इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- दिनांक 12 सितंबर 2012 को जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर ने बताया कि माननीय जेएमएफसी महोदय श्री ओ पी बोहरा सा. द्वारा महिला थाना इंदौर के अपराध क्रं. 78/06 फौमुनं 37905/06 धारा 498-ए, 406,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दिनांक 11 सितंबर 2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1 ऋषांकसिंह 2 कैलाशसिंह 3 राजेश जैन निवासी ग्राम बगडी जिला धार को धारा 498-ए भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा महिला आरोपिया पुष्पा बाई एवं आरोपिया मोनालिसा को भी धारा 498-ए भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषी पाते हुुए 5000-5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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