Tuesday, June 2, 2015

03 शातिर बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

इन्दौर 02 जून 2015-पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना पलसिया द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश पवन पिता चांगीराम उर्फ महेश धीमान (34) निवासी 123 बड़ी ग्वालटोली इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में विभिन्न धाराओं में 19 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी पवन धीमान के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /07/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी पवन धीमान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त बदमाश का पूर्व में 03 बार जिलाबदर भी किया जा चुका है एवं 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी थी, जिसका उल्लघंन करने पर 122 जा.फौ. के तहत भीकार्यवाही की जा चुकी है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी पवन पिता चांगीराम उर्फ महेश धीमान को पुलिस थाना पलासिया द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
            पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश गुरविंदर सिंह उर्फ गोल्डी सरदार पिता महेन्द्रसिंह उर्फ मनजीतसिंह (30) निवासी 429 जनता क्वार्टर इन्दौर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आर्म्स एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 09 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /06/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी गुरविंदरसिंह उर्फ गोल्डी सरदार को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा गिरफ्‌तार किया गयाहैं।

           इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में गुण्डो व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश राहुल पिता रामा उर्फ रामबाबू सिलावट (19) निवासी 36 त्रिवेणी नगर के विरूद्ध इन्दौर जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लड़ाई-झगड़े, आबकारी एक्ट, हत्या व हत्या के प्रयास आदि के विभिन्न 10 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं इसके कृत्यों से लोक शांति को खतरा उत्पन्न होने के कारण, आरोपी राहुल सिलावट के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण डी.एम. महोदय जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत श्रीमान डी.एम. महोदय द्वारा उनके आदेश क्रं /05/डिटे/स्टे/2015 इन्दौर दिनांक 02.06.15 के द्वारा आरोपी राहुल सिलावट को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में आरोपी राहुल सिलावट को पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा गिरफ्‌तार किया गया हैं।
         उक्त तीनो बदमाशों को गिरफ्‌तार किया गया है, जिन्हे केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा जा रहाहै।





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