Tuesday, June 2, 2015

03 शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर 02 जून 2015-पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना पलसिया द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश पवन पिता चांगीराम उर्फ महेश धीमान (34) निवासी 123 बड़ी ग्वालटोली इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में 19 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी पवन धीमान के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /07/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी पवन धीमान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त बदमाश का पूर्व में 03 बार जिलाबदर भी किया जा चुका है एवं 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी थी, जिसका उल्लघंन करने पर 122 जा.फौ. के तहत भीकार्यवाही की जा चुकी है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी पवन पिता चांगीराम उर्फ महेश धीमान को पुलिस थाना पलासिया द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
            पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश गुरविंदर सिंह उर्फ गोल्डी सरदार पिता महेन्द्रसिंह उर्फ मनजीतसिंह (30) निवासी 429 जनता क्वार्टर इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आर्म्स एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 09 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /06/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गयाहैं।

           इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश राहुल पिता रामा उर्फ रामबाबू सिलावट (19) निवासी 36 त्रिवेणी नगर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आबकारी एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 10 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी राहुल सिलावट के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /05/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी राहुल सिलावट को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी राहुल सिलावट को पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
         उक्त तीनो बदमाशों को गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहाहै।





लम्बे समय से फरार तीन स्थायी वारंटी गिरफ्‌तार

इन्दौर-दिनांक 02 जून 2015-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुआं श्री राजेन्द्र सोनी एवं उनकी टीम द्वारा फरार व स्थायी वारंटियों एवं बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए लम्बे समय से फरार तीन स्थायी वारंटियों को गिरफ्‌तार किया गया है-
1.    राजेश पिता तुलसीराम-वर्ष 2003 से रासुका में फरार था।
2.    राजेश पिता रामेश्वर तंवर- वर्ष 2010 से फरार था।
3.    वीरेन्द्र उर्फ छोटू पिता अद्गाोक जाटव-वर्ष 2008 से फरार था

एक्टिवा से पैसे चुराने वाले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है तलाश

इन्दौर-दिनांक 02 जून 2015-पुलिस थाना पंढरीनाथ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.06.2015 को फरियादी ठाकुरदास ममतानी पिता वेरोमल ममतानी सिंधी (55) निवासी 97 विनय नगर इन्दौर ने बताया कि उसकी रानीपुरा में क्राकरी की दुकान है, जहां वह अपने भाई महेश कुमार ममतानी से 4 लाख रूपये लेकर व एसबीआई बैंक से 06 लाख रूपयें निकालकर,दुकान के व्यापारियों को पैमेंट करने के लिये रूपयें अपनी एक्टिवा MP09 SA8770 की डिक्की में रखकर जा रहा था। रास्ते में आड़ा बाजार रोड़ के किनारे लगी सब्जी की दुकान से निबू मिर्च लेने के लिये गाड़ी खड़ी की व उसमें सामान रखने के लिये डिक्की खोली तो उसमें रखी थैली जिसमें 10 लाख रूपयें नगदी व बैंक की स्लीप बुक एवं दुकान के कागजात रखे थे, कोई अज्ञात बदमाद्गा चुराकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध क्रं 119/15 धारा 379 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
              घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के निर्देशन में घटना के संबंध में आसपास से सीसीटीवी फुटेज लिये गये तो एक संदेही का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है।

जन्मदिन पार्टी मे फायर करने वाला आरोपी गिरफ्‌तार, बंदूक जप्त

इन्दौर-दिनांक 02 जून 2015- दिनांक 31.05.15 को पुलिस थाना कनाडिया में फरियादी विमल पिता हरकिशोर भटनागर निवासी 901 स्टरलिंग स्काईलाईन बिचोली हप्सी रोड इंदौर द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया कि वह दिनांक 30.05.15 को रात्रि में अपने परिवार सहित सो रहे थे कि रात्रि 11.00 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर होटल की तरफ  गोली चलाने पर गोली फरियादी के घर की खिडकी के कांच से टकराकर छत्त से टकराई। जिस पर से उक्त अज्ञात अपराधी के विरूद्ध पुलिस थाना कनाडिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
                      थाना प्रभारी कनाडिया श्री संजय चतुर्वेदी एवं उनकी टीम को त्वरित कार्यवाही करते हुये विवेचना में ज्ञात हुआ कि दिनांक 30.05.15 को सिग्नेचर होटल में अजयसिंह पिता हनुमन्त सिंह चौहान उम्र 33 वर्ष निवासी बी-404 रिद्‌दी-सिद्धी अपार्टमेण्ट ज्ञानस पार्क टेलीफोन नगर इंदौर की जन्मदिन पार्टी थी तथा ज्ञात हुआ है अजयंिसंह पिता हनुमन्त सिंह द्वारा पार्टी में अपने 12 बोर की बंदूक से फायर किया। इस पर आरोपी अजससिंह पिता हनुमन्त सिंह से पूछतांछ करने आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया किउसके द्वारा अपने 12 बोर की लायसेंसी बंदूक से फायर किया था जो फरियादी विमल पिता हरकिशोर के घर की खिडकी मे जाकर गोली लगी थी। आरोपी को गिरफ्‌तार जाकर 12 बोर की बंदूक जप्त कर ली गयी है।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 154 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 02 जून 2015 - पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 01/06/15 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमे पुलिस थाना लसुडिया द्वारा अवैध रूप से आम रोड़ पर शराब पीते पाये जाने पर एक आरोपी को गिरफ्‌तार किया गया आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्‌तार किया गया। पुलिस थाना हीरानगर, सेण्ट्रल कोतवाली एवं पुलिस थाना विजयनगर द्वारा अवैध हथियार लेकर घूमने वाले 04 आरोपियों को 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्‌तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से पृथक-पृथक 01तलवार, 02 चाकू तथा 01 छुरा जप्त किया गया। कार्यवाहीं के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न थानों में 19 स्थायी वारंट व 21 गिरफ्‌तारी वारंटियों को गिरफ्‌तार किया गया एवं 12 संदिग्ध बदमाद्गाों के विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 57 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्‌तार किया गया। सभी गिरफ्‌तार आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर 02 जून 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 02/06/15 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया जिसमे, पुलिस थाना राजेन्द्रनगर में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाये जाने से 04 आरोपियों तथा पुलिस थाना चंदननगर, अन्नपूर्णा तथा पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा 07 आरोपियों को अवैध रूप से शराब विक्रय करते पाये जाने से आरोपियों को, गिरफ्‌तार कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही गयी तथा आरोपियो केकब्जे से कुल 31 हजार 990 रूपये कीमत की कुल 783 क्वाटर अवैध शराब बरामद की गयी। पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा अवैध हथियार लेकर घूमते मिलने पर एक आरोपी को गिरफ्‌तार किया गया जिसके कब्जे से एक छुरी जप्त की गयी, आरोपी के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट की तहत कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न थानों से 22 स्थायी वारंटियों एवं 24 गिरफ्‌तारी वारंटियों को गिरफ्‌तार किया गया 02 आदतन एंव 37 संदिग्ध बदमाद्गाों के विरूद्ध धारा 110, 151 जा.फौ. के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार कुल 97 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्‌तार किया गया। सभी गिरफ्‌तार आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।