Monday, August 27, 2012

चैन स्नेचिंग के दो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- विजयनगर पुलिस द्वारा लूट के आरोपी रामनारायण पिता मेहताबंिसह रधुवंशी (29) निवासी महेश यादव नगर इंदौर एवं रधुनाथ पिता राधेश्याम ठाकुर (27) निवासी 14 मां अम्बिका नगर इंदौर को गिरफतार किया गया व विस्तृत पुछताछ की गयी जिसपर आरोपियो द्वारा स्कीम नं 54 विजयनगर मे एक चैन स्नेंचिग की वारदात करना कबूल किया है।
विशेष उल्लेखनीय है कि अति पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री दिलीप सोनी द्वारा पुरानी लुट की घटनाओ के मददेनजर विद्गोष स्पेशेल इन्वेस्टीगेशन टीम गठीत करने के आदेद्गा दिये गये थे। उसी आदेश के पालन मे विजयनगर अनुभाग मे इंचार्ज नगर पुलिस अधीक्षक  राजेश दण्डोतिया नपुअ परदेशीपुरा द्वारा अपने नियंत्रण मे टीम गठीत टीम के उपनिरीक्षक एसएस पटेल , सउनि आर एस दण्डोतिय, प्रआर 610 अनिल , आर 540 शैलेन्द्र ंिसह पंवार , आर 2871 सुरेद्गा भदकारे, आर 2903 शैलेन्द्र मीणा , आरक्षक 990 जितेन्द्र ंिसह सिसौदिया , आर 1493 सौरभंिसह को लूट व बढती घटनाओ की पतारसी व आरोपियो को पकडने हेतु लगया गया था। उक्त टीम द्वारा दिनांक 3.07.12 को स्कीम नं 54 मे फरियादिया नितूखेतान पति प्रकाद्गा खेतान से दिन मे 15.30 बजे एक सोने की चैन करीब 16 ग्राम की चैन स्नेंिचग हो गई थी। जिसपर थाना विजयनगर पर अपराध क्र 557/12 धारा 392 भादवि का कायम किया गया था व विजयनगर थाना क्षेत्र व हीरानगर थाना क्षेत्र दिनांक 25.08.12 को शाम के समय मारूति नगर चौरहे के फरियादिया किर्ती जैन से चैन लुट कर ले गये थ। जिस पर से थाना हीरानगर मे अपराध क्र 400/12 धारा 392 भादवि का कायम कर विवेचना मे ंिलया गया था। वह भी कबूल की है। एवं विजयनगर थाना क्षेत्र की फरवरी 2011 मे दीप जैन की लूट चैन भी कबूल की है। अन्य घटनाओ मे आरेपियो का पीआर लेकर पूछताछ की जावेगी।

सिक्युरिटी गार्ड ही निकला चोर

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- बढती वाहन चोरियो पर अंकुद्गा लगाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व क्षेत्र श्री दिलीप सोनी साहब के निर्देशानुसार प्रभारी सीएसपी श्री राजेद्गा दण्डोतिया नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा एवं थाना प्रभारी विजयनगर श्री कमल जैन के नेत्तृव मे एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा दिनांक 27.08.12 को सत्यसाई चौराहे पर दौराने वाहन चेकिंग एक संदिग्ध व्यक्ति मोटर सायकल पर आता दिखा , जिसकी आगे कीनंम्बर प्लेट पर कीचड लगा होकर नंम्बर अस्पष्ट थे। जिसे रोककर वाहन के कागजात के बारे मे पूछताछ करते गोलमोल जवाब दिया, संदेह होने पर थाने लाकर पुछताछ की, जिसमे पूछताछ मे अपने आप को शालीमार टाउनशिप मे सिक्युरिटी गार्ड बताया तथा अपना नाम अमित चौरसिया पिता अशोक चौरसिया (21) निवासी चौरसिया मोहल्ला गैरतगंज गढी जिला रायसेन हाल 147 मालवीय नगर इंदौर का होना बताया। जिसकी तलाशी लेते संदेही के पास से एक सैमसंग नोट मोबाईल फोन भी मिला जिसकी कीमत करीब 32000 रू, जिसके संबध मे पूछताछ जारी है। मोटर सायकल टीव्हीएस सेन्टरा रंग लाल वाहन क्रमाक एमपी-09/एलई/3389 के संबध मे पूछताछ करते उक्त मोटर सायकल शालीमार टाउनशिप थाना लसुडिया से चोरी करना बताया है। संदेही अमित चौरसिया शालीमार टाउनशिप मे गार्ड की नौकरी करता था , उसी दौरान उक्त टाउनशिप मे कई बडी बडी चोरी की वारदात धटित हुई है। संदेही से उक्त घटनाओ के अलावा अन्य प्रकरण में भी पूछताछ जारी है।
संदेही वाहन चोर को पकडने मे प्रभारी सीएसपी श्री राजेश दण्डोतिया नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा एवं थाना प्रभारी विजयनगर श्री कमल जैन , सउनि आर एस दण्डोतिया, प्रआर 610 अनिल, आर 540 शैलेन्द्रसिंह पंवार, आर 2871 सुरेश, आर 990 जितेन्द्र, आर शैलेन्द्र 2903, आर 1493 सौरभंिसह जादौन का सराहनीय योगदान रहा है।

माननीय गृहमंत्री म.प्र. शासन तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण







एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 05/08 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. ईशाक खॉ पिता काले खॉ (50) निवासी रेवाबाग, म. नं. 11 नेवरी रोड देवास 2. बद्रीसिंह पिता पर्वतसिंह (27), निवासी ग्राम नूसराबाद थाना बैंक नोट प्रेस देवास को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी ईशाक को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेद्गा पारित किये गये तथा आरोपी बद्रीसिंह को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कठोरकारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेद्गा पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05 अप्रेल 2008 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ निरीक्षक एस.सी बोहित को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला देवास तरफ से दो तस्कर उनकी मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्प्लेनडर काले रंग की जिसका नं. एमपी-41/एमए/6503 है से अवैध स्मैक लेकर इंदौर पहुॅचेगें और इंदौर के लाईफ लाइन अस्पताल के आस-पास किसी तस्कर को देगें। सूचना विद्गवसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त ईशाक एवं बद्रीसिंह से पूछताछ की गई एवं उन्हे बताया कि उनके पास हेरोईन/स्मैक अवैध रूप से रखी है, तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को देना चाहते हो या उन्हे देना चाहतो हो इस पर उन्होने निरीक्षक बोहित को तलाशी दी। तलाशी लेने पर ईशाक के आधिपत्य से 35 ग्राम हेरोईन तथा आरोपी बद्रीसिंह के आधिपत्य से 100 ग्राम हेरोईन बिना वैध अनुज्ञप्ति के प्राप्त हुई। जिस पर से अभियुक्तो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, मादक पदार्थ कीजप्ती गई तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। 

कुखयात गुण्डा पिस्टल सहित पकड़ाया

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह को शहर में गुण्डों की लगातार धरपकड़ करते रहने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यवाही हेतु निरीक्षक (अपराध शाखा) जयगोपाल चौकसे के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना रावजीबाजार क्षेत्र का गुण्डा अवैध हथियार लेकर थाना एमजी रोड क्षेत्र में घूम रहा है, टीम ने प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा जिससे पूछताछ करते उसने अपना नाम पप्पू पिता धर्मचन्द (28) निवासी 37/7 शंकर बाग इंदौर बताया। पकड़े गये व्यक्ति के पास मौके पर ही तलाशी लेने पर इसके पास अवैध रूप से एक पिस्टल मय 4 कारतूस के मिली। आरोपी के विरूद्ध थानारावजीबाजार एवं संयोगितागंज पर अवैध शराब एवं मारपीट के 5 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना एमजी रोड के सुपुर्द किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कई व्यक्तियों से उसके झगड़े हुए इसलिये वह अपनी सुरक्षा के लिये पिस्टल लेकर घूम रहा था। उक्त आरोपी को पकड़ने में टीम के प्र0आर0 ओमप्रकाश सौलंकी, विजयसिंह चौहान, आरक्षक योगेन्द्रसिंह चौहान, सुभाष सूर्यवंशी, राजभान, महेन्द्रसिंह, रविन्द्र कुशवाह,  का सराहनीय योगदान रहा।

04 आदतन तथा 10 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन तथा 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थाई, 22 गरफ्तारी, 126 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारीवारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 26 अगस्त 2012 को 04 स्थाई, 22 गिरफ्तारी व 126 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- पुलिस थाना एमआयजी द्वारा कल दिनांक 26 अगस्त 2012 को 08.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सोमनाथ की नई चाल से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले  राजकुमार तथा नरेद्गा को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 545 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- पुलिस थाना चंदननगर ंद्वारा कल दिनांक 26 अगस्त 2012 को 16.15 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अम्बार नगर चौराहा के पासरोड चंदननगर से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले जीएनटी मार्केट स्कीम नं. 51 इंदौर निवासी विजय पिता चैनसिंह (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 750 रूपये कीमत की 25 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।