Saturday, July 2, 2011

वर्ष २००८ मे हुए योगेष यादव निवासी टिगरिया की हत्या के मामले में दोनो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार इंदौर ने बताया कि माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय श्री जी.एस.दुबे ने सत्र पत्र क्रं. ८५१/०८ में निर्णय पारित करते हुए राजा उर्फ राजेष पिता पीरूसिंह ग्राम टिगरिया बादषाह एवं तूफानसिंह पिता बहादुरसिंह निवासी सदर को धारा ३०२ आईपीसी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं १-१ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि ९/९/०८ को फरियादी संतोष यादव पिता अषोक यादव दिन में करीब १२.५० बजे अपने छोटे भाई मृतक योगेष के साथ एक ही मोटरसायकल से अपने नंदबाग स्थित मकान पर काम करने जा रहा था मोटर सायकल फरियादी संतोष चला रहा था कि जैसे ही नंदबाग मेनरोड़ सतगुरू स्कूल के पास पहुॅचे की उसी समय रोड़ के पास खड़े आरोपी राजा एवं तूफानसिंह ने जोर जोर से आवाज लगाकर फरियादी के छोटे भाई योगेष को बुलाया जिस पर फरियादी ने अपनी मोटर सायकल रोक दी एवं उसका छोटा भाई योगेष मोटरसायकल से उतरकर आरोपी राजा से बात करने लगा आरोपी राजा ने कहा कि वह उसका हिसाब कर दे इस पर योगेष ने कहा कि जो हिसाब होगा वह बैठकर कर लेगें लेकिन आरोपी राजा ने मृतक को मॉ की गाली देकर कहा कि अभी हिसाब कर और पैसे दे योगेष ने गाली देने से मना किया तो राजा ने जान से मारने की नियत से चाकू निकालकर योगेष को मारना शुरू कर दिया इस पर फरियादी संतोष चिल्लाया तो आरोपी राजा के साथी आरोपी तूफान ने भी योगेष को चाकू मारे जिससे योगेष के शरीर में पेट में तथा गले में घाव होकर खून निकलने लगा और वह वही गिर पड़ा फरियादी बचाने के लिये दौड़ा तो आरोपीगण राजा और तूफान टिगरिया तरफ भाग गये। घायल योगेष की एमव्हायएच के पास मृत्यु हो गई, रिपोर्ट पर से थाना बाणगंगा पर अपराध धारा ३०२,३४ भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री राघवेन्द्र सिंह बैस एजीपी द्वारा की गई।

०३ नकबजन गिरफ्तार, सोने चांदी के जेवरात तथा ०५ मोबाईल फोन बरामद

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पवन श्रीवास्तव ने बताया कि अतिक्ति पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्र जोन-२ महेषचंद जैन के मार्गदर्षन में, नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज पंकज पाण्डे के निर्देषन में थाना प्रभारी संयोगितागंज शेलेन्द्र श्रीवास्तव व उनकी टीम के उपनिरीक्षक आर.एस.तोमर, आरक्षक योगेन्द्र, शेरसिंह, कमल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ०३ नकबजनो को गिरफ्तार कर इनसे चोरी किया गये सोने चांदी के जेवरात आदि बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
        पुलिस संयोगितागंज द्वारा तीनो नकबजनो को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन्होने जुलाई २०१० में कृष्णपुरी कॉलोनी इंदौर थाना संयोगितागंज क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया। जिसका थाना आरोपियो के नाम पते निम्नानुसार है - १. गोलू उर्फ विजय पिता दिनेष (२४) निवासी भील कॉलोनी इंदौर २. विजय पिता नानूराम (१९) निवासी सदर, ३. राकेष पिता राज ठाकुर (२४) निवासी सदर। पुलिस द्वारा तीनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनकी निषादेही पर चोरी किये गये सोने चांदी के जेवरात, ०५ मोबाईल फोन आदि करीबन ३५ हजार रूपये का मश्रुका बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियो को न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहॉ से उन्हे जेल दाखिल किया गया है।

०१ आदतन, १७ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन तथा १७ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थाई, ४६ गिरफ्तारी व ११७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को ०५ स्थाई, ४६ गिरफ्तारी व ११७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
          पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले ०७ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को १९.१० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोबा नगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले अजय, हरीष तथा संतोष को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८५० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को १९.२० बजे रामानंद नगर इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले रूपकिरार तथा सुनिल को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७०० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को २२.०५ बजे तहसील कार्यालय के पास महूॅ से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले हनीफ तथा अकरम को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५३० रूपये नगदी तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए ०४ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- पुलिस थाना भवरकुऑ द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को १०.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर झुग्गीझोपड़ी प्रोफेसर कॉलोनी इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले महेष उर्फ छोटू पिता कमल (२०) तथा उमेष पिता जगराम बलाई को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १५ हजार ५२५ रूपये कीमत की ३५३ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
         पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को २२.०० बजे ग्राम ढाबली से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले जगदीष पिता चंपालाल भीलाला (३५) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६३० रूपये कीमत की २१ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०११ को १३.३० बजे तिरूपति नगर इंदौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले नयापुरा इंदौर निवासी राकेष पिता गोविंददास (२९) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।