Thursday, September 13, 2012

सिमी गतिविधि मे लिप्त 03 अरोपियों को सजा

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय सत्र न्यायाधीद्गा, महोदय इंदौर श्री एस.एस. सिसोदिया ने सत्र प्रकरण कं्र. 132/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. खालिद अहमद पिता मोहम्मद सलीम (30) निवासी 460 विजयनगर, शोलापुर (महाराष्ट्र) तथा 2. शमी पिता दादेशाह अखतर (25) निवासी शास्त्रीय नगर, सैनिक स्कूल रोड बिजापुर को धारा 153 (ख) भादवि मे दोषी पाते हुए दोनो आरोपियों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 10 (क) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष कठोर कारावास से तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (1) (क) व 13 (1) (ख) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से तथा धारा 13 (2) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार 3. शहजाद पिता बादुल्ला (50) निवासी ग्राम गोगोद जिला सवाई माधोपुर जिला राजस्थान हालमुकाम ग्राम कदोरिया चौपाटी, महू-नीमच रोड, जिला को धारा 153 (ख) भादवि मे दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 10 (क) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 01 वर्ष कठोर कारावास से तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (1) (क) व 13 (1) (ख) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावाससे तथा धारा 4,5 सहपठित 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000 रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी श्री आर.एस. गौड लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

दहेज प्रताडना के 05 आरोपियों को सजा

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- दिनांक 12 सितंबर 2012 को जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर ने बताया कि माननीय जेएमएफसी महोदय श्री ओ पी बोहरा सा. द्वारा महिला थाना इंदौर के अपराध क्रं. 78/06 फौमुनं 37905/06 धारा 498-ए, 406,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 11 सितंबर 2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1 ऋषांकसिंह 2 कैलाशसिंह 3 राजेश जैन निवासी ग्राम बगडी जिला धार को धारा 498-ए भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा महिला आरोपिया पुष्पा बाई एवं आरोपिया मोनालिसा को भी धारा 498-ए भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुुए 5000-5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

05 आदतन तथा 20 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्धविभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन तथा 20 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 स्थाई, 70 गिरफ्तारी, 178 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 06 स्थाई, 70 गिरफ्तारी व 178 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 13.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जल बिहार कॉलोनी मंदिर के सामने से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले यही के रहने वाले जितेन्द्र पिता निर्मल राठौर (25) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल21 हजार रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 18.15 बजे इंदौर रोड बेटमा से ताद्गा पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले अनिल, भीमसिंह, रमेद्गा, करण तथा कालू को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 11 हजार रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।   
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 16.55 मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम गोकुलपुर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले मदन पिता मांगीलाल बागरी (55) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 1680 रूपये कीमत की 42 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को भील बडोली रोड गोतमपुरा से अवैध शराब ले जाते हुए मिले ग्राम बडोदा निवासी भूरा उर्फ भूरू पिता विक्रम भील (25) तथा फरोदा निवासी रवि पिता विक्रम भील (18)को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 1600 रूपये कीमत की 40 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 21.15 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मार्डन चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले गंगानगर निवासी सुनील पिता मानसिंह (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार जप्त की गयी।
        पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 12 सितंबर 2012 को 10.40 बजे मेघवाडा स्कूल के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये यही के रहने वाले विब्बू पिता कैलाद्गा राजपूत (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 छुरा जप्त किया गया।
          पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।