★ षड्यंत्रपूर्वक एडवाइजरी का जाल बिछाकर, देश भर में ठगी करती थी फ़र्ज़ी कम्पनियाँ
★ शेयर बाजार में निवेश करने हेतु सलाह देने वाली एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध छापामार कार्यवाही में 04 कंपनियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज।
★ क्राईम ब्रांच इंदौर में Arrive Investment, Money Market Monthon, Money Secure Investment तथा Investors Research Advisory के मालिकों के विरूद्ध मुकदमा कायम।
★ Arrive Investment, Money Secure Investment और Investors Research Advisory के मालिकों को किया गिरफ्तार।
★ गिरफ्तार आरोपियों का माननीय न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत, पुलिस द्वारा जारी है पूछताछ व जप्ती की कार्यवाही।
★ खातों में ठगी से प्राप्त रूपयों को freeze कराया गया, अन्य संबंधित एजेसिंयों को भी किया गया पत्राचार।
इंदौर- दिनांक- 05/03/2020 - इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है यहां व्यक्ति ना सिर्फ व्यवसाय किंतु निवेश में भी रूचि रखते हैं अतः इसी बात का फायदा उठाकर इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में कुछ ठगोरों द्वारा निवेश करने के नाम पर निश्चित फायदा पहुंचाने का प्रलोभन देकर, देश के प्रत्येक शहर के लोगों को ठगा जा रहा था जिसकी लगतार शिकायतें लम्बे समय से इंदौर पुलिस को प्राप्त हो रही थी। पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र इंदौर (शहर) द्वारा इस प्रकार ठगी करने वाली कंपनियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा क्राईम ब्रांच की अलग अलग टीमों का गठन किया जाकर, अवैध तरीके से संचालित की जा रही एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही कराई गई।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इंदौर को आवेदकगणों 1. नवीन कुमार पिता जंयती लाल निवासी बांयवाड़ा राजस्थान 2. रवि कुमार पिता एस0 टेलर उम्र 30 साल निवासी टॉपी सोनगढ़ गुजरात 3. सुषील कुमार 4. दीपक तयादे 5. अंकित तिवारी 6. मल्लिकार्जुन कुमार 7. धीरज कुमार एवं अन्य द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उनके साथ इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में स्थापित निवेश सलाहकार कंपनियों द्वारा निश्चित लाभ का प्रलोभन देकर उनसे निवेश के नाम पर राशि प्राप्त कर ली गई जिसे ना तो निवेष में लगाया गया ना डीमेट एकाउण्ट खोले गये ना ही उनकी राशि उन्हें लौटाई गई। इस प्रकार की प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुये विजयनगर क्षेत्र में निवेष के नाम पर ठगी करने वाली कंपनियों के दफ्तरों पर कार्यवाही की जिसमें से 1. Arrive Investment, 2- Money Market Monthon, 3- Money Secure Investment 4- Investors Research Advisory कंपनी के मालिकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों का प्रयोग ना करते हुये, अवैध दस्तावेजों के आधार पर कंपनी का संचालन किया जाना पाया गया जिनके विरूद्ध क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गई है। कंपनियों द्वारा sebi के दिशा निर्देशों का अनुपालन ना करते हुये, गलत पते पर ऑफिस संचालित किये जाना, बिना किसी विशेषज्ञता के निवेश हेतु स्वयं को सलाहकार बताते हुये लोगों से छल करना, निवेश के नाम पर पैसे प्राप्त कर लोगों के डीमेट एकाउण्ट ना खोलकर उनका निजी उपभोग करना, आदि अनियमिततायें कारित किया जाना ज्ञात हुआ है। कंपनी में कार्यरत् कर्मचारियों से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिसमें बड़े घोटालों का खुलासा होने की संभावना है। क्राईम ब्रांच थाना इंदौर में ठगी से संबंधित शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में कंपनियों के विरूद्ध दर्ज किये गये प्रकरण निम्नानुसार है जिनके संबंध में संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर आवष्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है तथा सभी कंपिनयों से संबंधित बैंकों के अधिकारियों को ठगी से प्राप्त राशि के खातों को तिमम्रम करने हेतु निर्देशित किया गया है।
1. Arrive Investment कंपनी के मालिक राजकुमार सिंह कुशवाह के विरूद्ध थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 03/20 धारा 418, 419, 420, 406, भादवि व धारा 06 म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण कायम किया जाकर, उसे गिरफ्तार किया गया है।
2. Money Market Monthon कंपनी के मालिक विक्की कांवरिया के विरूद्ध थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 04/20 धारा 418, 419, 420, 120-बी भादवि व धारा 06 म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण कायम किया जाकर, उसे गिरफ्तार किया गया है।
3. Money Secure Investment कंपनी के मालिक अल्का श्रीवास्तव, मनीष लालवानी व महेश पटेल के विरूद्ध थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 05/20 धारा 418, 419, 420, 406. 109 120-बी भादवि व धारा 06 म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण कायम किया गया उपरोक्त प्रकरण के तीनों आरोपी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है।
4. Investors Research Advisory कंपनी के मालिक अमित गंगराड़े के विरूद्ध थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 06/20 धारा 418, 419, 420, 406. व धारा 06 म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण कायम किया जाकर, उसे गिरफ्तार किया गया है।
इंदौर पुलिस आमजन से यह अपील करती है कि आप यदि ऐसी निवेश सलाहकार एडवाईजरी कंपनियों के द्वारा ठगी का शिकार हुये हैं अथवा इस प्रकार अवैध तरीके से संचालित होने वाली कंपनियों के संबंध में आप गणमान्य व्यक्तियों को कोई जानकारी ज्ञात है तो इसकी सूचना पुलिस हेल्पलाईन नम्बर 7049124444, 7049124445 पर दे सकते हैं।