इन्दौर -दिनांक 23 जून 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि श्री ए.के. पालीवाल सा. माननीय पन्द्रहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर द्वारा थाना तुकोगंज इंदौर (अपराध क्रं-696/08) के सत्र प्रकरण क्रं 632/2008 के लूट के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपियों-
1. लोकेन्द्र सिंह तोमर पिता स्व. शंकरसिंह तोमर निवासी-61/2 मारूति पैलेस कालानी नगर इन्दौर को धारा 394 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपयें अर्थदण्ड एवं धारा 411 भादवि में एक वर्ष के कठोर कारावास से तथा आरोपी-
2. विक्की उर्फ विक्रम पिता नारायणदास तेजवानी निवासी-206 पलसीकर कालोनी इन्दौर को धारा 394 भादवि में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है दिनांक 11 जुलाई2008 को फरियादी पश्चिम रेल्वे के टीएनसी विजय एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिये इन्दौर आये थे, वे इन्दौर में मेगा माल में खरीददारी करके जब शिवसदन पैलेस के सामने पहुंचे तो एक पल्सर मोटर सायकल पर दोनो आरोपी आये व फरियादी विजय से विवाद करने लगे व चाकू की नोक पर उनका 15000 रूपयें का मोबाईल छीन लिया व उन्हे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से इनके विरूद्व थाना तुकोगंज पर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान माननीय में न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा द्वारा की गयी।
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