Thursday, March 5, 2020

· फरार भू-माफियाओं के विरुद्ध थाना बाणगंगा पुलिस नें कराई संपत्ति कुर्की हेतु धारा 82 द.प्र.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा,



·         थाना बाणगंगा के कई प्रकरणो में आरोपी चंपू अजमेरा, चिराग शाह, निकुल कपासी, हैप्पी धवन, नरेश टटवाडे अश्विन मेहता एवं महावीर जैन है फरार,

·         आरोपीयान की संपत्ति की जानकारी प्राप्त की जाकर, की जायेगी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही,

इन्दौर - दिनांक 04  मार्च 2020 – भू-माफियायों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में आरोपीयों की गिरफ्तारी करने हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक महोदय, इन्दौर (शहर) श्रीमति रुचि वर्धन मिश्र द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में थाना बाणगंगा इन्दौर में पंजीबद्ध प्रकरणों में फरार आरोपीयों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय इन्दौर(पूर्व) श्री मोहम्मद युसुफ कुरैशी, श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय झोन-3 डॉ. शशिकांत कनकनें के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय परदेशीपुरा श्री निहित उपाध्याय तथा थाना प्रभारी बाणगंगा निरीक्षक इन्द्रमणि पटेल की टीम बनाई जाकर अपराध अनुसंधान हेतु लगाई गई है । 

थाना बाणगंगा के विभिन्न प्रकरणों में निम्न भू-माफिया फरार हैः-
01.चम्पू उर्फ रितेश अजमेरा पिता पवन कुमार अजमेरा निवासी 29-30, पालीवाल नगर इन्दौर,
02.चिराग शाह पिता विपिन शाह निवासी 77, पत्रकार कालोनी इन्दौर,
03.निकुल कपासी पिता प्रवीणचंद्र कपासी निवासी 81, पत्रकार कालोनी इन्दौर,
04.हैप्पी उर्फ जितेन्द्र धवन पिता सुरज धवन निवासी 12ए मनीषपुरी एक्सटेंशन इन्दौर,
05.नरेश पिता कृष्ण टटवाडे निवासी पंचम की फैल, कृष्ण मंदिर इन्दौर,
06.महावीर जैन पिता हुकुमचंद जैन निवासी 202 पुष्परत्न पैराडाईज, इन्दौर,
07.अश्विन मेहता पिता चन्द्रसिंह मेहता निवासी 30-31 शिवशक्ति नगर कनाड़िया रोड इंदौर

                उक्त आरोपीयों की पतासाजी हेतु टीमें बनाकर लगाई गई तथा आरोपीयों की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किये गये, लेकिन आरोपीयों के फरार होने से गिरफ्तारी नही हो पाई है । आरोपीयों के फरार होने से उनकी संपत्ति की कुर्की कार्यवाही हेतु आरोपीयों के विरुद्ध धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कराई जाकर आरोपीयों की दिनांक 03.04.2020 को उपस्थिति हेतु माननीय न्यायालय से धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा कराई गई है । जिनके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने पर धारा 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपीयों की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जावेगी ।

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