस्थित थे। सेमीनार मे मेडीकोलीगल इस्टीटयूट के निदेशक डॉ. श्री बडकुल द्वारा जिला इन्दौर के माननीय न्यायाधीशो, इन्दौर झोन के जिला अभियोजन अधिकारियों , सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों एवं इन्दौर झोन के जिलों के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए चोटो के प्रकार ,फॉसी के प्रकरणों , पानी मे डूबने के प्रकरणों एवं फायर आर्म्स के प्रकरणों की विस्तार से जानकारी दी कि घटना स्थल से किन किन सक्ष्यों किस किस प्रकार से सुरक्षित रखकर न्यायालय मे किस किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। उक्त सेमीनार मे लगभग १५० माननीय न्यायाधीशो, इन्दौर झोन के जिला अभियोजन अधिकारियों , सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों एवं इन्दौर झोन के जिलों के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी सम्मलित हुए।


तेजाब व गोली कांड के आरोपियों का पर्दाफॉश

इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०-दिनांक २७ फरवरी २००९ को स्वाती जैन कालेज के पास स्वाती जैन कालेज मे पढने वाले व्योम पिता अरविन्द्र श्रीवास्तव निवासी अनूपनगर इन्दौर एवं पूजा पिता जितेन्द्रसिह हाल निवासी श्रीनगर कालेज जाते समय दोपहर ११ बजे के लगभग अज्ञात दो लड़कों ने हीरोहोन्डा पेशन से आकर तेजाब फेंककर चले गये थे जिसम व्योम व पूजा गम्भीर रूप से जल गये थे ,तत्काल शकुन्तलादेवी अस्पताल मे भर्ती कराये गये थे। रिपोर्ट पर से थाना पलासिया मे अपराध क्रमांक १४६/०९ धारा ३२४.३४ भा.द.वि. के तहत कायम कर विवेचना मे लिया गया उसके बाद दिनांक २५ जून २००९ को श्रीनगर के पास स्वेतासिह को अज्ञात बदमाश ने पुठ्ठे पर गोली मारकर घायल कर दिया था, जिस पर से थाना एमआयजी पर अपराध क्रमांक ८१६/०९ धारा ३०७.३४ भा.द.वि. के तहत दर्ज किया गया था, दूसरे दिन २६ जून २००९ को दूसरी लड़की पूजासिह अपने घर से कोचिंग पढने जा रही थी पलासिया चौराहे के आगे सांघी मोटर्स के सामने सुबह ७.४० बजे पल्सर मोटर सायकल पर सवार दो अज्ञात लोगो ने पुठ्ठे पर गोली मारकर घायल कर दिया था,फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक ४६५/०९ धारा ३०७.३४ भा.द.वि. के तहत दर्ज किया गया था। उक्त घटनाओं की प्रकृति को देखते हुए यह स्पस्ट हुआ कि व्यक्तिगत रंजिश को लेकर तीनो घटनाऐ घटित हुई है। पुलिस की लगाातार विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अमिताभ प्रतापसिह उप निरी. खण्डवा जिले मे पदस्थ था और उसकी पूजा व स्वेता के पिता जितेन्द्रसिह के साथ व्यक्तिगत रंजिश थी , उसी रंजिश के कारण उप निरी. अमिताभ प्रतापसिह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर षणयन्त्र पूर्वक उक्त घटनाओं को अन्जाम दिया गया है। क्राईम ब्रान्च की उप निरी. सोमा मलिक आरक्षक सुरेश मिश्रा व सुरेश भदकारे द्वारा मनीष रजक पिता बाबा रजक (२८) निवासी १९६५/५ गुरूदेव कालोनी जबलपुर को पकड़ा जिससे पुलिस द्वारा लगाातार पूछताछ की गई तो उसने आरक्षक राकेश जिला शाजापुर के साथ , उप निरी अमिताभ के कहने पर उक्त घटनाओं को करना स्वीकार किया हैं। आरोपी अमिताभ की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, उसके पकड़े जाने पर घटना मे सामिल अन्य आरोपियों का खुलासा होगा।

अंधेकत्ल का पर्दाफाश आरोपी गिरफ्तार

.इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०-दिनांक २३/२४ अप्रैल २०१० की दरम्यानी रात्रि में गांव मांगल्या के बर्फानी माध्यमिक स्कूल की दूसरी मंजिल की छत पर मृतक मंगलसिह उर्फ राजू पिता मेहरबानसिह राजपूत (३७) निवासी गांव फतरिया जिला अशोक नगर का अपनी पत्नि शांतिबाई तथा परिवार के बच्चों के साथ सोया था कि रात करीब १२ः४५ बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक को लोहे के सब्बल से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था तथा उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यू हो गई, मृतक की पत्नि शांति बाई पर भी प्राणघातक प्रहार किया तथा शांति बाई को गंभीर रूप से घायल हुई पास ही सोई सोनम के द्वारा एम्बुलेंस १०८ को फोन कियाव पुलिस को सूचना दी गई मृतक के भाई हलके उर्फ पृथ्वी ंिसह की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक १२४/२०१०  धारा ३०२,३०७ भादवि का कायम किया गया। पुलिस चौकी मांगलिया प्रभारी उप निरी. यू.आर. बामन थाना प्रभारी क्षिप्रा नीरज सारवान, प्र.आर. रमेश चंद्र, तथा आरक्षक प्रकाश पटेल तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे कर घायल शांति बाई को एम.वाय.एच. उपचार हेतु भेजा गया।
        घटना स्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव, पुलिस अधीक्षक देहात श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात सत्येन्द्र शुक्ल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती मंजूलता खत्री एवं एफएसएल अधिकारी डॉ श्री शर्मा द्वारा किया गया घटना स्थल निरीक्षण को दौरान घटना स्थल पर प्राप्त भौतिक साक्ष्यों एवं घटना क्रम के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आये की उक्त घटना में आरोपी मृतक के परिवार व घर से भली भांति परिचित होना चाहिये। उक्त दिशा निर्देशों को आधार बनाकर परिवार में आने जाने वालों की जानकारी एकत्रित कर पुछताछ की गई तो, पाया कि आरोपी नरसिंह पिता किशन मोची निवासी चोबा पिपल्या थाना बरोठ जिला देवास का अक्सर राजू के घर आता जाता है यह भी ज्ञात हुआ कि राजू की पत्नि शांति बाई पहले नरसिंह के साथ मजदूरी करती थी तब से उसकी जान पहचान व संबंध बन गये। पुलिस द्वारा नरसिंह को पकडा गया व पुछताछ की गई तो यह खुलासा हुआ कि नरसिंह व शांति बाई के बीच आपसी संबंध बन गये थे जो राजू को भी पता चल गये है। राजू के भय से नरसिंह ने ओमेक्स सिटी में १५ दिन पहले से काम छोड दिया व अपने गांव चला गया था । दिनांक २४ अप्रेैल २०१० को रात मोटर साइकिल से सुखलिया अपनी बहन के घर से मांगलिया आकर स्कूल की छत पर सोये चौकीदार राजू उर्फ मंगल सिंह पर सब्बल से प्राणघातक हमला कर चोट पहुंचाई राजू पर हमला होते शांति बाई जाग गई तो उस पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया । पुलिस द्वारा मात्र २४ घंटे में अथक प्रयासों से अंधेकत्ल का पता लगाकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई।

०२ आदतन अपराधी एवं १८ संदिग्ध गिरफ्तार

.इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १८ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३४ गिरफ्तारी व १३८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३४ गिरफ्तारी व १३८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३४ गिरफ्तारी व १३८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए १३ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०- पुलिस पढरीनाथ द्वारा कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नयापीठा इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले गुलाब हुशैन , इदरीशखान , नाशिरखान ,अहमदखान , सादिकखान तथा आदित्य को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे तीन हजार २६ रूपये नगद व ताशपत्ते बरामद किये है। पुलिस पढरीनाथ द्वारा इनके विरूद्ध धारा १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बुद्धनगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले तेजराम, भास्कर, हंसराज, रमेश, राधेश्याम तथा केशवसिह को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे एक हजार ४५० रूपये नगद व ताशपत्ते बरामद किये है। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा इनके विरूद्ध धारा १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।    पुलिस मल्हारगंज द्वारा ही कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कड़ाबीन इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त मल्हारगंज इन्दौर निवासी कैलाश पिता ामकिशन शर्मा (३०) को पकडा तथा पुलिस  द्वारा इसके कब्जे से ६३० रूपये नगद व सट्टा पर्चिंयां बरामद की। पुलिस मल्हारगंज द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ४ क सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित चार गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक २५ अपै्रल २०१०-पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विचोली हप्सी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले गोपाल पिता चुन्नीलाल (६२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक हजार १०० रूपये कीमत के २५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस खजराना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।    पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नई आबादी हातोद से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही नई आबादी हातोद के रहने वाले दीपक पिता मनोहर (२०) तथा दिनेश पिता माणकलाल (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ६०० रूपये कीमत के ४४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस हातोद द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।     पुलिस महू द्वारा कल दिनांक २४ अपै्रल २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पीठरोड महू से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले शोभाराम पिता जानकीलाल (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से चार हजार ३०० रूपये कीमत के २८ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस महू द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर चार के विरूद्ध प्रकरण

इन्दौर- दिनांक २५ अपै्रल २०१०- पुलिस महू द्वारा दिनांक २४ अपै्रल २०१० को १२.४५ बजे श्रीमती रीनाबाई पति अजय सेन (२९) निवासी खान कालोनी महू की रिपोर्ट पर यही खान कालोनी महू के रहने वाले इसके पति अर्पित अजय सेन, सास ग्यारसीबाई तथा ननद पूनम व रिचासेन के विरूद्ध धारा ४९८ए.५०६.३४. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस महू द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला रीनाबाई की  शादी दिनांक ०१/०३/२००७ को हुई थी  शादी मे कम दहेज मिलने की बात को लेकर उसे अपने मायके से नगद रूपये लाने के लिए आयेदिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महू द्वारा उपरोक्त सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।