Monday, June 23, 2014

नियम विरूद्ध परिवहन करते स्कूली वाहनों के विरूद्ध यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत चालानी कार्यवाही की गई

इन्दौर -दिनांक 23 जून 2014-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात इन्दौर सुश्री अंजना तिवारी ने बताया कि यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा नये शिक्षण सत्र के दौरान दिनांक 19.06.14 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले स्कूली वाहन एवं वाहन चालक स्कूली बच्चों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस सभी पालकों से अनुरोध करती है कि अपने बच्चो की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे आटो रिक्शा, सिटी वैन, टाटा मैजिक वाहन जिसमें क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाया जा रहा हों या चालक के पास लायसेन्स न हों ऐसे वाहनो पर अपने बच्चों को न भेजें, इनकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। यातायात विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने वाले वाहनों के संबंध में सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।
          यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.14 से 21.06.14 तक स्कूली वाहनो की चैकिंग की गई जिसमें 43 आटो रिक्शा, 72 स्कूल वैन, 02 स्कूल मैजिक पर कार्यवाही की गई, ऐसे 19 स्कूली बच्चे जो बिनालायसेंस वाहन चलाते पाये गये जिनके विरूद्ध भी चालानी कार्यवाही की गई। कुल 40 स्कूली वाहन व 4 बच्चों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए यातायात पुलिस उपरोक्त अभियान लगातार जारी रखेगी।

लूट के प्रकरण में न्यायालय से 02 आरोपियों को सजा

इन्दौर -दिनांक 23 जून 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री ए.के. पालीवाल सा. माननीय पन्द्रहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना तुकोगंज इंदौर (अपराध क्रं-696/08) के सत्र प्रकरण क्रं 632/2008 के लूट के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों-
    1. लोकेन्द्र सिंह तोमर पिता स्व. शंकरसिंह तोमर निवासी-61/2 मारूति पैलेस कालानी नगर इन्दौर को धारा 394 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 411 भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास से तथा आरोपी-
    2. विक्की उर्फ विक्रम पिता नारायणदास तेजवानी निवासी-206 पलसीकर कालोनी इन्दौर को धारा 394 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 11 जुलाई2008 को फरियादी पश्चिम रेल्वे के टीएनसी विजय एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिये इन्दौर आये थे, वे इन्दौर में मेगा माल में खरीददारी करके जब शिवसदन पैलेस के सामने पहुंचे तो एक पल्सर मोटर सायकल पर दोनो आरोपी आये व फरियादी विजय से विवाद करने लगे व चाकू की नोक पर उनका 15000 रूपयें का मोबाईल छीन लिया व उन्हे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से इनके विरूद्व थाना तुकोगंज पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा द्वारा की गयी।

07 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 जून 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 22 जून 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी तथा 91 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 23 जून 2014-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 22 जून 2014 को 03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी तथा 91 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिलें 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 23 जून 2014-पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 22 जून 2014 को 17.55 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ईश्वर नगर मंदिर से ताश पत्तो से हार-जीत का जुऑ खेलते मिलें, राहुल तथा जीतू उर्फ जितेन्द्र को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 900 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 23 जून 2014- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 22 जून 2014 को 21.35 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पोलोग्राउन्ड चौराहा इंदौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते मिले सदरबाजार इंदौर निवासी सचिन पिता मधुकर मराठा (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसकेकब्जे से 5000 रूपयें कीमत की 12 बॉटल अवैध शराब जप्त की गयी।
         पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।