Tuesday, July 9, 2019

· भिंड से भागी लड़की को इन्दौर पुलिस ने उसके परिजनों के पास पहुंचाया।



·        घर वालो द्वारा जबरजस्ती की गई शादी से खफा होकर लडक़ी भिंड से इंदौर आ गई थी।

इन्दौर- 09 जुलाई 2019-थाना गवालटोली उपनिरीक्षक राजकुमार राठौर व उनकी टीम द्वारा, भिंड के बदोई थाना क्षेत्र से रविवार सुबह परिवार को बताये बिना भाग कर इंदौर आई लड़की को गवालटोली पुलिस ने कुछ ही घन्टो में सरवटे इलाके से अपनी देख रेख में लिया। उनि राठौर एव महिला पुलिस द्वारा लड़की से पूछताछ करने पर युवती ने बताया कि 2 माह पहले परिवार जन ने, उसकी  ना पसंद युवक से विवाह कर दिया जिससे वह खुश नही थी, इसी कारण वह परिजन को बोले बिना वह इंदौर आगई ओर इंदौर में ही जीवन यापन करने का मन बनाया था। इंदौर पुलिस ने लड़की जहां रहती है वहा उस क्षेत्र के थाना क्षेत्र की पुलिस से सम्पर्क किया। वहां से पता चला कि युवती के रिश्तेदारो ने युवती के गुम होने की सुचाना पुलिस को नही दी है। एसआई राजकुमार राठौर ने युवती के परिवार से सम्पर्क कर युवती के परिजनों को इंदौर बुलाकर  त्वरित व संवेदनशील कार्यवाही कर एवं समझाई देकर युवती को उनके परिवार के हवाले किया। युवती के परिवार ने इंदौर पुलिस की प्रसंशा की और यह कहा की इंदौर पुलिस ने जो हमारी बेटी को जो जल्द ढूंढ निकाला वह तारीफ के लायक है अगर पुलिस को हमारी बेटी नही मिलती तो शायद उसके साथ बड़ी घटना भी हो सकती थी। इंदौर पुलिस जैसी अगर प्रदेश की हर थाने की पुलिस सख्ती से काम करे तो प्रदेश में अपराध शून्य हो जाएगा


★ अवैध मादक पदार्थ विक्रेता, क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में।



आरोपी से लगभग 03 किलो अवैध गाँजा बरामद।

युवाओं तथा विद्यार्थियों को पाँच गुना कीमत पर बेचता था आरोपी गांजा।

आरोपी से गांजा बेचने में उपयोग की जाने वाली ऑटो रिक्शा भी की पुलिस ने जप्त।

इन्दौर- 09 जुलाई - 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमति रुचि वर्धन मिश्र द्वारा शहर में अवैध मादक पदार्था की सप्लाय कर विद्यार्थियों तथा युवाओं को नशे की लत लगाकर उनके भविष्य को गर्त में धकेलने का काम करने वाले आरोपियों की पहचान सुनिश्चित कर पकड़कर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारत्मय मे पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, इन्दौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्राँच इंदौर की समस्त टीमों के प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे। 

इसी अनुक्रम में क्राईम ब्राँच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से  सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बाणगंगा क्षेत्र मे एक व्यक्ति गाँजा बेचने के लिये घूम रहा हैं। सूचना पर क्राईम ब्राँच की टीम ने थाना बाणगंगा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए एम. आर. 04 नमकीन क्लस्टर तिराहा के पास से इमरान पिता अब्दुल अजीज उम्र 32 साल निवासी जूना रिसाला, इन्दौर को मय ऑटो रिक्शा वाहन नं. MP 09 R 9431 के साथ पकङा जिसकी मौके पर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 02 किलो 700 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ है। आरोपी को अवैध मादक पदार्थ बेचने के जुर्म में थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 851/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

       आरोपी इमरान ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस टीम को बताया कि वह ऑटो ड्रायवरी का काम करता है। आटो रिक्शा चलाने के दौरान, साथ में काम करने वाले लड़कों के साथ गांजा पीने का वह आदी हो गया है, इसलिये वह स्वंय के नशे की लत को पूरा करने तथा गांजा खरीदने के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर अवैध रूप से गांजे की पुड़िया बनाकर युवाओं तथा विद्यार्थियों को बेचने लगा था।

           आरोपी ने बताया कि वह शहर के विभिन्न स्थलों पर ऑटो रिक्षा से जा जाकर गोजा सप्लाय करत था। उसके ऑटो में सफर करने वाले विद्यार्थियों को भी कई बार वह मंहगे दामों में गांजा बेंच देता था, आरेापी पांच गुना अधिक कीमत में गांजे की गुणवत्ता को श्रेष्ठतम बताते हुये युवाओं को खपा देता था तथा मुनाफे से प्राप्त रूपयों से स्वयं भी गांजा खरीदकर नशा करता था। आरोपी किससे तथा किस जगह से गाँजा खरीदकर लाकर इंदौर में सप्लाय करता था इस संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी हैं।



झाड़ फूक के बहाने नाबालिग को अगवा कर, उसके साथ बलात्कार करने वाला तात्रिंक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में



   
इंदौर - दिनांक 09 जुलाई 2019- थाना लसुडिया पर दिनांक 5/7/19 को  स्कीम न 78  से 16 वर्षीय नाबालिक बालिका के अपहरण की रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा  प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।  पुलिस ने तत्परता से जांच कर नाबालिक का अपहरण करने वाले एक तांत्रिक इश्वर उर्फ प्रेम परिहार पिता  रामु परिहार 35 साल निवासी कुलकर्णी का भट्टा इंदौर को बस स्टेण्ड अहमदपुर जिला सिहोर से गिरफ्तार किया है।
          आरोपी इश्वर उर्फ प्रेम कुलकर्णी भट्टे के पास निवास करता है तथा झाड़ फूक व तंत्र क्रिया करके लोगो को वरगलाता है उसी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक की तबियत ठीक नही होने से झाड़ फूक के लिये तांत्रिक के पास दो तीन बार गयी थी तांत्रिक ने नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर अपहरण कर सिहोर के पास अहमदनगर तरफ भगा कर ले गया था तथा उसको  पत्नि बनाने का झांसा देकर उसके साथ शारिरीक संबंध बनाये जिस पर आरोपी के खिलाफ  अप धारा 763/19 धारा 363/376/ भादवि तथा ¾ पास्को व 3 (2) वी एस्टोसिटी एक्ट का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की गिरफ्तार व पतासाजी में थाना लसुडिया के सउनि जयंत सिहं कुशवाह , आर 3327 नरेश तथा महिला आर मथिलेश व आर अभिषेक सेगर का सराहनीय कार्य रहा।




इन्दौर पुलिस की एडवायजरी के खिलाफ बडी कार्यवाही मे 25 आरोपियों में से अभी तक 20 आरोपी गिरफतार, शेष के खिलाफ जांच जारी, आरोपियो को लिया जायेगा रिमांड पर



·         सेबी के रजिस्ट्रेशन की आड मे करते थे धोखधडी।
·         टेलीफोन पर झांसा देकर एडवायजरी के नाम पर धोखाधडी से हडपी रकम
·         ट्रेड इंडिया रिसर्च के खिलाफ धोखाधडी और अन्य धाराओ मे मामला दर्ज
·         300 कर्मचारियो वाली का बनाया कॉल सेंटर
·         7 लाख से अधिक नागरिको को किया ठगी के लिये कॉल
·         26 हजार से अधिक क्लाइट बने ठगी के शिकार 
·         21 हजार ने प्रारंभिक ठगी के बाद कंपनी से एडवायजरी बन्द की
·         5 हजार कस्टमर अभी ठगा रहे है 
·         25 लााख लोगो का टेलीफोन नम्बर डेटा किया कलेक्ट
·         डेटा कलेक्ट करने के लिये बनाई फर्जी सोशल मिडिया प्रोफाईले।
·         फेसबुक लिकंडिन जी प्लस गूगल प्लस के माध्यम से बनाई पेठ।
·         फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी लडकियो के नाम से।

इंदौर - दिनांक 09 जुलाई 2019- फरियादी राजेन्द्र सिह जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी है कि द्वारा शिकायत पर से ट्रेड इंडिया रिसर्च, पता 301 तृतीय मंजिल मंगल सिटी, विजयनगर इन्दौर द्वारा शेयर ट्रेडिग कर दो गुना लाभ दिलवाने के नाम पर 23,66,000 हजार रूपये की ठगी एंव धोखधडी किये जाने पर थाना विजय नगर मे ठगी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
         पुलिस महानिदेशक इन्दौर झोन श्री वरूण कपूर,  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर  श्रीमति रूचि वर्धन मिश्र व पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मो युसुफ कुरैशी के र्मादर्शन मे  व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र चैहान के निर्देशन मे एसआईटी टीम व थाना विजयनगर के द्वारा उक्त कार्यवाही की जा रही है। इन्दौर पुलिस की एडवायजरी के खिलाफ बडी कार्यवाही मे 25 आरोपियों में से अभी तक 20 आरोपी गिरफतार किये जा चुके है, शेष के खिलाफ जाँच जारी, है।  आरोपियो को रिमांड पर लिया जाकर, इनके द्वारा अन्य लोगो को ठगे जाने के संबध मे पूछताछ की जावेगी।
शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्व करने के उपरांत मंगल मॉल स्थित कार्यालय की जाँच व् प्रकरण में  आरंभिक विवेचना के आधार पर जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश मे आये है।
v  हनीट्रेप- फेसबुक पर खुबसूरत लडकियो के फोटो लगाकर फर्जी नाम से आईडी बना कर उनसे चेट कर उनको अपना ग्राहक बनाकर डेटा प्राप्त किया जाता था।  कंपनी की एक टेक्नीकल टीम करती थी खुबसूरत लडकियो के नाम पर प्रोफाईल बनाने का काम। 
v  हनी ट्रेप से निकाला 7 लाख लोगो का डेटा। 
v  रिमोट क्लांइट टारगेट करना- देश के दूर- दूर तक कोने मे रहने वाले जैसे दिल्ली, हरियाणा,पंजाब जम्म कश्मीर मे रहने वाले लोगो को टारगेट कर उनको अपना क्लांइट बनाना और उनसे धोखाधडी पूर्वक रूपया जमा कराना ।
v  26 हजार लेागो को लगाये गये कॉल और एडवायजरी के नाम पर कस्टमर बनाया गया है, परन्तु 21 हजार लोगो को नुक्सान होने के कारण उन्होने छोडा कंपनी को रूपया देना । वर्तमान मे कंपनी के पास 5000 हजार कस्टमर है।
v  कंपनी के आई टी डिर्पाटमेन्ट के 4 लोग करते है कंपनी ग्राहको के डिमेन्ट अकाउन्ट आपरेट। अजय त्रिपठी, अषोक पटेल, गौरव गर्ग, नेहा गुप्ता ।
v  नुकसान होने पर फरियादी/शिकायतकर्ता को कम्पलाइंस मैनेजर करते थे शिकायत वापस लेने की डील जिसमे फरियादी को कम से कम राशि देकर बनाते थे दबाव।
v  कपंनी के हर कर्मचारी को होता था ज्यादा ठगी करने का दवाब, टारगेट पूरा न होने पर नौकरी से निकालने की दी जाती थी धमकी।
v  हर महीने टारगेट  पूरा ने  करने पर बिना सैलरी के छोड जाते थे नौकरी।
v  कंपनी मे नये नियुक्त कर्मचारियो से लिये जाते थे ब्लेंक चैक जिससे बिना बाताये नोकरी छोडकर कर्मचारियो से ब्लेक चैक के माध्यम से वसूली जाती थी वेतन से दूगना राशि।
v  फेसबुक लिकंडिन जी प्लस गूगल प्लस के माध्यम से बनाई पेठ।
v  फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी लडकियो के नाम से।
v  प्रतिदनि 900 लोगो को किया जाता था ठगी के लिये कॉल।
    
ओरपियो के संबध मे जानकारी -
क्रमांक                                   आरोपी के नाम व पता     पद
मुख्य आरोपी- नेहा गुप्ता पति प्रदुम्न गुप्ता नि0 87 छत्रपति नगर एयरपोर्ट रोड इन्दौर - मालिक /डायरेक्टर
01- मंदार पिता श्यामकान्त कुलकर्णी उम्र 30 साल निवासी 98/99 धनवन्तरी नगर राजेन्द्र नगर इंदौर-डिप्टी सेल्स मैनेजर
02- अशोक कुमार पटेल पिता बैद्यनाथ पटेल उम्र 30 साल निवासी हाल मकान न 54 पूनम पैलेस भूसामण्डी रोड विजयनगर इंदौर स्थाई पता वार्ड क्र 14 मकान नम्बर 276 संजय नगर जिला रीवा-आईटी डिपामेन्ट
03-अजय तिवारी पिता अन्नपूर्णा प्रसाद तिवारी उम्र 30 साल निवासी 542/7 नेहरू नगर इंदौर स्थाई पता ग्राम देवरा पठान पोस्ट करकरी जिला रीवा- माकेंटिग
04-संजय कुमार प्रजापति पिता चक्रधारी प्रजापति उम्र 31 साल हाल निवासी खालसा चौक निरंजनपुर रोड देवास नाका इंदौर स्थाई पता ग्राम भमौरी पोस्ट खातौली जिला कटनी-   रिसर्च टीम
05-अश्विन पाल पिता राजेन्द्र पाल जाति पाल उम्र 32 साल निवासी 59 गजराज नगर थाना खजराना इंदौर-रिसर्च
06-विजेन्द्र सिह पिता बलवन्त सिंह उम्र 29 साल निवासी 124 न्यू गौरी नगर थाना हीरानगर इंदौर-फलेार मेनेजमेन्ट
07-मंगल पिता मोहनलाल राठौर उम्र 32 साल निवासी 75 शेखर ड्रीम्स तलावली चांदा इंदौर-फलोर मेनेजमेन्ट
08-नवीन कुमार पिता अनिल कुमार उम्र 31 साल निवासी 210 एफ गोल्डन फार्म सोसायटी निरंजनपुर लसूडिया इंदौर--सेल्स
09-संदीप पिता जयराम बागडी उम्र 22 साल निवासी 161 शिवशक्ती नगर थाना एमआईजी इंदौर-रिलेशन मैनेजर
10-विक्रान्त पिता अशोक गुप्ता उम्र 28 साल निवासी 306 अम्बेडकर नगर एलआईजी इंदौर- फलोर मेनेजर
11-सतीश पिता मथुरा प्रसाद जायसवाल उम्र 31 साल निवासी 258 प्लेटिनम पैराडाईज ग्राम झाराडिया थाना लसूडिया इंदौर-सेल्स मैनेजर
12-अविनाश पिता प्रेमलाल नागेश्वर उम्र 29 साल निवासी 306 अम्बेडकर नगर कालोनी एलआईजी इंदौर
13-फामिद खान पिता अयूब खान उम्र 27 साल निवासी 505 अंजना स्क्वेयर थाना लसूडिया इंदौर-फलोर मेनेजमेन्ट
14-अमन पिता भरत भूषण मनचन्द्रा उम्र 27 साल निवासी 505 कार्तिक एनक्लेव निपानिया लसूडिया इंदौर-सेल्स हेड
15-तुषार पिता कृष्णकुमार व्दिवेदी उम्र 28 साल निवासी 153 प्लेटिनम पैराडाईज ग्राम ग्राम झाराडिया थाना लसूडिया इंदौर-फलोर मेनेजर
16-शाहरूख पिता निषाद खाँ उम्र 28 साल निवासी 1004 सिद्धि विनायक बिचौली हप्सी रोड अपोजिट मंयक ब्लू वाटर पार्क इंदौर-सेल्स
17-सचेन्द्र पिता रामगोविन्द बरुआ उम्र 27 साल निवासी अशोक नगर भिण्ड हाल निवासी 52 सुखसम्पदा कालोनी निपानिया इंदौर-सेल्स हेड
18-शिवेन्द्र कुमार पाठक पिता रोशनलाल पाठक उम्र 30 साल निवासी  नीमचौक गोदाबाग जिला रीवा हाल मुकाम गली नादिया नगर इंदौर-रिसर्च
19-धीरेन्द्र शुक्ला पिता दीनबन्धु शुक्ला उम्र 24 साल निवासी ग्राम करली कला तहसील उचहरा जिला सतना हाल मुकाम 107 शिवशक्ति नगर अनूप टाकीज के पीछे इंदौर-रिसर्च टीम
20-अनिष पिता अनिल कुमार जैन 16/4 लेाकनायक नगर एरोड्रम रोड इन्दौर  
21-रिया उर्फ रूचिका गौतम- पहली बार सैनिक को काल करने वाली नौकरी छोडकर जा चुकी हैं  
22-सुनिल परिहार - रिया उर्फ रूचिका का हेड जिसने सेनिक से पैसे डलवाये थे जो नैकरी छोड के जा चुका है     
23-प्रतीक कश्यप - जिसने सेनिक से कॉल करके पैसे डलवाये थे जो नोकरी छोड के जा चुका है- सेल्स भी देखता था।     
24-बलवीन्दर कोर - सैनिक का के वाय सी बनाया था-कम्पाइस देखती थी नौकरी छोड चुकी है ।

  
प्रार्थी राजेन्द्र सिह पिता स्व. रोशनलालजी निवासी ग्राम सईकला, तह आरएसपुरा जिला जम्मू (जम्मू एंव काश्मीर) द्वारा शिकायत की गई:-
       प्रार्थी को ट्रेड इंयिा रिसर्च कंपनी के कर्मचारियो द्वारा फ्री ट्रायल कॉल कर संपर्क किया गया था मुझे आश्ंका है मेरे मोबाईल नम्बर का डाटा कंपनी ने अनाधिकृत रूप से चोरी से प्राप्त किया मुझे फर्जी कर्मचारी बन कर कॉल किये गये उन नम्बरो की जानकारी कंपनी के कस्टमर कॉलर डेटा से प्राप्त की जा सकती है। कंपनी द्वारा मोबाईल नम्बरो के माध्यम से अपनी पहचान छुपाते हुए अपने को एडवायजरी कंपनी बताते हुए मात्र एडवायजरी हेतू संपर्क किया गया था परन्तु बाद मे मुझे डरा धमका कर और धोखे से निवेश के नाम पर मेरे रूपये हडप लिये। इसके पश्चात कपंनी द्वारा पहली बार मे ही मुझसे सलाह के नाम पर रूपयो की मांग की गई। मेरे द्वारा रूपया जमा करवाने के पश्चात हर बार मुझसे खाते मे रूपया जमा करवाया जाता रहा है और कुल 23,66,000 हजार रूपये लेकर कोई लाभ नही दिया गया। जब मैने अपने रूपयो की मांग की तो हर बार शेयर ट्रेडिग कर दुगना लाभ दिलवाने का अश्वासन दिया और रूपये जमा कराते रहे। कंपनी ने मेरे आधार और पेन कार्ड के जरिये मेरे बिना जानकारी के मेरे नाम से फर्जी के.वाय.सी मेरे दस्तावेजो का दुरूपयोग कर मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके किया गया है।
ट्रेड इंडिया रिसर्च कंपनी रूपया वापस करने के नाम पर मेरी पत्नि के दस्तावेज लेकर मेरे पत्नि के नाम पर फर्जी खाता खोलकर के.वाय.सी बनाया गया है और मेरी पत्नि के नाम पर डिमेट खाता खोलकर उसका मनमाने रूप से अपने लाभ के लिये स्वयं कपनी के द्वारा ही मेरे खाते का आईडी व पासवर्ड का इस्तमाल व संचालन मेरी व मेरी पत्नि की अनुमति के बगैर किया गया है। इसकी जानकारी कंपनी के कम्पयुटरो से प्राप्त की जा सकती है। कंपनी द्वारा नियम विरूद्व निश्चित लाभ दिलवाने का आशवाशन दिया गया था जबकि ऐसा करना संभव नही है और यह नियम के विरूद् है, यह बात भी कंपनी द्वारा मुझसे छुपाई गई और मुझे झुठा आश्वासन देकर मुझसे रूपया प्राप्त किया गया है।
कंपनी के द्वारा मुझ प्रार्थी से संपर्क करने के पूर्व मेरी क्षमता एंव जोखिम रूप रेखा के संबध मे किसी प्रकार की जाँच नही की गई और बिना जाँच किये ही मुझ प्रार्थी के ट्रेंडिंग के नाम पर रूपया लिया गया है। कंपनी के द्वारा सेबी के सभी नियमो का उल्लघंन करते हुए उक्त कार्य किया गया है, जिस संबध मे मेरे द्वारा नियम संबधी विवरणिका इस आवेदन के साथ संलग्न की गई है,। कंपनी के द्वारा मुझ प्रार्थी के साथ धोखधडी करते हुए 23,66,000 हजार रूपयो की ठगी व धोखधडी की गई है, मेरे दस्तावेजो का दुरूपयोग कर मेरी व मेरी पत्नि के फर्जी हस्ताक्षर बना कर कूटरचना की गई एंव मुझे आर्थिक नुकसान पहुचाया गया है।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रकरण में विवेचना की जारी है, जिसमे आरोपियों का रिमांड लिया जाकर पूछताछ की जावेगी।