इन्दौर-दिनांक
16 अक्टूबर 2018- पुलिस
थाना किशनगंज पर दिनांक13.10.2018 को फऱियादी रोहित राठौर के द्वारा
रिपोर्ट किया कि दुर्गापीठ मंदिर के पास राकेश के ईंट भट्टे पर मेरे पिता राजेश
राठौर पिता प्रताप सिंह राठौर निवासी बलाई मोहल्ला महू गाँव की, किसी
अज्ञात व्यक्तियो द्वारा हत्या कर दी गई है। फऱियादी कि रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक
531/18 धारा 302
भादवि का अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना पर पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर
श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा आरोपियो
की शीघ्र पतारसी कर, गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इन्दौर व अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक महूं/देहात श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा एस.डी.ओ.पी. महूं श्री विनोद शर्मा
के नेतृत्व में थाना प्रभारी किशनगंज की एक टीम गठित कर, घटना
का पर्दाफाश कर शीघ्र आरोपियों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये
समुचित दिशा-निर्देश दिये गये ।
पुलिस टीम द्वारा घटना दिनांक के उपरांत प्रकरण
में सतत विवेचना कीजाकर संदिग्धो से पूछताछ की गयी। दौराने विवेचना मुखबिर से
सूचना प्राप्त हुई कि घटना दिनांक 13.10.18 को
मृत्तक राजेश राठौर व गोलू सोलंकी, दुर्गा
पीठ मंदिर के पास राकेश के ईंट भट्टे के पास रात में बैठकर शराब पी रहे थे तथा
गोलू के घटना दिनांक से अपने घर से गायब है। उक्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध गोलू
की तलाश की गयी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर से गोलू उर्फ आनन्द पिता
नरेन्द्र सोलंकी उम्र 21 निवासी महू गाँव श्रीनाथ कालोनी को
पकडा गया, जिससे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर, उसने
बताया कि मेरे द्वारा पवन चौहान उर्फ पदम पिता जयराम चौहान निवासी बलाई मोहल्ला
महू गाँव से तीन चार बार रूपये उधार लिये थे, इस
प्रकार कुल 40 हजार रूपये की उधारी हो गई थी, जिसके
चलते पवन चौहान मुझे आये दिन रूपये वापस लौटाने हेतु परेशान करता था । करीबन एक
माह पहले पवन चौहान मुझे मिला था तथा मुझसे कहा था कि मेरे घर के पडोस में रहने
वाला राजेश राठौर पिता प्रताप सिंह राठौर मुझसे आये दिन गाली गलौच व लडाई झगडा
करता है। तब मैने पवन से कहा था कि यदि तुम मुझसे उधार लिये रूपये नही मांगोगे तो
राजेश राठौर को मैंरास्ते से हटा दूंगा। इस पर पवन चौहान के द्वारा कहा था कि यदि
तुम मेरा काम कर दोगे तो में तुमसे रूपये नही लूंगा।
आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी के द्वारा तब से
सही मौके का इंतजार किया गया तथा दिनांक 12.10.18 को
रात्रि में मृत्तक राजेश राठौर को साथ में दुर्गापीठ मंदिर के पास स्थित राकेश के
ईंट भट्टे पर मोटर सायकल से लेकर गया। जहाँ आरोपी ने मृत्तक राजेश राठौर के साथ
शराब पी बाद आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी के द्वारा मृत्तक राजेश राठौर के सिर
में पीछे से ईंट मारी जिससे मृत्तक राजेश गिर गया तो, आरोपी
ने फिर से राजेश के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी ।
पुलिस द्वारा आरोपी गोलू उर्फ आनन्द सोलंकी
पिता नरेन्द्र सोलंकी उम्र 21 साल निवासी महू गाँव श्रीनाथ कालोनी
तथा पवन उर्फ पदम चौहान पिता जराम चौहान उम्र 32
साल निवासी बलाई मोहल्ला महू गाँव को गिरफ्तार किया जाकर, अपराध
में प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज कम्पनी की एमपी-09/क्यूयू-5012 को
आरोपी गोलू से जप्त किया गया व खून आलूदा ईंट व कपडे जप्त किये गये।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के
मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री
करणी सिंह शक्तावत, उनि. डीके तिवारी, प्रआर
मुन्नालाल, प्रआर. रामेश्वर, आर. रणजीत, आर.
सुभाष, आर. निलेश, आर.
अशोक तथा आर. बलवीर की महत्वपूर्ण व सराहनीय भूमिका रही।
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