Friday, February 23, 2018

पुलिस थाना बाणगंगा के शातिर बदमाश सतीश दीक्षित के विरूद्व रासुका की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अ पराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामीके मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश सतीश पिता भगवानदास दीक्षित उम्र 24 वर्ष निवासी 82 भगतसिंह नगर पागल खाने के सामने बाणगंगा इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। 
आरोपी सतीश दीक्षित पुलिस थाना बाणगंगा का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में वर्ष 2009 से लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा-मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, लूट, अवैध शराब, अवैध हथियार रखने, हत्या, आदि जैसे 09 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया। अतः इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें के लिये, अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व ज़ोन-3 श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वाराआरोपी सतीश को रासुका के तहत केन्द्रीय जेल परिरूद्ध रखनें का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी सतीश दीक्षित को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल जा रहा है।
उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री तारेश कुमार सोनी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


उज्जैन महांकाल मंदिर से महिला सैनिक की एक्टिवा चोरी करने वाला चोर, गाड़ी सहित पुलिस थाना परदेशीपुरा की गिरफ्त में,


इन्दौर- दिनांक 23 फरवरी 2018- इंदौर शहर में वाहन चोरी व नकबजनी के अपराधों व अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं पूर्व में हुई घटनाओं के आरोपियों की पतारसी हेतु कड़ी  व प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा उज्जैन के वाहन चोरी के प्रकरण के आरोपी को मय चोरी की एक्टिवा सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना परदेशीपुरा को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, एक संदिग्ध व्यक्ति एक एक्टिवा को कम कीमत में बेचने की फिराक में घूम रहा है, जो चोरी की गाड़ी हो सकती है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त संदिग्ध आरोपी प्रकाश उर्फ़ विकास पिता डालचंद वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी रुस्तम का बगीचा इंदौर को चोरी की एक्टिवा बेचने की फ़िराक में खड़े हुए पकड़ा।उक्त एक्टिवा गाड़ी क्रं एमपी-13/डीडब्ल्यू-0935 को आरोपी ने दिनांक 15.09.17 को महांकाल मंदिर मंदिर परिसर से चुरा लाया था। उक्त एक्टिवा महांकाल मंदिर में ड्‌यूटी कर रही महिला सैनिक मीना प्रजापति की थी। फरियादी मीना की रिपोर्ट पर थाना महाँकाल उज्जैन में अपराध 519/17 धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर, उज्जैन पुलिस के सुपुर्द किया गया है। 
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम के सउनि देवेन्द्र पँवार, आरक्षक राघवेंद्र तथा आरक्षक जगदीश की सराहनीय भूमिका रही।


ओलम्पिक पदक विजेता से करोडो रूपए की धोखाधडी करने के प्रकरण के फरार आरोपी, दो पुरूष व दो महिलाएं, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा प्रकरणों में फरार व इनामी आरोपियों की धरपकड हेतु विशेष प्रयास कर, प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देद्गा पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक क्राइम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्राँच अनिल सिंह चौहान को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देशदिये गए थे।
दिनांक 16.05.17 को आवेदक विजय कृमार जो कि ओलम्पिक पदक विजेता, राजीव खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड व पद्मश्री से अंलकृत है, जिनके व्दारा शिकायत की गई थी। जिस पर से थाना क्राइम ब्रांच पर  अपराध क्र.03/17 धारा-406,420,467,468,120 बी भादवि व म.प्र.निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा-06 का अपराध पंजीबध्द किया गया था। उक्त प्रकरण में मनमोहन सिंह मुखय आरोपी एवं सहआरोपी हजारा सिंह, जसपाल सिंह ,वरिन्दर कौर, कुलविन्दर कौर तथा अनिल तंवर के व्दारा आवेदक विजय कुमार से  स्वयं व्दारा शेयर मार्केट में धन राशि लगाने का नाम पर आवेदक से राशि का 05 प्रतिशत लाभांश प्रतिमाह देने का लालच देकर आवेदक से कुल लगभग 02 करोड रूप लिए गए और आवेदक को प्राप्त राशि पर 05 प्रतिशत का लाभांश देने बावत्‌ शपथ पत्र लिखकर दिए गए थे।  जबकि आरोपी मनमोहन सिंह मात्र शेर-खाँन ट्रेडिंग कंपनी में एजेन्ट के रूप में काम करता था। आरोपी मनमोहन सिंह व्दारा आवेदक विजय से प्राप्त धन राशि लगभग 02 करोड रूपए को शेर-खाँन ट्रेडिंग कंपनी में भी उसके व्दारा निवेश ना करते हुए आरोपी मनमोहन सिंह अपने रिश्तेदारो के खातो में पैसे ट्रांसफरकर आरोपी मनमोहन सिंह ने मकान का तथा 02 ट्रको का फाइनेंस लिया हुआ था एवं उस पैसे से फाइनेंस कि किस्ते अदा कर दी गई थी। आरोपी मनमोहन सिंह व्दारा विजय कुमार से शेयर मार्केट में पैसा लगाकर राशि दुगुना करने का प्रलोभन देकर फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर करीब 02 करोड रूपए लेकर पैसा अपने परिवार जनो व दोस्त अनिल तंवर के खाते में जमा कर राशि का आहरण व गबन कर फरार हो गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया था। मामले में फरार मुखय आरोपी मनमोहन सिंह सैनी व उसके साथी अनिल तंवर के पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि वर्तमान में जेल में निरूध्द है। 
प्रकरण में अन्य फरार 04 आरोपीयों के संबंध में भी इन्दौर पुलिस द्वारा 10-10 हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया था। जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों- 1. हजारा सिंह पिता जसपाल सिंह, 2.जयपाल सिंह पिता स्व.बच्चन सिंह, 3. कुलविन्दर कौर पिता जसपाल सिंह तथा 4.वरिन्दर पति मनमोहन सिंह कौर चारो फरार आरोपियों को घेराबंदीकर पकडा गया। आरोपियों से पूछताछ पर उनके खाते में कैप्टन विजय कुमार के द्वारा दिए गए चेको की राशि आना पाई गई तथा जिसका उपयोग मुखय आरोपी मनमोहन सिंह के द्वारा शेयर खान ट्रेडिंग में किया गया। आरोपीगणों द्वारा प्रकरण से संबंधित राशि जप्त नही कराई गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

नैतिक दैह व्यापार का कारोबार चला रही महिला, क्राईम बांच की गिरफ्त में एक अन्य युवती व ग्राहक युवक तथा उनका सहयोगी साथी भी गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र ने इंदौर शहर में घटित हो रहे विविध अपराधों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की पतारसी कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देद्गा के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्द्गान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री अमरेन्द्रसिहं इंदौर द्वारा क्राइम ब्रांच की टीमों को ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पतारसी कर उनकी धरपकड के लिए योजनाबद्ध तरीके कार्यवाही करने हेतु लगाया।
         दिनांक 22.02.18 की रात्रि में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना एरोड्रम क्षेत्रान्तर्गत किराये के मकान मे नीमा नाम की महिला अनैतिक देह व्यापार का कारोबार संचालित कर रही है। उक्त सूचना की तस्दीक व सत्यता जांच में व आरोपी महिला के खिलाफ कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की टीम, थाना एरोड्रम पुलिस को साथ लेकर संयुक्त रुप कार्यवाही करते हुए, मुखबिर व्दारा बताये स्थान फ्लेट न. 301 सम्पत अपार्टमैंट मारुती शोरुम के पास कलानी नगर इंदौर पहुंचे। जहाआरोपी महिला नीमा सैनी पति स्व. देवेन्द्र कुमार माली नि. 301 सम्पत अपार्टमैंट कलानी नगर इंदौर, युवती सपना राय पति मुकेश राय उम्र 23 साल नि. ग्राम भैंसतन सूरत गुजरात, आरोपी युवक वरुण पिता ईश्वरलाल साहूले उम्र 18 साल नि. शंकरबाग छावनी इंदौर तथा साथी सहयोगी गणेश पिता भजनसिहं राठौर उम्र 28 साल निवासी ग्राम मालूत तह. हरसूद जिला खण्डवा मौके पर पकडा गया।        
            पुलिस पुछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके पति का देहान्त हो चुका है, तब से वह अकेली ही रह रही है, इसी वजह से अपना गुजार बसर करने के  लिए वह दैह व्यापार का यह अनैतिक कारोबार संचालित कर रही है, कारोबार संचालित करने के लिए आरोपी महिला किराये के फ्लेट को अपना ठिकाना बनाती है, तथा थोडे थोडे दिन में वह अपना यह ठिकाना बदल देती है, इस काम के लिए आरोपी महिला को अलग-अलग लडकिया पवन नाम का दलाल लाकर देता था तथा इस काम में आरोपी गणेश पिता भजनसिह राठौर इनका सहयोगी बना हुआ है जो  ग्राहक युवको को अपने इस ठिकाने तक लेकर आता था। ये एक ग्राहक युवक से 1000-1500 रुपये तक ले लेते थे । इस व्यापार में शामिल युवती सपन राय से पूछताछकरने पर मालूम हुआ कि दलाल पवन अधिकांश लडकिया पश्चिम बंगाल की लाता है तथा ये युवतिया पैसा कमाने की चाह व अपनी आवश्यकताओं के लिए इस कारोबार में शामिल हो जाती है ।
आरोपी महिला नीमा, युवती सपना राय, ग्राहक युवक व साथी गणेश के खिलाफ थाना एरोड्रम में प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना जा जा रही है। उक्त मामले में लडकिया लाकर देने वाले दलाल पवन नि. बंगाली चौराहे इंदौर के खिलाफ भी प्रकरण पंजीबध्द किया जा चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है । 

थाना महू अन्तर्गत पंजीबध्द अपराध में फरार चल रहा कुखयात आरोपी संजय सिहं क्राईम ब्रांच इदौर की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र ने इंदौर शहर में  पंजीबद्ध विविध अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों की पतारसी कर उनकी गिरफ्तारी के लिये कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्रसिहं (क्राइम) इंदौर द्वारा क्राइम ब्रांच को ऐसे अपराधियों  धरपकड के लिए योजनाबद्ध तरीके कार्यवाही करने हेतु लगाया था ।
दिनांक 23.02.18 को क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस ने थाना महू से आबकारी मामले में फरार चल रहे आरोपी संजय पिता अजबसिंह तंवर उम्र 48 साल नि. 70 अशोक नगर एरोड्रम इंदौर को गिरफ्त में लिया तथा कार्यवाही हेतु पुलिस थाना महू पुलिस के सुपुर्द किया गया। 
आरोपीसंजय के खिलाफ थाना महू अन्तर्गत दिनांक 06.02.18 को अवैध शराब को अपने पास रखने के जुर्म में अप. क्र. 47/18 धारा 34 (2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 कायम किया गया था, आरोपी घटना स्थल पर अपना वाहन व अवैध शराब छोडकर भाग निकला था तथा घटना दिनांक से फरारी कारारी काट रहा व पुलिस से छुपता फिर रहा था। आरोपी संजय के खिलाफ पूर्व में भी इंदौर शहर के विभिन्न थानों महू, एमजी रोड, एरोड्रम बाणगंगा, सदर बाजार, पलासिया अन्नपूर्णा, चंदन नगर, भंवरकुआ, में  लूट, डकैती, डकैती योजना, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने व आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत गंभीर किस्म के अपराध पंजीबध्द हुए है  । 
आरोपी संजय पिता अजबसिंह को गिरफ्तार कर थाना महू पुलिस व्दारा पूछताछ की जा रही है। आरोपी व्दारा अवैध शराब कहा से लाने व उसे कहा भेजी जा रही थी इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही आरोपी के इंदौर शहर में पंजीबध्द अन्य अपराधों में भूमिका की भी जांच की जा रही है ।  

नकली सोने की ईट को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य आरोपी नकली सोने की ईंट सहित, क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में, आरोपी पूर्व में भी नकली सोना बेचकर ठगी की वारदातों को दे चुका है अंजाम


इन्दौर-दिनांक 23 फरवरी 2018- इंदौर शहर में नकली सोने की बिक्री कर ठगी करने के अपराधों के बारें में सूचना मिलने पर, इस पर अंकुश लगाने व इनकी गतिविधियों में संलिप्त लागों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राइम ब्रांच की एक टीम को इस बिन्दु पर कार्य करने हेतु लगाया गया। इस संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पिछले कई दिनों से लगातार क्राईम ब्रांच द्वारा प्रयास किये जा रहे थे। 
पुलिस थाना कनाडिया के संचार नगर में रहने वाले फरियादी वल्लभ पाटीदार ने थाना कनाडिया पर कुछ दिनों पूर्व उनके साथ इसी प्रकार नकली सोना देकर की गई धोखाधडी के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। जिसमेंफरियादी ने सिहोर के पास रहने वाले एक आरोपी रस्सू खॉ एवं उसके साथी के द्वारा मिलकर उसके साथ नकली सोने की ईंट को असली सोना बताकर 6 लाख रू ठगने के संबंध में शिकायत की थी।  
        उक्त शिकायत कें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिये क्राइम ब्रांच इन्दौर के द्वारा प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर को सूचना प्राप्त हुई कि फरियादी वल्लभ पाटीदार के साथ ठगी करने का आरोपी रस्सू खॉ एवं उसका एक साथी बंगाली चौराहे के आसपास घूम रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना क्राईम ब्रांच एवं थाना कनाडिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ा गया जिसने पूछताछ में अपना नाम रस्सू पिता लियाकत खॉ उम्र 36 साल निवासी ग्राम जूनापानी सिहोर का होना बताया आरोपी का एक साथी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।
आरोपी से पूछताछ के दौरान पता लगा कि कुछ दिन पूर्व आरोपी रस्सू के साथी ने वल्लभ पाटीदार को फोन लगाकर कहा कि उसके घर की खुदाई में पुराना गड़ा हुआ सोना मिला है जिसे बेचना है जो आधी कीमत में आपको दे दूंगा। आरोपी रस्सू कायह साथी पूर्व में इंदौर में रहकर मजदूरी कर चुका है जिस कारण फरियादी और आरोपी रस्सू के साथी की बातचीत हुई थी। आरोपी ने ग्राहक को अपने गांव जूनापानी के पास बुलाया  और उसके साथ जयपुर गया जहां आरोपी एवं उसके साथियों ने फरियादी वल्लभ पाटीदार को सोने की एक ईंट दिखाई एवं उस ईंट में से एक छोटा सा टुकडा काटकर फरियादी को सेंपल के तौर पर दिया। फरियादी ने इंदौर आकर वह सेंपल चेक कराया तो वह असली सोना निकला इसके बाद आरोपी एवं उसके साथियों ने फरियादी को पुनः जयपुर 6 लाख रू लेकर आने का कहा जिसके बाद फरियादी आरोपी रस्सू के साथ जयपुर गया जहां आरोपी एवं उसके साथियों ने उसे वहीं सोने की ईंट दी जिसमें से उनहोने सेंपल काटकर दिया था। फरियादी वल्लभ पाटीदार ने जयपुर जाकर आरोपी एवं उसके साथियों को 6 लाख रू देकर और ईंट लेकर इंदौर चला आया। इंदौर आकर जब फरियादी ने इसे चेक कराया तो वह नकली निकली। इसके बाद फरियादी ने इसकी रिपोर्ट थाने पर की थी। 
आरोपी रस्सू खॉ से पूछताछ में क्राईम ब्रांच को इस गिरोह के काम करने के तरीके के बारे में पता चला कि, गिरोह का कोई एक सदस्य द्राहरमे रहकर कुछ समय तक मजदूरी का काम करता था और इसी दौरान मौका पाकर किसी व्यक्ति को अपने झांसे में फसा कर उसे अपने घर की खुदाई के दौरान सोने की ईट निकलने की बात बताता था। इसके बाद गिरोह का वह सदस्य खुद को बहुत गरीब बताकर ग्राहक को यह विश्वास दिलाता था कि गरीब होने के कारण वह अपनी सोने की ईट बेच नहीं पा रहा है और ग्राहक को यह विश्वास दिलाता था कि यह सोना वह उसे आधी कीमत पर दे देगा। इसके बाद सेंपल दिखाने के नाम पर ग्राहक को अपने साथ लेकर जाते थे और ग्राहक को अपने नाखून में पहले से छुपाया हुआ असली सोने का टुकडा देकर बेवकूफ बनाते थे एवं इसके बाद ग्राहक को नकली सोना देकर उसके बदले उससे पैसे ले लेते थे अगर ग्राहक पैसे देने से मना करे तो आरोपी ग्राहक को उक्त बुलाये स्थान पर ही मारपीट कर लूट लेते थे। 
       आरोपी पूर्व में भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें कई लोगों को बेवकूफ बनाकर नकली सोना बेचकर लोगों से लाखों रू. ऐंठ चुका है। आरोपी रस्सू एवं उसके साथियों द्वारा नकली सोना बेचने की घटना की गर्ई थीं, उक्त अपराध मे थाना कनाडिया एवं क्राइम ब्र्रांचद्वारा आरोपी रस्सू पिता लियाकल खान को गिरफ्तार किया जा गया है आरोपी से अन्य अपराधों व उसके साथियों के संबंध मे भी पूछताछ की जा रही है, जिसमे और भी कई अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है।