Wednesday, August 5, 2020

*अवैध कॉलोनी के धोकाधड़ी के प्रकरण में फरार व 5000/- का इनामी आरोपी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में*



 *बदमाश के विरुद्ध पूर्व में धोखाधड़ी जैसी कई विभिन्न धाराओं के प्रकरण हैं पंजीबद्ध* 

*इंदौर -दिनांक 05 अगस्त 2020-* दिनांक  11 नवंबर 2019 को  फरियादी जी डी एस  गुड़िया निवासी 1013 सुदामा नगर इंदौर की रिपोर्ट पर से थाना हाजा पर. अपराध क्रमांक 1162/19 धारा420,467,468,471,34,120 B  ता हिं 292 सी 292 डी नगर पालिका एक्ट का कायम किया गया था जिसमें आरोपी द्वारा नगर पालिका निगम नियमों का उल्लंघन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था अपराध सदर में पूर्व में यूनुस पिता युसूफ खान निवासी कोयला बाखल इंदौर को दिनांक 30 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था दूसरे अपराधी की तलाश पुलिस द्वारा सतत की जा रही थी|

श्रीमान पुलिस महा निरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर ) द्वारा शहर में फरार आरोपी की धरपकड़ हेतु सतत अभियान चलाए जा रहे है इसी तारतम्य में पुलिस  अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व )श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन में व नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस के एस तोमर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव द्वारा टीमों का गठन कर  लगातार धरपकड़ की जा रही थी प्रकरण सदर में   घोषित 5000/- के इनामी बदमाश के लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही थी|

 दिनांक 05 अगस्त 2020 को  मुखबिर से सूचना मिली की थाना हाजा   के अपराध में फरार  5000/- का इनामी  *बदमाश युसूफ पिता नवाब शाह निवासी बाबा फरीद नगर  खजराना इंदौर* का उसके घर पर आया हुआ है
 सूचना पर विश्वास कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया व मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश देकर उक्त आरोपी को पकड़ा गया खजराना पुलिस के प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त हुई है|

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना श्री संतोष सिंह यादव एवं    एसआई  चैन सिंह चौहान आरक्षक  पंकज आरक्षक संजय  सराहनीय भूमिका रही।


• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।  

• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।  

• हत्थे चढा सूदखोर • गुण्डो के माध्यम से गरीब निम्न वर्ग के लोगो को चेक बाउंस की धमकी देकर चूसता था खून



श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा  द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर  चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी  दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी  ने अपनी  मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से  घर लोटते समय  संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब  सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी  से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष  व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।   
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी  से लिये  ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड  व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी  ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में  प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय  पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को  स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है । 
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज ,  उनि. देवेन्द्र मिश्रा  , उनि. अनिल चाकरे,  उनि. रविन्द्र सिंह सगर  व आर. 1888 रामेश्वर  का सराहनीय योगदान रहा है ।