इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०११- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार इंदौर ने बताया कि माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय श्री जी.एस.दुबे ने सत्र पत्र क्रं. ८५१/०८ में निर्णय पारित करते हुए राजा उर्फ राजेष पिता पीरूसिंह ग्राम टिगरिया बादषाह एवं तूफानसिंह पिता बहादुरसिंह निवासी सदर को धारा ३०२ आईपीसी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं १-१ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि ९/९/०८ को फरियादी संतोष यादव पिता अषोक यादव दिन में करीब १२.५० बजे अपने छोटे भाई मृतक योगेष के साथ एक ही मोटरसायकल से अपने नंदबाग स्थित मकान पर काम करने जा रहा था मोटर सायकल फरियादी संतोष चला रहा था कि जैसे ही नंदबाग मेनरोड़ सतगुरू स्कूल के पास पहुॅचे की उसी समय रोड़ के पास खड़े आरोपी राजा एवं तूफानसिंह ने जोर जोर से आवाज लगाकर फरियादी के छोटे भाई योगेष को बुलाया जिस पर फरियादी ने अपनी मोटर सायकल रोक दी एवं उसका छोटा भाई योगेष मोटरसायकल से उतरकर आरोपी राजा से बात करने लगा आरोपी राजा ने कहा कि वह उसका हिसाब कर दे इस पर योगेष ने कहा कि जो हिसाब होगा वह बैठकर कर लेगें लेकिन आरोपी राजा ने मृतक को मॉ की गाली देकर कहा कि अभी हिसाब कर और पैसे दे योगेष ने गाली देने से मना किया तो राजा ने जान से मारने की नियत से चाकू निकालकर योगेष को मारना शुरू कर दिया इस पर फरियादी संतोष चिल्लाया तो आरोपी राजा के साथी आरोपी तूफान ने भी योगेष को चाकू मारे जिससे योगेष के शरीर में पेट में तथा गले में घाव होकर खून निकलने लगा और वह वही गिर पड़ा फरियादी बचाने के लिये दौड़ा तो आरोपीगण राजा और तूफान टिगरिया तरफ भाग गये। घायल योगेष की एमव्हायएच के पास मृत्यु हो गई, रिपोर्ट पर से थाना बाणगंगा पर अपराध धारा ३०२,३४ भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री राघवेन्द्र सिंह बैस एजीपी द्वारा की गई।
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