इन्दौर -दिनांक २७ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम/ग्रामीण श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया पुलिस थाना देपालपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मूरखेड़ा के पास देपालपुर रोड पर दिनांक ३ जुलाई २०१० को बस क्रं. एम.पी. १३ जे.एच. २२९० को रोककर दो बदमासों ने बस में सफर कर रहे मन्सूर पिता इसहार मुसलमान (३५) निवासी गांधी नगर इंदौर के गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, घटना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना देपालपुर अपराध क्रं. २१०/१० धारा ३०२,३४१,२९४,३४ भादवि का प्रकरण कायम किया जाकर इस गंभीर सनसनीखेज अपराध के अपराधियों को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री पद््मविलोचन शुक्ल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दिलीप भंडारी थाना प्रभारी देपालपुर जे.डी. भोसले एवं उनके अधिनस्थ सहायक उपनिरीक्षक डी.एस. चंदेल, आरक्षक मुक्ता प्रसाद, शेलेन्द्र, सुनील तथा राजू भाटिया, होमगार्ड सेनिक ओम प्रकाश की एक टीम बनाकर उक्त हत्याकांड के अपराधियों को पकड़ने हेतु लगाया गया था। उक्त टीम द्वारा इन्दौर, धार, उज्जैन, बड़नगर, बतनावत, रतलाम लगातार दबिस देकर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, जिनके अथक प्रयास से आज प्रकरण के आरोपी नादिर पिता कदिर फकीर मुसलमान (३५) निवासी ग्राम झलारिया थाना बड़नगर जिला उज्जैन, २- घनश्याम पिता मोहन भील(३०) निवासी गौलाना थाना बड़नगर जिला उज्जैन को गिरफ्तार करने हेतु उल्लेखनीय सफलता हांसिल की है। पुलिस टीम द्वारा इनके कब्जे से एक १२ बोर कट्टा, ६ कारतूस तथा एक पिस्टल तथा इसके ११ कारतूस बरामद किये गये है। गिरफ्तार किये गये दोनो आरोपी खतरनाक अपराधी होकर पूर्व धार जिले में गंभीर अपराध घटित कर चुके थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर द्वारा उक्त टीम को ५००० रूपये के नगद ईनाम दिये जाने की घोषणा की गईं। इसी प्रकार दिनांक २६ जुलाई २०१० को पुलिस थाना गौतमपुरा में कुख्यात शूटरों की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री पद्मविलोचन शुक्ल के मार्गदर्शन में विशेष टीम जिसमें एस.डी.ओ.पी. देपालपुर, दिलीप भंडारी थाना प्रभारी गौतमपुरा डी.एस. बघेल, सउनि ज्ञानेन्द्र पाण्डे, प्रधान आरक्षक रामचरण शुक्ला, आरक्षक केशर सिंह, श्रवणकुमार तथा शेरसींग की टीम गठितकर शूटरों को गिरफ्तार करने हेतु लगाया गया उक्त टीम द्वारा कुख्यात अपराधी शूटर शाकिर पिता अहमद नूर मुसलमान (२२) निवासी ग्राम खेड़ा तथा शेरू पिता अल्ला नूर मुसलमान (३५) निवासी चांदन खेड़ी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो पिस्टल, ८ कारतूस ३२ बोर के बरामत करने में सफलता हांसिल की है, ये दोनो शूटर खतरनाक अपराधी होकर इनके द्वारा रतलाम जिले में गई गंभीर घटना घटित की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर द्वारा उक्त टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
Tuesday, July 27, 2010
फोन पर महिला को परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २७ जुलाई २०१०- पुलिस वी.केयर फॉर यू शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक दीपिका शिंदे ने बताया आज दिनांक २७ जुलाई २०१० को पडरीनाथ थाना क्षेत्र मे रहने वाली छात्रा ने शिकायत की थी कोई लड़का अलग-अलग नंबरो से फोन कर दोस्ती करने के लिए परेशान करता है पुलिस वी.केयर फॉर यू शाखा प्रभारी दीपिका शिंदे के निर्देशन में टीम द्वारा जांच करने पाया कि अविशेक पिता राजेश भारती निवासी छत्रीपुरा का अपने ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की को फोन कर दोस्ती करने के लिए परेशान कर रहा था जिसे पुलिस वी.केयर फॉर यू टीम द्वारा पकड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना पडरीनाथ भेजा जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी अविशेक पिता राजेश भारती के कब्जे से १२ सिमें अलग-अलग नंबरों की बरामत की है।
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०३ आदतन अपराधी एवं १२ संदिग्ध गिरफ्तार
इन्दौर -दिनांक २७ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।
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गिरफ्तारी
३७ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील
इन्दौर -दिनांक २७ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३७ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३७ गिरफ्तारी व १५९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
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जुऑ/सट्टा खेलते हुए सात युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २७ जुलाई २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक २६ जुलाई २०१० के ६.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत बडी भमोरी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले यही के रहने वाले रमेश पिता डोडीराम, सोनू पिता सन्तराम, तथा राजेश पिता शंकरलाल को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४१० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये। पुलिस संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २६ जुलाई २०१० के २०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत नील कालोनी मूसाखेड़ी इन्दौर से तासपत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले यही के रहने वाले मुकद्र पिता नानप्रकाश,तथा योगेश पिता राजेश शर्मा को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४२० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये। पुलिस क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक २६ जुलाई २०१० के १४.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत सेन्ट्रल पाइन्ट के पास ए.बी.रोड इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ग्राम डकाच्या निवासी विकास पिता धन्नालाल (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक २७ जुलाई २०१०- पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक २६ जुलाई २०१० को २२.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत ग्राम मेंहदी फाटा बस स्टेण्ड के सामने सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम मेंहदी निवासी कैलाश पिता मांगीलाल तथा तलाई नाका सिमरोल निवासी परसराम पिता मांगीलाल (३२) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर, पॉच लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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शराब
दहेज प्रताडना के मामले मे पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
इन्दौर- दिनांक २७ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २६ जुलाई २०१० को १४.४५ बजे श्रीमती नसीम बी पति रहीम खान (२१) निवासी ७०/३ रानीपुरा दौलतगंज इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ५४ बी हीना पैलेस कालोनी खजराना इन्दौर निवासी इसके पति रहीमखान, रहमान, करीम, सुकिया, तथा मितवाखान के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया नसीम बी को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था, इसके बावजूद फरियादिया के पति रहीमखान, रहमान, करीम, सुकिया, तथा मितवाखान द्वारा दहेज में दो लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीटकर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति रहीमखान, रहमान, करीम, सुक्याबी, तथा मितवाखान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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