श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा व उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण करने व सघन चैकिंग करने व निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये जाने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर श्री महेशचन्द जैन व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महू श्री अमित तोलानी ( आई पी एस ) तथा श्रीमान एस डी ओ पी महोदय महू श्री विनोद शर्मा द्वारा समुचित प्रभावी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए ।
काफी दिनो से सूचनाऐ प्राप्त हो रही थी की कुछ बदमाश क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब निम्न वर्ग के लोगो को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर चैक , प्लाट , मकान के दस्तावेज व ए टी एम आदि लेकर उन्है 05 से 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रूपये देकर उनसे अवैध लाभ कमा रहे है । जिससे कई लोग रोजाना इनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित हो रहे है ।
इसी दौरान दिनांक 08.08.20 को मनीष बीसी पिता सनातन बीसी उम्र 31 निवासी पी 34 सुपरसिटी कालोनी महू गाँव के द्वारा आरोपी संतोष साहू पिता देवराव साहू निवासी रामा नगर भोण्डिया पीथमपुर व उसके गुर्गे निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध रिपोर्ट किया की वह प्रायवेट नोकरी करता है उसे रूपयो की जरूरत होने पर संतोष साहू से 15 हजार रूपये उधार लिये थे , संतोष साहू ने रूपये उधार देने के ऐवज में फरियादी का एच डी एफ सी बैंक का ए टी एम व एक चेक जिसपर फऱियादी के हस्ताक्षर किये है लिया है । संतोष साहू 15 हजार रूपये के ब्याज पेठे 1500 रूपये प्रतिमाह लेता था जो 15 हजार रूपये वापस लौटाने तक प्रतिमाह 1500 रूपये नगद फरियादी देता रहा । लेकिन पिछेल 05 माह से लाकडाउन होने से कंपनी से पुरी सैलनी नही मिलने के कारण फऱियादी संतोष साहू को ब्याज के रूपये प्रतिमाह नही दे पाया । जिसके बाद संतोष साहू ने फरियादी को मोबाईल पर लगातार फोन कर धमकाता रहा कि पैसे कब दे रहे हो नही दिये तो तेरा चेक बैंक से बाउंस करा दूंगा । जब फरियादी ने अपनी मजबूरी बताई कि रूपये की व्यवस्था होने पर ब्याज दे दुंगा तो बोला पुरा पेमेंट आज ही चाहिये । जबकि फरियादी संतोष साहू को 27 हजार रूपये ब्याज दे चुका है फिर भी मूल रकम बाकी होना बताया । फऱियादी जब कम्पनी में जाँब पर रहता तो संतोष साहू उसकी पत्नी प्रिया बीसी को फोन करके लगातार धमकाता रहा । दिनांक 02.08.20 को रविवार को फरियादी छुट्टी होने से घर पर था तभी सुबह करीबन 8.30 बजे संतोष साहू उसेक साथी निलेश , संतोष व दीपक को लेकर आया व बोला की पुरे रूपये चाहिये नही देगा तो तुझे उठवा लूंगा जान से खत्म कर दूंगा तब जैसे तैसे उन्हे बाद में रूपये देने का बोला तब वह गये जिसके उपरांत वह लगातार फरियादी व उसकी पत्नी को धमकाते रहे जिसके बाद दिनांक 07.08.20 को शाम को कम्पनी से घर लोटते समय संतोष साहू उसके साथियो के साथ घर पर आया व बोला की मुझे अभी रूपये चाहिये तब सैलरी पर देने का कहने पर संतोष साहू के द्वारा फऱियादी के बच्चो की ओर इशारा करके बोले की रूपये नही देगा तो बच्चो को उठा ले जाउंगा । इस प्रकार फरियादी से 15 हजार रूपये के ऐवज में ब्याज के रूप में संतोष साहू ने 27 हजार रूपये लिये व उसे व उसके परिवार को धमकाया तथा चैक बाउंस की धमकी दिया । फरियादी की रिपोर्ट पर से संतोष साहू व उसके साथी निलेस , संतोष व दीपक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 480/20 धारा 384 ,385 भादवि व ऋणियो का संरक्षण अधिनिमय की धारा 3 /4 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान आरोपी संतोष पिता देवराव साहू उम्र 36 निवासी रामा नगर सिंधी भोण्डिया पीथमपुर , संतोष बामनिया पिता कालूराम बामनिया उम्र 21 निवासी जोशी मोहल्ला पीथमपुर व निलेश पिता राजू साहू उम्र 23 निवासी विश्वास नगर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से फरियादी से लिये ब्लेंक चैक हस्ताक्षर किये हुआ व ए टी एम कार्ड व अन्य दस्तावेज जप्त किये गये है ।
विवेचना में जब पीडित से इस बात की जानकारी ली गई तो पता चला कि यह पीथमपुर में प्रायवेट कम्पनी में नोकरी करता है तथा लोगो से कर्ज के बदले ब्लैंक चेक हस्ताक्षर किये हुए व ए टी एम मय पासवर्ड आदि लेकर दस प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज पर पैसे दिया करता था उसके बाद जब कर्ज की रकम सूद सहित चुकता हो जाया करती थी तो पीडित को स्वंय व अपने गुण्डो के माध्यम से लगातार चेक बाउंस की धमकी देकर लगातार मनमानी रकम वसूलता था । इसकी ओर से ये काला धंधा सालो से किया जा रहा था । लोगो को चेक बाउंस के नाम से डरा डरा कर पैसा वसूलता रहा है ।
उक्त कार्यवाही में निरी. शशिकांत चौरसिया थाना प्रभारी किशनगंज , उनि. देवेन्द्र मिश्रा , उनि. अनिल चाकरे, उनि. रविन्द्र सिंह सगर व आर. 1888 रामेश्वर का सराहनीय योगदान रहा है ।