Tuesday, July 24, 2012

17.30 बजे से 20.00 बजे के बीच की गई चैकिंग की जानकारी

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- इंदौर शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटना तथा यातायात के नियमों के उल्लंघन व यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु इंदौर शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत वरिष्ठ अधिकारीयों कें निर्देद्गान में थाना प्रभारियों द्वारा मय फोर्स के अपने- अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग प्वाइंट लगाकर 17.30 बजे से 20.00 बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों के कुल 186 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 27 हजार 780 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया, 32 दो पहिया वाहनों के कागजात पूर्ण न होने पर थाना पहुंचाया गया। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है -
क्रं.  नाम थाना             चैकिंग पांईट             चालान       सीएफ  
1.  सेन्ट्रल कोतवाली        संजय सेतु               06          500
2.  एम जी रोड़              चिमनबाग                06         1250
3.  तुकोगंज                  जंजीरवाला               07          2100
4.  संयोगितागंज           व्हाईट चर्च               07          700
5.  छोटी ग्वालटोली        मधुमिलन               14         1840
6.  पलासिया                आनंद बाजार            16         3060
7  परदेद्गाीपुरा           कल्याण मिल           03          500
8.  बाणगंगा                लवकुद्गा चौराहा        05         500
9.  हीरानगर                 चंद्रगुप्तचौराहा         06        1200
10.  एमआईजी            श्रीनगर एक्स.           10        1300
11. विजयनगर             सत्यसांई                 02        1000
12. खजराना                रामकृष्णबाग           17        1150
13. लसूड़िया            तुलसीनगर पुलिया        09         750
14. जूनी इंदौर        गुलजार चौक,द्गांकरचौक 07         700
15. रावजी बाजार     कलालकुई,हरसिद्वी        04         600
16. भंवरकुऑ        आद्गााराम, भंवरकुऑ    02         200
17. सराफा            राजबाडा, सीतलामाता       06        2240
18. पंढरीनाथ          मच्छी बाजार,फूलमंडी     16        1700
19. छत्रीपुरा            राजमोहल्ला,धाररोड़        11        2100
20. मल्हारगंज       लक्ष्मीप्रतिमा,इंदौर वायर   04         840
21. सदरबाजार        पोलोग्राउन्ड,मरीमाता      01         200
22. एरोड्रम             नगीननगर,बांगड़दा         07         650
23 अन्नपूर्णा              महूनाका,आरटीओ       09         900
24. चंदननगर            फूटी कोठी,पुरानाथाना   06        1500
25. राजेन्द्र नगर        राजेन्द्रनगर                  03         300
                    .                      ...................................................
                                        कुल            186 वाहन       27780 रूपये समन शुल्क

इंदौर के चर्चित मालाकार हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- प्रभारी जिला लोक अभियोजक अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव साहब इंदौर द्वारा थाना हीरानगर के सत्र प्रकरण क्रमांक 555/2010 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. टोना उर्फ राजेन्द्र गौतम पिता रविन्द्रसिंह गौतम (25) निवासी 12 गौरीनगर इंदौर, 2. पप्पी उर्फ पपिया उर्फ विकास उर्फ योगेश राठौर पिता चम्पालाल राठौर (22) निवासी 244 न्यू गौरी नगर इंदौर, 3. सचिन उर्फ सलमान उर्फ गोलू चौहान पिता विजयसिंह चौहान (38) निवासी पुराना गौरीनगर इंदौर तथा 4. विजय कुशवाह पिता कमल कुशवाह (24) निवासी अंजली नगर इंदौर को धारा 302,34 भादवि के आजीवन कारावास एवं 1000 रूपयें के अर्थदण्ड से तथा धारा 450 भादवि के अंतर्गत छ-छ वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपयें के अर्थदण्ड तथा धारा 394,397 भादवि के अंतर्गत 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपयें के अर्थदण्ड से धारा 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 आर्म्स एक्ट में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100-100 रूपयें केअर्थदण्ड से दंडित किया गया।
        आरोपी सचिन उर्फ सलमान को धारा 376 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
       आरोपी शंकर को धारा 414 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आरोपी कैलाश को धारा 212 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100 रूपयें के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
       संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11/04/2010 को किशोरीलाल मालाकार निवासी क्लर्क कॉलोनी एक्स इंदौर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनके मामा का लड़का राजेश मालाकार, पत्नि सुनीता एवं बच्चे हार्दिक एवं नंदन उर्फ वंदन के साथ में 46 क्लर्क कॉलोनी एक्स में निवास करता था, उसी मकान में, राजेश किराना की दुकान एवं बीमा का काम भी करता था। सूचना मिली थी कि कोई भी सोकर नही उठा है तब उनके द्वारा वहा जाकर दरवाजा नही खुलने से ऊपर छत पर चढ़कर देखते चारो तरफ खून फैला हुआ था एवं सभी के शरीर पर हथियारों से चोट होकर सभी की मृत्यु हो गयी थी।
        उक्त प्रकरण में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव, तत्कालिन पुलिस अधीक्षक श्री मकरंद देउस्कर, तत्कालिन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेशचंद जैन, तत्कालिन नगर पुलिस अधीक्षक श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं तत्कालीन थाना प्रभारी हीरानगर बी.पी.एस. परिहार, एफएसएल टीम प्रभारी ज्यैष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. सुधीर शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण घटना स्थल पर अविलंब पहुॅचे, एफएसएल अधिकारी द्वारा वैज्ञानिक, भौतिक साक्ष्यों का संकलन कराया गया।
         प्रकरण का अनुसंधान वरिष्ठ अधिकारियों, क्राईम ब्रांच की टीम एवं तत्कालिन नगर पुलिस अधीक्षक श्री जयवीरसिंह भदौरिया की टीम द्वारा करते विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर विजय कुशवाह को पकड़ा गया तथा पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान की रैकी करने तथा शराब पीकर छत के रास्ते उतरकर घर में घुसना तथा लूट व हत्या कारित करना बताया। आरोपियों को गिरफ्तार कर, थाना हीरानगर द्वारा विवेचना पश्चात्‌ चालान न्यायालय पेश किया गया था।
         आरोपीगणों द्वारा लूट कारित करने के लिये संयुक्त तौर पर संम्प्रक्त हुये एवं सुनिता मालाकर के साथ सामूहिक बलात्संग कारित किया था एवं तद्‌उपरांत इनके द्वारा चाकू से राजेश, सुनीता, हार्दिक एवं वंदन की हत्या कारित की थी।प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री एम.एल. बागोरा, अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

अवैध हथियारों का सौदागर गिरोह क्राईम ब्रांच व्दारा गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- इंदौर शहर में बदमाशों द्वारा अवैध हथियारों का प्रयोग कर बढ़ते अपराधों के संबध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए. सांई मनोहर ने क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह को अपराधों नियंत्रित करने एवं अवैध हथियारों की बरामदगी हेतु निर्देश दिये। निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच के निरीक्षक जयगोपाल चौकसे की टीम को इस हेतु लगाया गया। टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति अवैध हथियारों का सौदा करने इंदौर आये है। उक्त सूचना पर टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को राजबाड़ा क्षेत्र से एवं एक व्यक्ति को जंजीरा वाला चौराहा से पकडा गया । जिन्होने झोलों में 10 पिस्टल तथा दो 315 बोर के कट्‌टे रखे हुए थे । नाम पता पूछते जंजीरा चौराहा पर पकड़ा गया व्यक्ति मुकेश पिता भेरू गिरी गोश्वामी (30) निवासी 8-बी रूकमणी नगर थाना एरोड्रम केपास 4 पिस्टल एवं दो राउण्ड 32 बोर के एवं दोना पत्तल वाली गली में मिले बदमाशों के नाम सागर सुनेरिया पिता प्रकाश चन्द्र सुनेरिया (20) निवासी, 57 रविदास पुरा,एवं दूसरे का नाम रूपेश पिता बंशीलाल जाटाव, (30) निवासी 46 रविदास पुरा पुलिस थाना छत्रीपुरा को पकड़ा तलाशी लेने पर सागर सुनेरिया के पास 03 पिस्टल एवं दो राउण्ड 32 बोर के तथा एक 315 बोर का कट्‌टा तथा रूपेश जाटव के पास भी 3 पिस्टल एवं एक राउण्ड 32 बोर का एवं एक 315 बोर का कट्‌टा मिला ।
        उक्त तीनों अपराधी अवैध रूप से पिस्टल एवं कट्‌टो को बेचने की फिराक में थे । मुकेश गिरी के विरूध्द थाना रतलाम में एक लूट का प्रकरण, एवं सागर सुनेरिया के विरूध्द 2 प्रकरण पंढ़रीनाथ एवं रावजीबजार में छेड़छाड एवं मारपीट के तथा रूपेश के विरूध्द थाना छत्रीपुरा में मारपीट के तीन प्रकरण पंजीबध्द है ।
        सागर सुनेरिया एवं रूपेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना एम.जी. रोड़ को एवं मुकेश गिरी को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना तुकोगंज के सुपुर्द किया गया। उक्त अवैध हथियारों के सौदागरों को पकडने में टीम के प्र.आर.ओमप्रकाश तिवारी, विजय सिंह चौहान, आरक्षक योगेन्द्र चौहान, ओमप्रकाशसोलंकी, महेन्द्र सिंह, बशीर खान, रविन्द्र सिंह कुशवाह, राजभान तथा आरक्षक सुभाष सूर्यवंशी राहुल सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

प्रातः 09.30 बजे से 11.00 बजे के बीच की गई चैकिंग की जानकारी

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- इंदौर शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटना तथा यातायात के नियमों के उल्लंघन व यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु इंदौर शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत वरिष्ठ अधिकारीयों कें निर्देशन में थाना प्रभारियों द्वारा मय फोर्स के अपने- अपने थाना क्षेत्र में चैकिंग प्वाइंट लगाकर प्रातः 09.30 बजे से 11.00 बजे तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों के कुल 160 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 18 हजार 40 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया, 18 दो पहिया वाहनों के कागजात पूर्ण न होने पर थाना पहुंचाया गया। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है -
क्रं.  नाम थाना               चैकिंग पांईट         चालान       सीएफ  
1.  सेन्ट्रल कोतवाली        संजय सेतु             10             800
2.  एम जी रोड़                नगर निगम           07           1000
3.  तुकोगंज                   रीगल चौराहा          05              -
4.  संयोगितागंज            आजाद नगर          04              -
5.  छोटी ग्वालटोली        मधुमिलन             10            1100
6.  पलासिया                 बंगाली चौराहा        08           1580
7  परदेशीपुरा                     -                       -               -
8.  बाणगंगा                  बाणगंगा नाका      05             500
9.  हीरानगर                  अंशुल चौराहा        08             500
10.एमआईजी                आस्था टॉकिज      11           1500
11. विजयनगर              रसोमा                 12            1400
12. खजराना                 रिंगरोड                13             700
13. लसूड़िया                 देवासनाका           08             400
14. जूनी इंदौर               कर्बला                 08             800
15. रावजी बाजार           डीएम कार्यालय    03            640
16. भंवरकुऑ                आशाराम             06            900
17. सराफा                    राजबाडा              03          1040
18. पंढरीनाथ                फूलमंडी              06            600
19. छत्रीपुरा                  महूनाका             08          1440
20. मल्हारगंज              जिंसी                 04            400
21. सदरबाजार           गुटकेश्वर महादेव   05           500
22. एरोड्रम                 बिजासन टी          03           840
23 अन्नपूर्णा              गौपुर चौराहा        06            700
24. चंदननगर            चंदननगर            07            700
25. राजेन्द्र नगर              -                    -                -
                                 ............................................................
                                     कुल         160 वाहन     18040 रूपये समन शुल्क

05 आदतन, 09 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23 जुलाई 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन, 09 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 स्थाई, 64 गिरफ्तारी व 164 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 23 जुलाई 2012 को 02 स्थाई, 64 गिरफ्तारी व 164 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।
       पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब ले जाते हुए 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 23 जुलाई 2012 को 17.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजमोहल्ला महूॅ से अवैध शराब ले जाते हुये मिले यही के रहने वाले राहुल पिता भूरा सोनकर (32) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 09 हजार रूपये कीमत की 06 पेटी देशी शराब बरामद की गई।
         इसी प्रकार पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 23 जुलाई 2012 को 20.00बजे भोई मोहल्ला महूॅ से अवैध शराब ले जाते हुये मिले यही के रहने वाले मुन्ना पिता लेखराज भोई (47) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 10 हजार 500 रूपये कीमत की 350 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2012- पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 23 जुलाई 2012 को 00.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भाटखेड़ी भैरूबाबा मंदिर के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले काटी थाना टांडा जिला धार निवासी गुलसिंह पिता धनसिंह भील (30) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 देशी कट्‌टा जप्त किया गया।
       पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।