Monday, December 12, 2011

अपहरण, बलात्कार तथा हत्या के प्रकरण में आरोपी आदेष उर्फ तपेली को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा

इन्दौर -दिनांक १२ दिसम्बर २०११- पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि थाना मल्हारगंज के अपराध क्रमांक ४७८/१० धारा 456,363,366,376,302,201 भादवि आरोपी आदेष उर्फ तपेली पिता अषोक कौषल (१९) निवासी ३०६ इन्दिरा नगर इंदौर के प्रकरण में माननीय २१वें अपर सत्र न्यायाधीष इंदौर श्रीमति भावना साधौ द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी को विभिन्न धारा में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा ५००० रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।
        प्रकरण की संक्षिप्त घटना इस प्रकार रही है कि दिनांक ०६-०७ सितम्बर २०१० की रात्री में फरियादी विनोद पिता परसराम साल्वी निवासी इन्दिरा नगर इंदौर अपनी पत्नि तथा ०८ साल की बच्ची सारिका के साथ घर पर दरवाजा बंद कर सोया था। रात्री करीबन ०९.०० से १२.१५ बजे के बीच आरोपी आदेष उर्फ तपेली ने प्लायर की मदद से दरवाजा खोलकर फरियादी की बच्ची को उठा कर ले गया तथा रामनगर नाले के पास बच्ची के साथ बलात्कार किया, पकड़े जाने के डर से बच्ची का गला दबाकर नाले के पास फेक दिया। रात्री में फरियादी की पत्नि द्वारा बच्ची को देखा तथा तलाष की तो पता नही चला। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मल्हारगंज पर अपराध क्रं. ४७८/१० धारा ३६३,३६६ भादवि का पंजीबद्व किया गया था, विवेचना के दौरान पता चला कि मोहल्ले के कुछ लोगो द्वारा आदेष उर्फ तपेली को बच्ची को ले जाते हुये देखा था तो पुलिस द्वारा संदिग्ध आदेष उर्फ तपेली की तलाष की गयी तथा दिनांक ०७ सितम्बर २०१० को उक्त आरोपी को पकड़ा गया एवं इसके मेमोरेण्डम के आधार पर मृतिका सारिका की लाष बरामद की गई तथा प्रकरण में धारा ३७६(२), ३०२,२०१ भादवि बढ़ायी गयी। लाष का पीएम कराया गया जिसमें पाया गया कि मृतिका की मृत्यु गला दबाने से हुयी है। विवेचना के दौरान प्रकरण की मृतिका के विजाइनल स्मीयर स्वाव स्लाइड एवं आरोपी आदेष उर्फ तपेली के रक्त के नमूनो को घटना स्थल पर प्राप्त अन्य भौतिक साक्ष्यो के साथ, डीएनए परीक्षण हेतु ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा के निर्देषन में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगषाला सागर भेजा गया था। डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन में मृतिका के प्रदर्षो पर आरोपी आदेष उर्फ तपेली के डीएनए प्रोफाइल पाये गये। 
        माननीय अपर सत्र न्यायाधिष द्वारा अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल कुमार मिश्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

०१ आदतन, ०८ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक १२ दिसम्बर २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन तथा ०८ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०१ स्थाई, २७ गिरफ्तारी व ९३ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक १२ दिसम्बर २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को ०१ स्थाई, २७ गिरफ्तारी व ९३ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुये मिले २८ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक १२ दिसम्बर २०११- पुलिस थाना किषनगंज द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को मुखबिर की सूचना के आधार पर किषनगंज थाना क्षैत्रांतर्गत से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले रामचन्द्र, दिलीप, लालसिंह, मनोहर, जगदीष, नारायण, नंदकिषोर, बाबूलाल, राधेष्याम, अमन, गणेष, सुरेष, मनोहर, संतोष, नारायण, लोकेष, राकेष, गुड्डू, देवेन्द्र, बाबूलाल, घनष्याम तथा सुरेष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १४ हजार ४०० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को २०.१० बजे एमआर-९ रोड़ सुदंरनगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले इस्माईल, जब्बार, शमसेर तथा शकील को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४३५० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को १८.०० बजे जोषी मोहल्ला महूॅ से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले कमल तथा हरीप्रसाद को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते ०६ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक १२ दिसम्बर २०११- पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को १३.१५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लक्ष्मीपुरी इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले ३२ काषगी का बगीचा निवासी सुरेष पिता गोवर्धन ठाकुर (२६) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८०० रूपये कीमत की ४८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना खुड़ैल द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को १२.४० बजे ग्राम तिल्लौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले विष्णु पिता भारतसिंह दांगी (२५) तथा संतोष पिता राजाराम (३०) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १३२० रूपये कीमत की ४४ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को १८.४० बजे घनष्यामदास नगर इंदौर से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले राजेष पिता देवेन्द्र तथा रजनीकांत उर्फ सुभाष पिता रमेषचन्द्र (२२) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ११३० रूपये कीमत की ३८ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक ११ दिसम्बर २०११ को १२.४५ बजे चोरल से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही नीम चौक चोरल निवासी सुनिल पिता सखाराम को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ७५० रूपये कीमत की २५ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।