Wednesday, July 22, 2020

थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का कुख्यात बदमाश मौसम उर्फ लखन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।



·        बदमाश के विरुद्ध एक दर्जन से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं के तहत हैं पंजीबद्ध।

इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री महेश चंद जैन एवं अति.पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री राजेश व्यास व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा श्री आशुतोष मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, थाना छत्रीपुरा  द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश मौसम उर्फ लखन निवासी 39 जोशी मोहल्ला एवं मराठी मोहल्ला बीजलपुर इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

            आरोपी मौसम उर्फ लखन थाना छत्रीपुरा क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना छत्रीपुरा क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, सीरियल चाकूबाजी, हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध वसूली के एक दर्जन से अधिक गंभीर जघन्य अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में भी महू नाका पेट्रोल पंप पर सरेआम पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर उसके पश्चात राह चलते  लोगों को चाकू मारकर रक्तरंजित कर दिया था। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में बदमाश मौसम उर्फ लखन को गिरफ्तार किया गया है, जिसे केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया जा रहा है।

            उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी छत्रीपुरा उप निरीक्षक एस एस राजपूत, प्रधान आरक्षक सुभाष , आरक्षक मनोहर चैहान, संजय राठौर की सराहनीय भूमिका रही।


· थाना राजेन्द्रगनर क्षेत्र में फर्जी एडवाईजरी कंपनी संचालित करने वाला संचालक क्राईम ब्रांच इंदौर तथा थाना राजेन्द्रनगर की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार।



·        डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी कर रहे थे संचालित।
·        12वीं पास युवक, निवेश में निश्चित लाभ का प्रलोभन देकर लोगों से ठग रहे थे रूपये।
·        सेबी में रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता लायसेंस,  NIMS का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजें के बिना ही हो रही थी कंपनी संचालित।
·        मदनश्री टावर में चल रहा था ठगी का कारोबार, 20 कंप्यूटर, 20सीपीयू, 02 लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन, तथा 03 गेटवे, राउटर सहित कॉलिंग सर्वर बरामद कर कंपनी के भवन को किया पुलिस टीम ने सील।
·        पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन इंदौर द्वारा चलाया जा रहा है चिटफण्ड तथा फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध सफाई अभियान।

इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन, इंदौर श्री विवेक शर्मा द्वारा झोन के समस्त जिलों में अवैध चिटफण्ड तथा निवेश के नाम पर फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय को थाना राजेन्द्रनगर क्षेत्रांतर्गत एडवाईजरी कंपनी के अवैध रूप से संचालित होने की खबर, मुखबिर से मिली जिन्होंनें तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र को कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में उमनि महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दण्डोतिया (क्राईम ब्रांच) इंदौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद (भा0पु0से0)  को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। फर्जी एडवाईजरी कंपनी के संचालन तथा लोगों को प्रलोभन देकर निवेश के नाम पर ठगी तथा अवैध लाभ अर्जित करने की प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु थाना स्तर पर क्राईम ब्रांच तथा थाना राजेन्द्रनगर की संयुक्त टीम का गठन किया गया जिसको योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।

            उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राईम ब्रांच की गठित टीम ने थाना राजेन्द्र नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये मदनश्री टॉवर, केशरबाग ब्रिज के पास चोईथराम मण्डी रोड थाना राजेन्द्रनगर जिला इंदौर में स्थित कंपनी के पते पर रेड डाली जहां डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा था लेकिन वहां पर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित हो रही थी।
            कंपनी में कार्यरत् सभी कर्मचारियों ने बताया कि वहां पर डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित की जाती है जिसमें लोगों से निवेश के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर पैसे प्राप्त कर अवैध लाभ अर्जन किया जाता है।

           कंपनी में कार्यरत् कर्मियों ने उपरोक्त कंपनी का मालिक मुकेष विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नम्बर 11 द्वितीय मंजिल मनीष बाग कॉलोनी इंदौर नामक व्यक्ति होना बताया जोकि मौके पर नहीं मिला किंतु कंपनी का कार्यभार संभालने वाला संचालक अंकित तिवारी पिता विनोद कुमार तिवारी उम्र करीबन 30 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 20 शिवधाम कॅालोनी थाना तेजाजीनगर जिला इंदौर मौके पर मिला जिससे कंपनी के सेबी में रजिस्ट्रेशन, नगर निगम के गुमास्ता लायसेंस, आदि वैधानिक दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की गई जिसने कंपनी के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया। इस प्रकार अवैध रूप से एडवाईजरी कंपनी आरोपियान मुकेश विश्वकर्मा तथा अंकित तिवारी द्वारा मिलकर सुुनियोजित तरीके से संचालित की जा रही थी जिसके तारतम्य में मौके से अंकित तिवारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मुकेश विश्वकर्मा मौके पर नहीं मिला।

           कंपनी में compliance अफसर तथा HR की नियुक्ति भी नहीं पाई गई जोकि सेबी की निर्धारित एसओपी का उल्लंघन है साथ ही कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के पास भी NIMS का प्रमाण पत्र नहीं होना पाया गया जोकि कंपनी के निदेशक तथा संचालक के कहे अनुसार निश्चित लाभ का फर्जी प्रलोभन देकर लोगों से निवेश के नाम पर अवैध लाभ अर्जित करने हेतु कंपनी के खातों में रूपये प्राप्त करते थे। कंपनी में कायर्रत् कुल 08 लड़कों में 02 तो सिर्फ 12वीं पास थे जोकि निवेश हेतु बिना किसी योग्यता के लोगों को सलाह मुुहैया कराकर निश्चित लाभ का प्रलोभन देते हुये रूपये कंपनी के खातों में डलवा रहे थे।

         मौके पर 20 से अधिक कंप्यूटर, सीपीयू, 02 लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन, तथा 03 गेटवे, राउटर सहित विभिन्न लोगों से एक समय में बात करने हेतु प्रयोग किये जाने वाला कॉलिंग सर्वर बरामद हुआ है। कंपनी संचालित किये जाने वाले भवन के द्वितीय मंजिल को सील किया जाकर आरोपी अंकित तवारी को गिरफ्तार किया गया है तथा थाना राजेन्द्रनगर में उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में अपराध क्रमांक 378/20 धारा 420, 406, 34 भादवि तथा धारा 6(1) 0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

          आमजन से अपील की जाती है कि इंदौर संभाग में फर्जी चिटफण्ड कंपनियों तथा एडवाईजरी कंपनियों सहित विभिन्न प्रकार से ठगी करने वाली कंपनियों के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी ज्ञात है तो इसकी सूचना हेल्पलाईन नम्बर 7049124445 पर दें याद रखें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।

थाना आज़ाद नगर क्षेत्र का कुख्यात बदमाश निप्पी उर्फ नितेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।


बदमाश के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक (14)प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध

बदमाश को केंद्रीय जेल इंदौर में किया निरुध्द 

इंदौर-दिनांक 21 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन इंदौर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आज़ाद नगर श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश  निप्पी उर्फ नितेश पिता कैलाश सिद्धू उम्र 28 वर्ष नि. 225 मदीना नगर थाना आज़ाद नगर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी निप्पी उर्फ नितेश क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना आज़ाद नगर क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध हत्या,हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली, अवैध शराब बेचना व अवैध शस्त्र रखना आदि जैसे 14 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल इंदौर में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में बदमाश को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध कराया गया।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व  उनकी टीम उपनिरी. वैसाखू धुर्वे, सउनि कमलाप्रसाद गौड़, आर. महेश सरगैया, आर. दीपक सोनी   की सराहनीय भूमिका रही।

थाना आज़ाद नगर,क्षेत्र का कुख्यात बदमाश अरविंद ठाकुर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध।




 बदमाश के विरुद्ध  विभिन्न प्रकार के 10 प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत हैं पंजीबद्ध

NSA की कार्यवाही के सम्बंध में पता चलते ही, आरोपी हो गया था फरार, जिसे पकड़कर केंद्रीय जेल भोपाल में निरुध्द कराया गया



इंदौर-दिनांक 22 जुलाई 2020-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ज़ोन इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री शशिकांत कनकने के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक आज़ाद नगर श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश  अरविंद पिता देवीसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष नि. अमन नगर थाना आज़ाद नगर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी अरविंद ठाकुर थाना आज़ाद नगर क्षेत्र का शातिर व कुख्यात बदमाश होकर, थाना आज़ाद नगर क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, बल्वा व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लाटो पर अवैध कब्जा करना आदि जैसे *10 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है तथा फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी के विरूद्ध रा.सु.अ. की कार्यवाही हेतु माह दिसम्बर 2019 में प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया था। जैसे ही बदमाश को NSA की कार्यवाही के सम्बंध में पता चला वह फरार हो गया था जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी उसी दौरान मुखबिर सूचना पर आज दिनांक 22.07.2020 को विराट नगर मैदान से गिरफ्तार किया गया। जिसके परिपालन में बदमाश को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध कराया गया।
उक्त आरोपी थाना आज़ाद नगर के दो धारा 420 भादवि के प्रकरणों में फरार चल रहा था जिस पर क्रमशः 3000/- रु. व 1500/- रु. का इनाम की उद्घोषणा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई थी।

उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आज़ाद नगर मनीष डावर व  उनकी टीम उपनिरी. वैसाखू धुर्वे, आर. अमित तिवारी, आर. पुनीत चौबे की सराहनीय भूमिका रही।