Thursday, September 13, 2012

सिमी गतिविधि मे लिप्त 03 अरोपियों को सजा

इन्दौर -दिनांक 13 सितंबर 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय सत्र न्यायाधीद्गा, महोदय इंदौर श्री एस.एस. सिसोदिया ने सत्र प्रकरण कं्र. 132/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. खालिद अहमद पिता मोहम्मद सलीम (30) निवासी 460 विजयनगर, शोलापुर (महाराष्ट्र) तथा 2. शमी पिता दादेशाह अखतर (25) निवासी शास्त्रीय नगर, सैनिक स्कूल रोड बिजापुर को धारा 153 (ख) भादवि मे दोषी पाते हुए दोनो आरोपियों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 10 (क) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष कठोर कारावास से तथा 500-500 रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (1) (क) व 13 (1) (ख) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से तथा धारा 13 (2) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। इसी प्रकार 3. शहजाद पिता बादुल्ला (50) निवासी ग्राम गोगोद जिला सवाई माधोपुर जिला राजस्थान हालमुकाम ग्राम कदोरिया चौपाटी, महू-नीमच रोड, जिला को धारा 153 (ख) भादवि मे दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 10 (क) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 01 वर्ष कठोर कारावास से तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड जमा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (1) (क) व 13 (1) (ख) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से, धारा 13 (2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावाससे तथा धारा 4,5 सहपठित 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000 रूपये के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी श्री आर.एस. गौड लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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