Tuesday, October 16, 2018

एक्टिवा चुराकर उनका इन्जन नं. व चैचिस नं. बदल कर बेचने वाली गैंग, पुलिस थाना एमआईजी द्वारा गिरफ्तार।


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  • §  आरोपीगण लोगों को पुरानी गाडी के एवज में नयी गाड़ी दिलवाने का झासा देकर ले लेते थे उनके कागजात, फिर उन्ही कागजों पर चलवाते थे चोरी की नई गाडी।
  • §  आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन एक्टिवा बरामद।


इन्दौर-दिनांक 15 अक्टूबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा शहर में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने व इन चोरी के वाहनों से अपराधों को कारित करने वालों पर कड़ी नजर रख, उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व अति पुलिस अधीक्षक  पूर्व जोन-2 श्री शेलेन्द्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना एमआईजी द्वारा गाड़ी चुराकर उनके चेसिस व इंजन नंबर बदलकर बेचने वाली एक गैंग को चोरी की 3 एक्टिवा सहित पकडनें में सफलता प्राप्त की है।
            पुलिस थाना एमआईजी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 13.07.18 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी एक्टीवा कोई अज्ञात चोर, चुराकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट परअपराध क्रमांक 496/18 धारा 379 का काम किया जाकर विवेचना लिया गया। क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं की पतारसी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज दीक्षित द्वारा थाना प्रभारी एमआईजी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर, आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। टीम को जानकारी मिली कि होण्डा कासलीवाल कम्पनी मे काम करने वाले कुछ लोग जो पहले कम्पनी मे काम करते थे और अब काम छोड चुके है, ये लोग औजारे के माध्यम से एक्टिवा गाड़ी चुराकर, उनका इन्जन नं. चैचिस नं. बदल देते हैं और नई एक्टिवा के नाम पर बैच देते है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर टीम द्वारा पतारसी करते हुए, आरोपीगण- 1. जयदीप उर्फ अमृत पिता कंवलजीत सिंह खनुजा उम्र 23 साल निवासी चौरल इन्दौर, 2. संदीप पिता अमरजीत सिंह राठौर उम्र 25 साल निवासी 409 बिचौली मर्दाना इन्दौर को पकडा गया। टीम द्वारा उनसे पूछताछ की गयी आरोपी द्वारा एक्टिवा चोरी करना व उनके इन्जन नम्बर चैचिस नम्बर बदलना और उन्है बैच देना बताया। आरोपी अपने साथी स्वाराज उर्फ राज राणा के साथ मिलकर षडयन्त्र करते थे, जिसके तहत वे कोई भी पुरानी एक्टिवा वाले से बोलते थे कि, तुम्हे पुरानी एक्टिवा के बदले मे नई एक्टिवा दे देगें औरउनसे पुरानी गाडी व उसके दस्तावेज लेकर नई गाडी चुरा कर नई गाडी के चैचिस नं. व इन्जन नं. घिस कर उसमे पुरानी गाडी के इन्जन नं. चैचिस नं. डाल देते थे और एक ही नं. पर दो एक्टिवा चलवा देते थे। पुलिस टीम द्वारा अभी तक आरोपियों से तीन एक्टिवा बरामद की गयी है। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अन्य वारदातों व वाहनों के सम्बन्ध मे पूछताछ की जा रही है। 
उक्त शातिर आरोपियों को पकडने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एमआईजी श्री तहजीब काजी व उनककी टीम के सउनि कमलेश मिश्रा, प्रआर राजेन्द्रसिंह रघुवंशी, आर अजय तथा आर अनुपम का सराहनीय योगदान रहा।



सी.आर.पी.एफ. की महिला कंमाडो संभालेगी, चुनाव के दौरान इन्दौर की सुरक्षा व्यवस्था


          
इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2018- मां अहिल्या की नगरी इन्दौर में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से संपन्न हो इसी के मद्‌देनजर,  माकूल सुरक्षा व्यवस्था हेतु, सी.आर.पी.एफ. की 240 वीं बटालियन के तेज तर्रार महिला कंमाडों की 'सी' कंपनी जिला इन्दौर को मिलीं है। चुनाव प्रक्रिया में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा की जाने वाली व ध्यान में रखने वाली कार्यवाहियों व जिला इन्दौर के बारे में व्यवहारिक जानकारियों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के मार्गदर्शन में, आज दिनांक 16.10.18 को पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर में, सी.आर.पी.एफ. की कंपनी की महिला कंमाडो का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त कार्यक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक (प्रो/सु) श्री जगदीश डावर, अति पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्रीमती मनीषा पाठक सोनी,, सी.आर.पी.एफ. कंपनी की प्रभारी डीएसपी सहित 80 महिला कंमाडो उपस्थित रही। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हे, जिला इन्दौर की भौगोलिक स्थिति, यहां की जनता, यहां का राजनैतिक परिदृश्य, चुनावी माहौल तथा पुलिस व्यवस्था के बारें में अवगत कराते हुए, चुनाव ड्‌यूटी के दौरान पुलिस व सरुक्षा बलो की भूमिका के संबंध में बताते हुए उन्हे क्या करना व क्या नही करना चाहियें जिससें कानून व्यवस्था बनी रही एवं शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो इस संबंध में आवश्यक जानकारी दी गयी तथा साथ ही उक्त सभी जानकारियों का पावर पांइट प्रजेन्टेशन व विडियों फिल्म के माध्यम से सभी को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
सी.आर.पी.एफ. कंपनी की उक्त महिला कंमाडो की टीम, चुनौतीपूर्ण स्थिति में कार्य करने में एक्सपर्ट है, इस टीम ने जम्मू कश्मीर, नार्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील व उपद्रवी इलाकों सहित, देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव व संवेदनशील एंव चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनी ड्‌यूटी को अंजाम दिया है। इस कंपनी के कुछ सदस्यों ने श्रीलंका के जाफना में उग्रवादी गतिविधियों के समय में भी अपने काम को बखूबी किया है। कंपनी की प्रभारी डीएसपी ने भारत देश के विभिन्न हिस्सों में अपने कार्य को बखूबी करते हुए, विदेश में नाईजिरिया में भी विपरित परिस्थितियों में कार्यवाही करते हुए, भारत देश का नामरोशन किया है।
इन्दौर पुलिस द्वारा आगामी चुनाव में शांतिपूर्ण व निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने हेतु, कानून व सुरक्षा व्यवस्था के लिये, उक्त महिला कंमाडो को शहर में फ्लाइंग स्क्वाड, नाकाबंदी, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एरिया डोमिनेशन, क्यूआरटी व विशेष कार्यवाही के रूप में, इनकी तेज तर्रार सेवाओं का लाभ लिया जावेगा।







हत्या के अज्ञात आरोपियो को दो दिवस के भीतर पकडने में, पुलिस थाना किशनगंज को मिली सफलता



इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2018- पुलिस थाना किशनगंज पर दिनांक13.10.2018 को फऱियादी रोहित राठौर के द्वारा रिपोर्ट किया कि दुर्गापीठ मंदिर के पास राकेश के ईंट भट्टे पर मेरे पिता राजेश राठौर पिता प्रताप सिंह राठौर निवासी बलाई मोहल्ला महू गाँव की, किसी अज्ञात व्यक्तियो द्वारा हत्या कर दी गई है। फऱियादी कि रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 531/18 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना  में लिया गया।
उक्त घटना पर पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा  आरोपियो की शीघ्र पतारसी कर, गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इन्दौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा एस.डी.ओ.पी. महूं श्री विनोद शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी किशनगंज की एक टीम गठित कर, घटना का पर्दाफाश कर शीघ्र आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये समुचित दिशा-निर्देश दिये गये ।
पुलिस टीम द्वारा घटना दिनांक के उपरांत प्रकरण में सतत विवेचना कीजाकर संदिग्धो से पूछताछ की गयी। दौराने विवेचना मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना दिनांक 13.10.18 को मृत्तक राजेश राठौर व गोलू सोलंकी, दुर्गा पीठ मंदिर के पास राकेश के ईंट भट्टे के पास रात में बैठकर शराब पी रहे थे तथा गोलू के घटना दिनांक से अपने घर से गायब है। उक्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध गोलू की तलाश की गयी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर से गोलू उर्फ आनन्द पिता नरेन्द्र सोलंकी उम्र 21 निवासी महू गाँव श्रीनाथ कालोनी को पकडा गया, जिससे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर, उसने बताया कि मेरे द्वारा पवन चौहान उर्फ पदम पिता जयराम चौहान निवासी बलाई मोहल्ला महू गाँव से तीन चार बार रूपये उधार लिये थे, इस प्रकार कुल 40 हजार रूपये की उधारी हो गई थी, जिसके चलते पवन चौहान मुझे आये दिन रूपये वापस लौटाने हेतु परेशान करता था । करीबन एक माह पहले पवन चौहान मुझे मिला था तथा मुझसे कहा था कि मेरे घर के पडोस में रहने वाला राजेश राठौर पिता प्रताप सिंह राठौर मुझसे आये दिन गाली गलौच व लडाई झगडा करता है। तब मैने पवन से कहा था कि यदि तुम मुझसे उधार लिये रूपये नही मांगोगे तो राजेश राठौर को मैंरास्ते से हटा दूंगा। इस पर पवन चौहान के द्वारा कहा था कि यदि तुम मेरा काम कर दोगे तो में तुमसे रूपये नही लूंगा।
आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी के द्वारा तब से सही मौके का इंतजार किया गया तथा दिनांक 12.10.18 को रात्रि में मृत्तक राजेश राठौर को साथ में दुर्गापीठ मंदिर के पास स्थित राकेश के ईंट भट्टे पर मोटर सायकल से लेकर गया। जहाँ आरोपी ने मृत्तक राजेश राठौर के साथ शराब पी बाद आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी के द्वारा मृत्तक राजेश राठौर के सिर में पीछे से ईंट मारी जिससे मृत्तक राजेश गिर गया तो, आरोपी ने फिर से राजेश के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी ।
पुलिस द्वारा आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी पिता नरेन्द्र सोलंकी उम्र 21 साल निवासी महू गाँव श्रीनाथ कालोनी तथा पवन उर्फ पदम चौहान पिता जराम चौहान उम्र 32 साल निवासी बलाई मोहल्ला महू गाँव को गिरफ्तार किया जाकर, अपराध में प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज कम्पनी की एमपी-09/क्यूयू-5012 को आरोपी गोलू से जप्त किया गया व खून आलूदा ईंट व कपडे जप्त किये गये। 
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज  श्री करणी सिंह शक्तावत, उनि. डीके तिवारी, प्रआर मुन्नालाल, प्रआर. रामेश्वर,  आर. रणजीत, आर. सुभाष, आर. निलेश, आर. अशोक तथा आर. बलवीर की महत्वपूर्ण व सराहनीय भूमिका रही।



मोबाईल चोरी करनें वाली दो गैंग के 9 सदस्य, पुलिस थाना गांधीनगर की गिरफ्त में।


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  • ·         चारो आरोपी अपने 5 नाबालिक साथियों के साथ मिलकर देते थे मोबाइल चोरी की वारदातों   को  अंजाम।
  • ·         आरोपियो के कब्जे से करीब ढाई लाख से अधिक कीमत के 30 मोबाईल फोन बरामद।


इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2018- शहर मे मोबाईल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने तथा इनमें लिप्त आरोंपियों की पतारसी कर, इनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक गांधी नगर श्री अखिलेश रेनवाल के द्वारा थाना प्रभारी गाँधी नगर सुश्री नीता देअरवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्यवाही करनें के लिए समुचित दिशा निर्देया दियें गयें।
पुलिस थाना गांधीनगर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 12.10.18 को क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार से 05 व्यक्तियो के मोबाईल चोरी हुऐ थें, जिस पर फरियादी राहुल परमार निवासी सिद्धार्थ नगर की रिपोर्ट पर से अपराध क्र. 301/2018 धारा 379 भादवि का प्रकरण अज्ञात आऱोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीमद्वारा थाना क्षैत्र मे सघन चैकिग की गई, इसी दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मारुतीनन्दन अस्पताल के पीछे पंचायत से आरोपी 1. आकाश सोलंकी पिता महेश सोलंकी उम्र 19 साल निवासी पंचायत क्षेत्र गांधीनगर इन्दौर के साथ तीन नाबालिको को पकड़ा गया। जिनके कब्जे से सदर अपराध के 05 मोबाईल फोन किमती 70000 रुपये के जप्त किये गये। इसी दरमियान पुनः मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बल्ली शुक्ला की पान की दुकान के पास मोबाईल दुकान पर 4-5 लड़के मोबाईल बैचने की फिराक मे खड़े है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम व्दारा बताये स्थान पर दबिश देकर आरोपी 1. रामकृष्ण पंवार पिता मागीलाल पंवार उम्र 28 साल निवासी गुरवा नगर बायबास रोड देवगुराडिया जिला इन्दौर, 2. आशीष गुर्जर पिता केरीस गुर्जर उम्र 18 साल निवासी दिलीप नगर थाना गांधी नगर जिला इन्दौर 3. बटुक पिता जशवन्त सिसोदिया उम्र 20 साल निवासी अहिरखेडी काकंड थाना द्वारिकापुरी जिला इन्दौर तथा 02 बाल अपचारी बालको को पकड़ा गया जिनकी तलाश लेते विभिन्न कंपनियो के कुल 25 मोबाईल फोन मिले जिसके संबध मे पुछताछ करते अलग अलग थाना क्षैत्रो से चोरी करना स्वीकार किया। जिसेसिलसिला क्रमांक 11/2018 धारा 41(1) 102 जाफौ धारा 379 ताहि मे 05 आरोपियो से 25 मोबाईल फोन किमती 196000 रुपये के इस प्रकार कुल 30 मोबाईल फोन पृथक पृथक गैंग से किमती 266000 रुपये के जप्त किये गये।
उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधी नगर श्री नीता देअरवाल, सउनि प्रहलाद सिह चौहान, प्र.आऱ. बाल सिह, आर. विज़य वर्मा, आर. दिनेश मीणा की सराहनीय भुमिका रही।





चुनाव आचार संहिता के तहत इन्दौर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जारही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 15.10.18 की सुबह से आज दिनांक 16.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थबहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है तथा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 93 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।    
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 295 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 55 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।     इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 14 आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर का प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किया जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 37 बिना जमानती(गिरफ्तारी) वारंटी एवं 29 स्थायी वारंटो की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। साथ ही आबकारी एक्ट के तहत 16 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 9 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। तथा एक आरोपी के विरूद्ध रासूका की कार्यवाही की गई है।
चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 269 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है। इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।



नकली नोट बनाने के प्रकरण में एक वर्ष से फरार आरोपी को, पुलिस थाना एमआईजी ने किया, महाराष्ट्र से गिरफ्तार आरोपी पर था 5000 रुपये का ईनाम




इन्दौर-दिनांक 15 अक्टूबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा पूर्व में पंजीबद्ध अपराधों मे फरार चल रहें ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व अति पुलिस अधीक्षक  पूर्व जोन-2 श्री शेलेन्द्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस थाना एमआईजी द्वारा 5 हजार रूपयें के फरार व ईनामी आरोपी  को पकडनें में सफलता प्राप्त की है।
       पुलिस थाना एमआईजी पर दिनांक 29.10.2017 को अप.क्र.611/17 धारा 489 ए , 489 सी का पंजीव्द किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण मे आरोपी 1.नंदू उर्फ नरेश पिता भीमसिंह चौहान 2.राजेश पिता गोवर्धन माली 3.चन्द्रशेखर पिता बाबूलाल परमार 4.नरेश पिता बलवंतसिंह पंवार 5.रामेश्वर उर्फ राजू पिता गोविन्द परिहार 6.अभिषेक पिता तेजकरण चौहान को जब गिरफ्तार कर आरोपियो के कब्जे से नकली नोट बनाने की सामग्री एक प्रिन्टर ,एक पेपर कटर ,लेपटाप ,2000,500, व 100 रुपये के नकली नोट 260000 रुपये जप्त किये गये थे। उक्त प्रकरण में एक अन्य आरोपी धनराज पिता बद्रीनाथ राठी उम्र 33 साल नि.101विवेक रेसीडेंसी सानिया अमहमद सूरज गुजरात का घटना दिनांक से फरार चल रहा था,  जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक    ( पूर्व ) जिला इंदौर व्दारा 5000 हजार की ईनाम घोषित किया गया था।
उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे, लेकिन वो गिरफ्त में नही आ रहा था। आरोपी की तलाश हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर श्री पंकज दीक्षित व्दारा थाना प्रभारी एमआईजी के तहजीब काजी के नेतृत्व में एक टीम सउनि.देवेन्द्रसिंह पंवार,आर.838 योगेश झोपे ,आर.3414 रामकृष्ण पटेल की बनायी जा कर अपराध मे फरार आरोपी की पतारसी हेतु मूल निवास गुजरात भेजी गयी। तो टीम को जानकारी मिली की, आरोपी काफी समय से महारष्ट्र चला गया और नाम बदल कर रह रहा है। टीम व्दारा महारष्ट्र मे रहकर पतारसी की गई और उसे नांदूरा (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।