Tuesday, August 7, 2018

थाना जूनी इन्दौर क्षेत्र के कुखयात निगरानी बदमाश जीतू उर्फ जितेन्द्र तथा कालू उर्फ पुरुषोत्तम के अवैध मकान ध्वस्त किये गये



इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इन्दौर शहर में गुण्डों, निगरानी बदमाशों तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के विरुद्ध सखत कार्यवाही करते हुए, विशेष अभियान चलाकर इनके द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से बनाये गये अवैध निर्माणों की जानकारी प्राप्त कर, प्रशासन के सहयोग से इन निर्माणों को ध्वस्त करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति. पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) जोन-1 श्री गुरूप्रसाद पाराशर के मार्गदर्शन में पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा क्षेत्र में रहने वाले दो कुखयात निगरानी बदमाशों के अवैध निर्माण को नगर निगम इंदौर के सहयोग से घ्वस्त करनें की कार्यवाही की गयी है।
उक्त निर्देशों के तहत थाना प्रभारी जूनी इन्दौर व उनकी टीम द्वारा क्षैत्र में निवासरत गुण्डों एवं निगरानी बदमाशों द्वाराअवैध गतिविधियों से अर्जित सम्पित्त के सम्बंध में जानकारी एकत्रित करायी गई। जिसमें थाने के कुखयात निगरानी बदमाश जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता उदयलाल पालीवाल तथा कालू उर्फ पुरूषोत्तम पिता उदयलाल पालीवाल निवासीगण 172 बापू नगर इन्दौर द्वारा अपराधिक गतिविधियों के माध्यम से 172 बापू नगर इन्दौर में अवैध रुप से मकान निर्माण कर आपराधिक जीवन व्यतीत करना पाया गया।  उक्त दोनों बदमाश अपराधिक प्रवृत्ति के होकर, दोनों क्षेत्र के कुखयात निगरानी बदमाश है। बदमाश जीतू उर्फ जितेन्द्र के विरुद्ध थाना जूनी इन्दौर में कुल 25 अपराध तथा कालू उर्फ पुरुषोत्तम के विरुद्ध 28 अपराध लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने, मारपीट करने तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने जैसे अपराध पंजीबद्ध हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने सम्बंधी प्रभावी कार्यवाही करते हुए इनके द्वारा निर्मित अवैध रुप से किये गये निर्माण को हटाये जाने हेतु आज दिनांक 07.08.2018 को जूनी इंदौर पुलिस व नगर निगम द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए इनके द्वारा बनाये गये उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर वहां से हटाया गया।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे बदमाशों के विरूद्धकी जा रही उक्त कार्यवाही निरंतर आगे भी जारी रहेगी।



कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले, दो मनचले बाइक सवार, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में। · बाइक नम्बर के आधार पर, मनचलों तक पहुंची पुलिस।


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इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारादियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
            पुलिस थाना भंवरकुआं क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा कार्यालय में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि, मै बी.कॉम की छात्रा हू। दिनांक 30.07.2018 को शाम 04.30 पर मै अपने दोस्त के साथ बाईक से अग्रेसेन चौराहे के पास के अंतिम छोर के पास से जा रही थी। उसी समय पल्सर बाईक जिसका नंबर एमपी-09/1437 था, उस पर सवार 02 लडको द्वारा हमारी गाडी के पास आकर मुझे गलत इद्गाारे किये व हाथ पकडने की कोशिश की, गलत नीयत से इशारे किये व मेरे साथ गाली गलौच की और छेडछाड के बाद वहां से भाग गये। हमारे द्वारा इनका पीछा किया गया तो टावर चौराहे के पास भी मेरे साथ बदतमीजी की गयी तभी मैने इनकी गाडी का विडियो बना लिया।
उक्त शिकायत प्राप्त होने पर टीम व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रॉच जिला इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक 1.मो.दानिश पिता अब्दुल नईम उम्र 21 साल निवासी ग्रीन पार्क कालोनी धार रोड 2.जुबेर अली पिता इकबाल खान निवासी 13/2 जूनी इंदौर को पकड़ कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के लिए पुलिस थाना भंवरकुआं के सुपुर्द किया गया है।
अनावेदको ने पूछताछ मे बताया कि हम लोग फर्नीचर बनाने का काम करते है। हम दोनो काम के सिलसिले से अग्रसेन चौराहे से जा रहे थे। उसी समय हमारी आवेदिका से गाडी चलाते समय कहा सुनी हो गयी थी।



स्कूल की छात्रा को परेशान करने वाला फेसबुक फ्रेन्ड, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में। · बात ना करने पर दे रहा था भाई व पिता को जान से मारने की धमकी।


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इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों कोपकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
            पुलिस थाना एरोड्रम क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा कार्यालय में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि, मै कक्षा 11 वीं की छात्रा हू। रोहित (परिवर्तित नाम) जिसे मै लगभग 02 साल से जानती हूॅ। रोहित और मेरी बातचीत फेसबुक से हुई थी जिसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज किये और हम कॉल व व्हाट्‌सअप से बात करने लगे। हम मिलते भी थे उसी दौरान हमारे कुछ साथ मे फोटो भी है जो रोहित के पास है। पूर्व मे भी मैने रोहित को पैसे भी दिये थे। मैने रोहित से बात बंद कर दी तो वह मुझे कॉल व मैसेज कर परेशान कर रहा है। बात करने के लिए दबाव बना रहा है और धमकी दे रहा है कि बात नही करेगी तो तेरे भाई और पिता को जान से मार दूंगा। मेरे फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है तथा मेर पीछा भी करता है।
उक्त शिकायत प्राप्त होने पर टीम व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रॉच जिला इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक रोहित धमके (परिवर्तित नाम) उम्र 17 साल निवासी राजनगर चंदननगर इंदौर को पकड़ कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के लिए पुलिस थाना एरोड्रम के सुपुर्द किया गया है।
अनावेदक रोहित ने पूछताछ मे बताया कि मै 11 वी का छात्र हू। आवेदिका से मेरी पहचान 02 साल पहले हुई थी। आवेदिका के घर वालो को हमारे बारे मे पता चला तो आवेदिका ने मुझसे बातचीत बंद कर दी। इस कारण मै आवेदिका के घर जाकर धमकी दे रहा था। उसकी जो फोटो मेरे पास थी उसी फोटो को वायरल करने की धमकी भी दी थी।



युवती को परेशान करने वाला पूर्व परिचित मित्र, व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- इंदौर शहर में महिलाओं को परेशान करनें संबधी शिकायतों व प्रकरणों में त्वरित निराकरण कर, आरोपियों को पकडने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा व्ही केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) इंदौर की टीम को इस प्रकार के प्रकरणों मे त्वरित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
            पुलिस थाना पलासिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली आवेदिका द्वारा कार्यालय में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि, मै बी.ए.एम.एस की छात्रा हू। मेरा पूर्व परिचित आकाश दुबे जिससे मेरी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसे मै लगभग 08 माह से जानती हूं। हमारी आपस मे बातचीत होती थी। आकाश ने मुझसे शादी करने का कहा था लेकिन उसका और लडकियों से भी संबंध था। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैने उससे बात बंद कर दी। तभी से आकाश मुझे धमकाने लगा। कॉल कर गालियां देता है और मेरे दोस्तो को कॉल कर मेरे चरित्र को लेकर अशलील बातें करता है।
उक्त शिकायत प्राप्त होने पर टीम व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रॉच जिला इंदौर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अनावेदक आकाश पिता महेश दुबे उम्र 23 साल निवासी 858/9 नंदा नगर इंदौर को पकड कर अग्रिम कार्यवाही के लिए पुलिस थाना पलासिया के सुपुर्द किया गया है।
अनावेदक आकाश ने पूछताछ मे बताया कि मै प्रायवेट बिजनेस करता हू। मेरे पिता का आटो पार्टस का बिजनस है। मै आवेदिका को लगभग 1 साल से जानता हू। आवेदिका मुझ पर शक करती थी और इसी शक के कारण आवेदिका ने मुझसे बात करना बंद कर दी तो मैं आवेदिका से मिलने गया था। आवेदिका के दोस्तो से आवेदिका के संबंध मे जानकारी के लिए कॉल किये थे।




वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर, लोगों से मोटी रकम हड़पने वाला आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।



 इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- शहर में लोगों से वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वालो आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम के प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिय गये थे।
पुलिस थाना अपराध शाखा इंदौर पर डायसपार्क कंपनी के मालिक द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी कंपनी के 02 व्यक्तियों द्वारा कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर तथा अन्य राज्यो एवं विदेश में रहने वालो लोगों से एच-01बी वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं ठगी कर, प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रूपए अपने खातों तथा अपने पिता, पत्नी व साथीगणों के खातों में जमा कराया जाकर, पैसे का उपभोग कर सदोष लाभ अर्जित किया गया है। उपरोक्त शिकायत की जांच पर थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक 01/16 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर 1. विकास पिता जय सिंह गेहलोद उम्र-29 साल  नि. 419/6 नेहरु नगर थाना एमआईजी इंदौर 2. प्रशांत सिंह पिता महेन्द्र सिंह झाला नि. 471 जनता काँलोनी बडा गणपति इंदौर मूल निवासी- माता जी की गली राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी विकास गेहलोद से पूछताछ करने पर अन्य साथीगणों के नाम सामने आए थे जिनमें आरोपी विकास गेहलोद के साथ संगनमत होकर ठगी की वारदातों का अंजाम देने वाले अन्य आरोपियान को तत्समय ही गिरफ्तार किया जा चुका था। जिन्होनें धोखाधड़ी करते हुये लोगों को झांसे में लेकर वीजा दिलाने के नाम पर अपने खाते एवं अपने साथीगणों के खाते में कुल लगभग 40 लाख रूपए ट्रांसफर करवा लिए थे। प्रकरण की विवेचना में आए तथ्यों से यह ज्ञात हुआ कि प्रकरण के मुखय आरोपी विकास गेहलोद एवं प्रशांत सिंह झाला के साथ अजय यादव भी अपराध के षडंत्र में शामिल था जिसने लोगों से एच-01बी वीजा उपलब्ध कराने के नाम पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लाखों रूपए की ठगी की थी। पीड़ित यतीश मुनीराजू के द्वारा अजय यादव के खाते में 1,32,000/- दिनांक 01.12.15 को आईएनपीएस नेटबैंकिग के माध्यम से जमा कराए गए थे। जोकि आरोपी अजय यादव द्वारा अपराध में सम्मिलित पाये जाने से आरोपी अजय पिता प्रेमसागर यादव उम्र-33 साल नि.230 जगजीवनराम नगर थाना एम.आई.जी. इंदौर को क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा हिरासत मे लिया गया। पुलिस हिरासत में आरोपी अजय यादव से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसने एच-01बी वीजा दिलाने के आरोपी विकास गेहलोद के साथ संगनमत होकर अपने बैंक खाते का उपयोग किया था जिसमें आरोपियों ने पीड़ित यतीश मुनीराजू से 1,32,000/- की राशि आरोपी अजय यादव के खातेमें जमा कराई थी उपरोक्त आरोपियों ने परस्पर उस राशी का सदोष लाभ अर्जित किया था अतः अपराध में अजय यादव की संलिप्तता उजागर होने पर उसे क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।



फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लाट बेचकर धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार चल रहा 10 हजार रुपये का ईनामी आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में।



आरोपी विभिन्न शहरों में रहकर काट रहा था फरारी।

इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- शहर में जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से धोखाधडी एवं ठगी कर फरार हुए आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया।
        उक्त निर्देश पर क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को कृत्यों को अंजाम देकर शहर से फरार चल रहे आरोपियों की पतारसी के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि फरार आरोपी सुमित ठाकुर पिता सुरेन्द्र ठाकुर उम्र 26 साल निवासी 357 पाटनीपुरा इन्दौर थाना अपराध शाखा के अपराध क्रमांक 01/17 धारा419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि में फरार चल रहा है, जिस पर 10 हजार रुपये इनाम उद्‌घोषित है। अपने घर किसी कार्यक्रम मे शामिल होने आया हुआ है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आरोपी सुमित ठाकुर को उसके घर से धरदबोचा गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी सुमित से पुछताछ करनें पर बताया कि उसने मानवता नगर मे अपने साथी मनोहर सिंह, राजेश उर्फ राजू गाईड, राजेश नाथ, शरीफ मेनन, सोहराब पटेल आदि के साथ मिलकर धोखाधड़ी व जालसाजी से प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर, अन्य किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री कर बेच दिया था और ने धोखाधड़ी से प्राप्त रुपयों को आपस मे बांट लिया था। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया ।
            आरोपी सुमित ठाकुर ने बताया कि मानवता नगर मे प्लाट नं 199 दयाल पिता अर्जुन सिंह निवासी विष्णुपुरी के नाम से रजिस्टर्ड था। दयाल सिंह ने उक्त प्लाट को वर्ष 2002 मे योगेन्द्र पाराशर को विक्रय किया था, उसके बाद दयाल सिंह पंजाब चला गया था। बाद योगेन्द्र पाराशर ने, उक्त प्लाट को वर्ष 2005 मे सूरज देवी जैन को बेच दिया था जो कि तत्समय खाली पड़ा प्लॉट था। 2002 में दयाल सिंह के पंजाब चले जाने के बाद ही राजेश राजपूत, आशीष पहाड़िया, एवं अन्य ने संगनमत होकर, आपराधिक षडयंत्र रचकर, मनोहर सिंह बैस को उक्त प्लाट के वास्तविक भू स्वामी दयाल सिंह के रुप मे प्रस्तुत करते हुये उपरोक्त प्लॅाट के जालसाज दस्तावेज तैयार कर, प्लाट का सौदा मनमोहन सिंह अरोरा से 26 लाख 25 हजार रुपये राशि  में तय करते हुये मनमोहन सिंह अरोरा को रजिस्ट्रीशुदा बेच दिया था। उक्त मामले मे पूर्व मे आरोपीगण (1) मनोहर सिंह (2) राजेश राजपूत (3) आशीष पहाड़िया (4) राजेन्द्र उर्फ रज्जू नाथ (5) सोहराब पटेल (6) शरीफ मेनन (7) सुरेश पिता छोटेलाल यादव (8) राजेन्द्र उर्फ राजू गाईड को पुर्व मे गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय मे उक्त आरोपीगणों के विरुध्द चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका था। मामले में संलिप्त आरोपी सुमित ठाकुर घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये गये थे जोकि आज दिनांक तक फरार चल रहा था। जिसकी सूचना क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को पता होने पर आरोपी सुमित ठाकुर को धरदबोचा गया। आरोपी पर दस हजार रुपये के ईनाम की उद्‌घोषणा जारी की गई थी। आऱोपी सुमित ने बताया कि वह फरारी के दौरान वह अपने पुस्तैनी घर ग्राम गधागंज रायबरेली उत्तरप्रदेश मे छिपकर रह रहा था, आरोपी अपने पाटनीपुरा स्थित घर पर पूजा के कार्यक्रम मे शामिल होने आया था जहां से पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, आरोपी से अन्य धोखधाड़ी एवं ठगी के मामलों में विस्तृत पूछताछ की जा रही हैं।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 120 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 44 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 76 आरोपियों, इस प्रकार कुल 120 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

03 आदतन व 18 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 07 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 18 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 गैर जमानती, 15 गिरफ्तारी एवं 71 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 07 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 02 गैर जमानती, 15 गिरफ्तारी एवं 71 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त  2018-पुलिस थाना लसुडिया द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त को एमआर 11 ओमेक्स सिटी के सामनें चाय की दुकान और बायपास रोड पेट्रोल पम्प के पास इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, गुरूद्वारा बायपास इन्दौर निवासी सत्यनारायण पिता भागीरथ परमार और 173 मायाखेडी लसुडिया इन्दौर निवासी विष्णु पिता रमेंशचंद्र पचौली को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 1270 रूपयें नगदी वताश पत्तें बरामद कियें गयें।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 18.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चमार मोहल्ला खजराना इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 62 तंजीम नगर खजराना इंदौर निवासी इमरान पिता इकबाल खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018-पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 22.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जगजीवन राम गार्डन के पास इन्दौर से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए मिलें, 10 सोमनाथ की नई चाल इंदौर निवासी राज पिता रामकृष्ण रघुवंशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गई।
              पुलिस द्वारा आरोपियोंको गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018-पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 14.00 बजें, ठाकुर शोरूम के पास ग्राम कनाडिया इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, आटा मिल के पास कनाडिया इंदौर निवासी सजंय पिता रतनलाल लोवाना को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
       पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 13.40 बजें, कलाली के पास पत्थर गोदाम इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, ग्राम रामनगर थाना सादलपुर जिला धार निवासी श्याम पिता गिरधारी परिहार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।

       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

10 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 07 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशोंतथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 10 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

10 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी एवं 81 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 07 अगस्त 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 10 गैर जमानती, 24 गिरफ्तारी एवं 81 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018-पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त को सांची पांइट के सामनें जीवन ज्योति कालोनी और बंद पडी गुमटी के पास जीवन ज्योति कालोनी इन्दौर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, सुभाष पिता चितरंजन पोद्दार, और हुकुम पिता रूपसिंह चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनकेकब्जें से 400 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।


अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 21.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जम्मु कश्मीर ढाबा पीरकराडिया थाना क्षिप्रा इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, जम्मु कश्मीर ढाबा पीरकराडिया इंदौर निवासी विक्रम पिता हंसराज चौधरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस थाना मानपुर द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 19.15 बजें, मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर सुनारिया कुआं मानपुर इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, सुनारिया कुआं मानपुर इंदौर निवासी प्यारसिंह पिता मिश्रीलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 10 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर संजय नगर बीजलपुर और चमार मोहल्ला बिजलपुर इन्दौरसे अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, संजय गांधी नगर बिजलपुर इंदौर निवासी रमेश पिता मांगीलाल और चमार मोहल्ला बिजलपुर इन्दौर निवासी लीलाधर पिता नारायण को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018-पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 19.45 बजें, लुनियापुरा रेल्वे पटरी के पास इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 12 लुनियापुरा इंदौर निवासी सुनिल पिता मोतीलाल लुनिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
       पुलिस थाना अन्नपुर्णा द्वारा कल दिनांक 06 अगस्त 2018 को 20.30 बजें, लक्की बेकरी के पास रिंग रोड इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, साधिन्य पिता मनोज जोशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
              पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।