Thursday, February 23, 2012

स्कीम नं0 140 में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश


इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि दिनांक 17/02/2012 को स्कीम नं. 140 की रोड़ पर एक अज्ञात युवक का रक्त रंजीत शव पड़ा मिला था जिस पर चाकु से पेट,पीट व सिर पर भारी वस्तु से मारकर दर्दनाक विभत्स तरीके से अज्ञात आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।
    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के संबंध में पतारसी करने के लिए क्राईम ब्रांच को निर्देश दिये थे इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय व डीएसपी. श्री जितेंद्रसिंह अपराध शाखा व थाना पलासिया द्वारा पतारसी हेतु एक संयुक्त टीम गठित की गई। जिसमें क्राइमब्रांच के उप निरीक्षक महेंद्रसिंह परमार, उनि. अनिता ढावले व आरक्षक सुरेश मिश्रा, रामप्रकाद्गा वाजपेयी, मनीष तिवारी, संतोष सेंगर, रामपाल, मनोज राठौड़, भीमसिंह तथा थाना पलासिया प्रभारी पंकज दीक्षित, सउनि. प्रदीप राय, आर. जीद्गाान एहमद, प्रदीप सिंगारे को लगाया गया।
श्री मनोज कुमार राय एवं डीएसपी. श्री जितेंद्रसिंह के निर्देद्गान में संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतक के शव की पेंट की जेब मेंमिली हुई एक टेंट हाउस की स्लीप के आधार पर मृतक की द्गिानाखत विनय पिता सतीद्गा बागोरा उम्र 23 साल निवासी 457, गोयल नगर इंदौर की गई।
मृतक विनय के घरवालों से टीम द्वारा पूछताछ करने पर पाया गया कि दिनांक 17/02/2012 को शाम 05:30 करीब विनय घर से निकला था व बताया था कि बाहर से मेरा दोस्त आया है उससे मिलने जा रहा हॅू। जब टीम द्वारा मृतक वियन के दोस्तो के संबंध में पता किया गया तो अनिल पिता चतरसिंह प्रजापत कुम्हार उम्र 22 साल निवासी 10 बी वैभव नगर अपने घर से फरार था। अनिल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि शादीद्गाुदा होकर घर परिवार से दूर राजस्थान के उदयपुर में अपने दोस्तों के साथ रहता था व उसके पिता ने कुछ वर्षो पूर्व उसे घर से भी वेदखल कर दिया हैं।
    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं डीएसपी. जितेंद्रसिंह के निर्देशन में संयुक्त टीम को राजस्थन के उदयपुर रवाना किया गया प्राप्त जानकारी के आधार पर टीम द्वारा थाना धानमण्डी के सीओ राजेद्गा शर्मा व उनकी टीम के सहयोग से पतारसी कर भोईबाड़ा क्षेत्र से अनिल पिता चतरसिंह प्रजापत कुम्हार को पकड़ा। टीम द्वारा थाना लाकर पूछताछ की तो उसने अपने दोस्तप्रवीण पिता लीलाधर कहार उम्र 19 साल निवासी 49,भोईवाड़ा उदयपुर के साथ हत्या करना कबूल किया। टीम द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर उनके निर्देद्गान में पूछताछ की आरोपी अनिल द्वारा बताया कि मृतक विनय बागोरा को वह बचपन से जानता था तथा आरोपी अनिल की महिला मित्र से भी अपने संबंध बता रहा था एवं उसने अपने मोबाइल में आरोपी अनिल प्रजापत की महिला मित्र का मोबाइल नंबर से बात करना बताया। इस आधार पर आरोपी अनिल ने अपने दोस्त प्रवीण के साथ उसको मारने की योजना बनायी तब आरोपी अनिल द्वारा उदयपुर जाकर अपने दोस्त प्रवीण भोई निवासी उदयपुर को साथ लेकर इंदौर आया। रास्ते में नाथद्वारा से चाकु खरीदा, दिनांक 14/02/2012 को इंदौर आकर विनय के संबंध में जानकारी एकत्र कर उसको पार्टी के बहाने स्कीम नं. 140 में बुलाया। ढाबे पर तीनों मिले व शराब दुकान से शराब की बोतल खरीद कर सुनसान जगह पर पीने की योजना की। शराब पीने के बाद विनय ने आरोपी अनिल को पुनः उसकी महिला मित्र के संबंध में बातें की तो आरोपी अनिल व दोनो में गाली गलौच व हाथापायी होने लगी। जिसमें अनिल के साथी प्रवीण ने पीछे से अपने पास में रखीहथौड़ी से मृतक विनय के सिर पर जोरदार प्रहार किया व अनिल ने अपने पास में रखा चाकु से विनय के पेट व पीट में घोप दिया। विनय की मृत्यु के पश्चात आरोपियों ने उसे गले में पहने सोने की चैन जेब में रखा पर्स जिसमें एटीम कार्ड,लायसेंस नगद रुपयें, मोबाइल व विनय की बिना नंबर की पल्सर मोटर सायकल लेकर उदयपुर भाग गए।
    आरोपी प्रवीण पर थाना धानमण्डी उदयपुर में हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज है जिसमें प्रवीण द्वारा फरियादी कुंदन खटीक को जान से मारने का प्रयास किया था। बाद में कुंदन खटीक की उदयपुर में अन्य लोगों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें उन आरोपियों द्वारा शराब पिने के बहाने बुलाकर हथौड़ी से वार कर कुंदन की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार की योजना द्वारा अनिल व प्रवीण ने इंदौर आकर विनय की हत्या कर दी।

नकली मार्कद्गाीट बनाने वाला गिरोह क्राईम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि इंदौर शहर में नकली मार्कद्गाीट बनाने वाले गिरोह के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए. सांई मनोहर ने आरोपियों को पकड़ने हेतु क्राईम ब्रांच को निर्देशदिये थे। निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच के निरीक्षक जयंत राठौर व एएसआई भारतसिंह यादव की टीम को इस हेतु लगाया गया। टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकेश सावरियां निवासी 2657 ई सुदामा नगर इंदौर का कई वर्षों से नकली मार्कद्गाीट बनाने के कार्य में लिप्त है । मुकेश सांवरियां को जब पकडा गया तो उसके कब्जे से कई फर्जी मार्कद्गाीट पाई गई ।  पुछताछ करने पर मुकेश सांवरियां ने बताया कि में मार्कद्गाीट पलासिया चौराहा के पास डायमंड टायपिंग एवं फोटोकापी इंस्टीट्‌यूट के संचालक सफाकत हुसैन पिता ताहीर अली बोहरा निवासी एम.3 -839 खातीवाला टैंक इंदौर के द्वारा बनवाता हूॅं । सफाकत हुसैन की दुकान पर छापा मार कर नकली मार्कद्गाीट बनाने में उपयोग में लाने वाले कम्प्युटर , स्केनर, प्रिंटर, व सैकडों मार्कद्गाीट बनाने में उपयोग आने वाले पेपर पाये गये। मुकेश सांवरियां ने बताया की वह कक्षा 10वी व 12 वी की नकली मार्कद्गाीट बनाने के लिये 10 हजार से 15 हजार रूपये इस कार्य के लिये लेता था । मुकेश सांवरियां व सफाकत हुसैन कई वर्षो से इस कार्य में लिप्त हैं । जांच में कई ओर खुलासे होने की संभावना है ।  उक्त आरोपियों को अग्रिम कार्यवाहीहेतु थाना पलासिया के सुपुर्द किया। उक्त आरोपियों को पकडने में टीम के सउनि भारतसिंह यादव, प्रआर तेजसिंह यादव , देवेन्द्रसिंह यादव , राजकुमार बडोदिया, आरक्षक सुरेश मिश्रा, संदीप यादव, अजीत यादव, योगेश परमार, विजय मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

04 आदतन, 12 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन तथा 12 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

12 स्थाई, 48 गिरफ्तारी व 128 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 12 स्थाई, 48 गिरफ्तारी व 128 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपनेथाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑॅ/सट्‌टा की गतिविधि में लिप्त मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 20.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर प्रकाद्गा का बगीचा जबरन कॉलोनी से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें यही के रहने वाले विनोद पिता हीरालाल  (27) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2 हजार 235 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना परदेद्गाीपुरा द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 15.00 बजे कब्रस्तान के पीछे नई जीवन की फेल से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें यही के रहने वाले मनोज पिता रघुनाथ (32) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1 हजार 70 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 20.00 बजे काजी की चाल इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें यही के रहने वाले गिरजाद्गांकर पिता  द्गिावद्गांकर (62) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जेसे 480 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
       पुलिस थाना महू द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 17.25 बजे सावरन मोहल्ला रेल्वे क्रासिंग महू से ताद्गा पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले मुकेद्गा, कल्लू तथा संजू को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 185रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुये 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 23 फरवरी 2012- पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 14.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम गुरान से अवैध शराब ले जाते हुये मिले यही के रहने वाले गोवर्धन पिता हरिसिंह (36) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी 2012 को 17.45 बजे सतलाना आरोपी के घर के सामने से अवैध शराब बेचते हुये मिले यही के रहने वाले उमराव पिता भेराजी (60) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 100 रूपये कीमत की 2 लीटर कच्चीशराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।