Wednesday, September 19, 2018

आपराधिक गतिविधिया संचालित करने वाले कुख्यात बदमाश दिलीप सिंह राजपूत पर, की गयी रासुका की कार्यवाही



इन्दौर- दिनांक 19 सितम्बर  2018- शहर मे अपराध नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा क्षेत्र मे अपराधिक गतिविधियों मे संचालित करनें वाले गुंडे बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर नियत्रंण रखने हेतु सखत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिध्दार्थ बहुगुणा व अति.पुलिस अधीक्षक महू  श्री नागेन्द्र सिंह  के मार्गदर्शन मे पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा बदमाश दिलीप पिता हाकम सिंह राजपूत उम्र 42 साल नि.ग्राम अम्बालिया  थाना गौतमपुरा जिला इंदौर के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी है।
आरोपी दिलीप राजपूत क्षेत्र का कुखयात बदमाश है, जो लम्बे समय से लगातार अपारधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बदमाश दिलीप  के विरूद्ध मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, डराना धमकाना, , अवैध हथियार रखना, ,लूट करना , शासकीय कार्य में बाधापहुचाना, बलवा करना , हत्या का प्रयास जैसे विभिन्न प्रकार के कुल 08  अपराध पुलिस थाना गौतमपुरा व थाना बडनगरजिला उज्जैन में  पंजीबद्ध है। यह एक सक्रिय अपराधी है, इसने अपने साथियों के साथ वर्ष 2000 में थाना बडनगर क्षेत्रान्तर्गत मारपीट कर सात लाख रुपये लूट लिये थे, जिस पर थाना बडनगर जिला उज्जैन में अपराध धारा 394,412,397 भादवि के प्रकरण में मान. न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप को दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया था। इसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस थाना गौतमपुरा  द्वारा बदमाश दिलीप के विरूध्द लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी इसके आपराधिक कृत्यों में कोई कमी नही आई है। इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्‌देश्य से एस.डी.ओ.पी देपालपुर श्री आर.के.राय के नेतृत्व में थाना प्रभारी गौतमपुरा व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिलादण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी दिलीप पिता हाकम सिंह राजपूत को रासुका के तहत केन्द्रीय जेल परिरूद्ध रखनें का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी दिलीप को पुलिस थाना गौतमपुरा द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतमपुरा श्री अनिल कुमार वर्मा, उनि .गोकुल अजनेरिया , पीएसआई रविन्द्र पंवार , सउनि.सुरेन्द्र कुमार शुक्ल ,एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।



मानक अनुसार नम्बर प्लेट नही होने व स्टीकर लगे एवं बिना अनुमति के हूटर/ प्रेशर हार्न का उपयोग करने वाले वाहनों के विरूद्, इन्दौर यातायात पुलिस की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे वाहन जो नम्बर प्लेट मानकनुसार नही होने व स्टीकर लगे होने एवं अनाधिकृतरूप से हूटर/प्रेशर हार्न लगाकर चल रहे है के विरूद्ध यातायात पुलिस इन्दौर व्दारा पुलिस उप महानिरीक्षक, शहर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर, श्री मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत इन्दौर शहर के विभिन्न स्थानों पर निम्नानुसार
(अ) ऐसे वाहन जिनमें नम्बर प्लेट मानकनुसार नही पाये जाने एवं स्टीकर लगे हुए 80 वाहन चालको के विरूद् मोटरयान अधिनियम की धारा 51(क) के तहत कार्यवाही की गई ।
(ब) ऐसे वाहन जो हूटर/प्रेशर हार्न की पात्रता नही होने पर भी उसका उपयोग करते पाये जा रहे है के विरूद्व दिनांक 22.08.2018 से लगातार अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें यातायात पुलिस व्दारा आज दिनांक 19.09.2018 तक 598 वाहनों के विरूद् मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2) के तहत(हूटर/प्रेशर हार्न) की कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। इन्दौर यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि जिनके वाहनों की नम्बर प्लेट सही नही है एवं जो अवैधानिक रूप से हूटर/प्रेशर हार्न का उपयोग कर रहे है, वे अपने वाहनों से हूटर/प्रेशर हार्न निकाल ले, एवं नम्बर प्लेट सही मानकनुसार बनवा ले। यातायात पुलिस का उक्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

युवती की सगाई तुड़वाने के उद्‌देद्गय से, उसके चरित्र के बारे में अद्गलील बातें करने वाला आरोपी, वी केयर फॉर यू (क्राइम ब्रांच) द्वारा गिरफ्तार। · युवती के निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर, आरोपी युवती को कर रहा था ब्लैकमेल।


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इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- इंदौर शहर में महिला संबंधी अपराधों तथा महिलाओं को परेशान करने व छेड़खानी से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक व त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त अपराधियों पर विधिसंगत कार्यवाही कर, महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा व्ही केयर फॉर यू (अपराध शाखा) की टीम को महिला संबंधी अपराधों तथा छेड़खानी से संबंधित शिकायतों के प्रकरणों मे त्वरित व उचित वैधानिक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
         पुलिस थाना अन्नपूर्णा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली आवेदिका कामिनी (परिवर्तित नाम)  द्वारा वी केयर फार यू कार्यालय क्राईम ब्रांच में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने बताया कि वह प्राइवेट स्कूल मे शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उसका परिचित साथी आशीष कुमार, उसके निजी फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है तथा उसकी सगाई तुड़वाने के उद्देश्य से आवेदिका के चरित्र के बारे में उसके मंगेतर से अश्लील बातें कर रहा है।
फरियादिया की शिकायत पर टीम व्ही केयर फॉर यू (क्राईम ब्रांच) द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरियादिया की निजी फोटो वायरल करने की धमकी देने तथा उसके चरित्र के बारे में अश्लील बातें कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के परिपेक्ष्य में आरोपी आशीष कुमार पिता राज बहादुर सिंह उम्र 30 साल निवासी विज्ञान नगर इंदौर को पतासाजी कर पकड़ा गया जिसे अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अन्नपूर्णा पुलिस के सुपुर्द किया गया। आरोपी आशीष कुमार इंदौर में वर्तमान में एन.जी.ओ संचालक है तथा नेत्र चिकित्सालय मे सहायक एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत्‌ हैं, जो कि फरियादिया को ब्लैकमेल करने के आशय उसके फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था व अन्य लोगोंसे फरियादिया के चरित्र के विषय में अश्लील टिप्पणियां कर रहा था।
आरोपी आशीष ने बताया कि वह पूर्व में आई0पी0एस0 कॉलेज में पढ़ाता था जहां पर फरियादिया कामिनी (परिवर्तित नाम) भी शिक्षिका थी। नौकरी के दौरान परस्पर दानों में कालांतर में जान पहचान हो गई थी परिणास्वरूप आवेदिका आशीष कुमार से भी मिलती रहती थी। कुछ समय बाद आवेदिका और आशीष के मध्य घनिष्ठता बढ़ी। वर्ष 2016 मे आशीष ने ''आशादीप सोसायटी'' नामक एन.जी.ओ संस्था खोली थी जिसमे फरियादिया को भी सदस्य बनाया था। आपस में घनिष्ठता होने के नाते फरियादिया और आरोपी आशीष ने आपस में मिलने तथा घूमने फिरने के दौरान फोटो खींचे होंगें। चूंकि अगस्त 2018 मे आवेदिका की सगाई होने के पश्चात आवेदिका ने आशीष से बातचीत करना बंद कर दी तो, आशीष ने आवेदिका को फोटो वायरल करने की धमकी दी तथा फरियादिया के परिजनों एवं उसके मंगेतर से आवेदिका के चरित्र को लेकर अश्लील बातें की, जिसे फरियादिया की शिकायत पर वी केयर फार यू द्वारा पकड़कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अन्नपूर्णा के सुपुर्द किया गया है।



अंतर्राज्यीय लुट गिरोह का एक सदस्य क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में। · आरोपी को अहमदाबाद से किया गिरफ्तार।


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  • ·        थाना विजयनगर क्षेत्रांतर्गत हुई 10 लाख रूपये की लूट की वारदात का हुआ खुलासा।
  • ·    प्रत्येक टुकड़ी में 5-7 सदस्य जाते है वारदात करने, गिरोह में है कई टुकड़ियां तथा सैकड़ों सदस्य ।
  • ·       म0प्र0 के अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तथा उ0प्र0 आदि राज्यों में वारदातों को अंजाम देती है गिरोह।


इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा शहर में पुर्व घटित हुई लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर वारदातों का खुलासा करने तथा ऐसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देश दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) श्री अमरेन्द्र सिहं द्वारा क्राईम ब्रांच की एक पुलिस टीम का गठन किया जाकर ऐसे कृत्यों में संलिप्त अपराधियों को योजनाबद्ध तरीके से पकड़ने हेतु समुचित दिशानिर्देश दिये गये।
         इंदौर शहर में घटित लूट के लंबित/अनसुलझे अपराधों की पतारसी हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे थे जिसके परिपेक्ष्य में क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा पतासाजी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी दौरान क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को पुलिस थाना विजयनगर क्षेत्रांतर्गत घटित 10 लाख रूपये की लूट के अपराध क्रमांक 542/2018 धारा 392 भादवि के संदंर्भ में कुछ अहम सुराग हाथ लगे। उक्त वारदात के संबंध में एकत्रित किये गये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीम ने एक आरोपी की पहचान वीनू पिता चारिया तमाईचे के रूप में की जिसकी पतारसी के प्रयास वारदात के समय से ही किये जा रहे थे। क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम ने थाना विजयनगर पुलिस के अलावा अहमदाबाद क्राईम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये आरोपी वीनू पिता चारिया तमाईचे निवासी फ्री कॉलोनी छारानगर को कुबेर नगर अहमदाबाद क्षेत्र से घेराबंदी कर धरदबोचा। आरोपी वीनू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर वारदात के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई जिससे स्पष्ट हुआ कि उनकी गिरोह विगत कई वर्षों से इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे रही थी जिसनेइंदौर में थाना विजयनगर क्षेत्रांतर्गत भी 10 लाख रूपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उक्त वारदात के संबंध में आरोपी वीनू चारिया से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी गैंग में दर्जनों सदस्य है जिसकी अलग अलग टुकड़ियां विभिन्न राज्यों में लूट/चोरी की वारदातों को अंजाम देती हैं। आरोपी वीनू चारिया, उस गिरोह की जिस टुकड़ी का सदस्य है उसी टुकड़ी ने इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में 10 लाख रूपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी वीनू ने बताया कि योजनानुसार गैंग के सदस्यों ने अहमदाबाद से इंदौर कूच किया जिसमें गैंग के कुछ सदस्य दो पहिया वाहन से इंदौर पहुंचे तथा वह स्वयं ट्रेन से इंदौर आया। गैंग की योजना के अनुरूप इंदौर में वारदातों कां अंजाम देने से पूर्व आरोपी वीनू को बैंक के बाहर रैकी करने का जिम्मा सौंपा गया था चॅॅूकि आरोपी वीनू उम्रदराज इंसान है तथा उस पर कोई शक ना करे इस उद्‌देश्य से आरोपी वीनू बैंक के बाहर नियमित रूप से रैकी करता था तथा बैंक से बड़ी धनराशि लेकर निकलने वाले लोगों की रैकी कर इसकी सूचना अपनी गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुुंचाता था। विजयनगर में घटित हुई लूट केवारदात के संबंध में आरोपी ने बताया कि वह आईसीआईसीआई बैंक मालवा परिसर के बाहर रैकी कर रहा था, तभी दिनांक 21.07.2018 को जब ए0यू0 स्माल फायनेंस कंपनी की मैनेजर बैंक से 10 लाख रूपये नगद आहरित कर जाने लगी इसी दौरान बैंक के बाहर रैकी कर रहे आरोपी वीनू चारिया ने उसकी गतिविधियों को भांपते हुये इस संबंध में अपनी गैंग के सदस्यों 2. लखन उर्फ सचिन पिता राजेश भोगेकर पता - कुबेर नगर अहमदाबाद 3. सूर्या पिता रोजेश भोगेकर पता - अहमदाबाद 4. विक्की पिता वीनू जाति इंद्रेकर, पता -  छारानगर अहमदाबाद एवं अन्य को सूचना दी। गिरोह के सदस्यों ने आरोपी वीनू से प्राप्त सूचना के आधार पर बैंक से रूपये लेकर निकली महिला का पीछा किया बाद आरोपीगण ए0 यू0 स्माल फायनेंस कंपनी के पार्किंग से रूपयों से भरा बैग लूटकर रफूचक्कर हो गये। उपरोक्त सनसनीखेज लूट की वारदात के परिपेक्ष्य में थाना विजय नगर पर अपराध क्रमांक 542/2018 धारा 392 भादवि के तहत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था जिसके आरोपियों की पतासाजी इंदौर पुलिस द्वारा की जा रही थी। पतारसी के दौरान सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करने पर पुलिस टीम ने गिरोह के एकसदस्य की पहचान वीनू चारिया के रूप में की थी जिसकी पतासाजी कर पुलिस टीम ने आरोपी वीनू चारिया को अहमदाबाद से धरदबोचा।
      आरोपी वीनू चारिया ने बताया कि उसके कुनबे के छारी समाज के लोगों के द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर गिरोहों का गठन कर विभिन्न शहरों में चोरी तथा लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया जिनके संबंध में पुलिस टीम द्वारा आरोपी वीनू चारिया से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी वीनू चारिया ने खुलासा किया कि थाना तुकोगंज क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2014 में घटित 07 लाख रूपये की लूट की वारदात में भी उसकी गिरोह के सदस्यों का हाथ था एवं इसके अलावा थाना छोटी ग्वालटोली के अपराध क्र 115/17 के प्रकरण में एक्टिवा वाहन से चोरी हुये 05 लाख रूपये की वारदात में भी इसी गरोह का हाथ हैं जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी वीनू पर विभिन्न शहरों में दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी वीनू के अनुसार गिरोह में कुल 27 टुकड़ियां थीं जोकि वर्तमान में सिर्फ 06 टुकड़ियां सक्रिय हैं, यह सभी टुकड़ियां म0प्र0 के अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तथा उ0प्र0 आदि राज्यों में वारदातों कोअंजाम देती हैं। आरोपी ने बताया कि प्रत्येक टुकड़ी में एक अनुभवी उम्रदराज व्यक्ति शामिल होता है जोकि रैकी करने कार्यभार संभालता है तथा प्रत्येक टुकड़ी में एक मुखिया होता है जो टुकड़ी के मूवमेण्ट करने से संबंधी कार्ययोजना तैयार कर समस्त खर्च वहन करता है तथा सदस्यों के पुलिस टीम द्वारा पकड़े जाने की स्थिति में उनके परिजनों का भरण पोषण तथा न्यायालयीन कार्यवही का समस्त जिम्मा टुकड़ी के मुखिया के कंधों पर होता है इसलिये घटना में प्राप्त मश्रूका में से मुखिया को अकेले आधा हिस्सा मिलता है शेष गिरोह के सदस्यों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। गिरोह अथवा टुकड़ी में शामिल सदस्य गिरोह की शर्तो के अनुसार स्वयं को निष्कासित नहीं कर सकता अन्यथा उस पर भारी राशि के जुर्माने के साथ उसको गिरोह की मूल समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति गिरोह से निकल नहीं पाता। आरोपी वीनू से ज्ञात जानकारी के आधार पर पूरी गैंग तथा विजयनगर क्षेत्र में 10 लाख रूपये की लूट के प्रकरण में शामिल टुकड़ी के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। आरोपी वीनू से विस्तृत पूछताछमें अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है तथा एक बड़े अतंर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है।



उज्जैन जिलें का जिलाबदर व निगरानीशुदा बदमाश अवैध हथियार सहित, पुलिस थाना बेटमा की गिरफ्त में।



इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- शहर में अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें के लिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाकर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायाणचारी मिश्र द्वारा दियें गयें है। उक्त निर्देश के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिदार्ध बहुगुणा व अति.पुलिस अधीक्षक मंहू श्री नागेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री रामकुमार राय के निर्देशन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेन्द्रसिह सिसोदिया व उनकी टीम द्वारा क्षेत्र मे सघन चेंकिग की जाकर उज्जैन जिलें के पुलिस थाना महांकाल के सुचीबद्ध जिलाबदर बदमाश को पकडनें मे सफलताप्राप्त की है।
                उक्त निर्देश पर पुलिस थाना बेटमा पर पुलिस टीमों का गठन किया जाकर दिनांक 18.09.18 को थाना क्षेत्र के बदमाशों व संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड के लिए रवाना किया गया।  उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लाईफ सिटी गेट के बाहर रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घुम रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करतें हुए उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा गया, उक्त संदिग्ध व्यक्ति से पुछताछ करनें पर उसनें अपना नाम सोहेल पिता मो अनवर उम्र 26 साल निवासी बेगम बाग कालोनी थाना महांकाल उज्जैन का होना बताया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाशी लेनें पर एक देशी कट्‌टा मिला। जिसकें विरूद्ध पुलिस थाना बेटमा पर 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पुर्व आपराधिक रिकॉर्ड जाननें के लिए थाना महांकाल पर सम्पर्क किया गया। थाना महांकाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी थाना महांकाल का सुचीबद्ध बदमाश है व वर्तमान मे जिलाबदर है। जिस पर थाना महांकाल से आरोपी का जिलाबदर आदेश प्राप्त कर जिलाबदर उल्लंघन पर मे आरोपी के विरूद्ध 14 म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्यवाही की जाकर माननीय न्यायालय मे पेश किया जावेंगा।
                उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेंद्रसिंह सिसोदिया, सउनि अजीतसिंह पवांर, प्रआर श्रवणसिंह, आर ज्ञानेंद्र भदौरिया, आर शैलेंद्र की सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 142 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 69 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 73 आरोपियों, इस प्रकार कुल 142 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

11 आदतन व 20 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 19 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्नथाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 11 आदतन व 20 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

05 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 83 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 19 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 05 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 83 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 15 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018-पुलिस थाना सेट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 02.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विनोद बागडी के मकान के पास नार्थ तोडा इन्दौर से ताश पत्तो के द्वारा हार जीत का जुऑ खेलतें हुए मिलें, विनोद पिता गोपाल बागडी, हिमांशु पिता रामेश्वर कुरील, शुभम पिता राजेश अहिरवार, गौरव उर्फ गौरू पिता मनोहर को पकडा गया। पुलिस द्वाराइनके कब्जें से नगदी व ताश पत्ते बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 01.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लाला का बगीचा कुए के पास इन्दौर से ताश पत्तो के द्वारा हार जीत का जुऑ खेलतें हुए मिलें, सुरज पिता लक्ष्मण खांडेकर, नितीन पिता रामप्रसाद कोसे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्ते बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 17.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सीएल अंबें माता मंदिर सुखलिया इन्दौर से ताश पत्तो के द्वारा हार जीत का जुऑ खेलतें हुए मिलें, जयओम पिता महातम, विनोद पिता चंद्रशेखर डोरवी, नंदकिशोर पिता श्रवण कुमार, प्रवीण पिता प्रीतम मंगले, धीरेंद्र पिता कौशल किशोर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्ते बरामद कियें गयें।
                पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, आशीष पिता रमेशचंद्र प्रजापत, बंटी उर्फ अजय, लोकेंद्र पिता राजू जाटव,धर्मेद्र पिता अवधराम चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- पुलिस थाना कनाडिया द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 18.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मुक्तिधाम रोड बिचौली मर्दाना इन्दौर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, मदन ठेकेदार का मकान बिचौली मर्दाना निवासी सूरज पिता मांगीलाल बाजोठ को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 19.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मयूर हॉस्पीटल के पीछे खजराना रोड से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 88 जल्ला कालोनी खजराना निवासी शेक शबाब पिता शेक कल्लू को पकडा गया।पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध हथियार जप्त किया गया।
                पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शनि मंदिर के सामनें वाय एन रोड और 07 नम्बर स्कुल के सामनें की फेल मेन रोड से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 59 काजी की चाल मालवा मिल निवासी अजय पिता प्रकाश जरिया और 1/1 गोमा की फेल मालवा मिल निवासी सूरज पिता मुकेश ठाकुर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक-एक चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

17 आदतन व 25 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 19 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर  2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 17 आदतन व 25 बदमाशों को गिरफ्तार कियाजाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही कीगई।

12 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 63 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 19 सितंबर 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 12 गैर जमानती, 14 गिरफ्तारी एवं 63 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018-पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सागर जुस की दुकान के सामनें एमजी रोड से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 68 कोयला बाखल थाना पंढरीनाथ निवासी मो रफीक पिता अब्दुल करीम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद कियें गयें।      
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- पुलिस थानाराजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 12.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर निहालपुर मुंडी से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, निहालपुर मुंडी निवासी कृष्णाबाई पति खेमराज को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 05 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना बडगौंदा द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 21.00 बजें, रामदेवरा बडगौंदा मंहू मंडलेश्वर से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 11/20 नंदा नगर इंदौर निवासी समीर उर्फ दीपक पिता बलराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2500 रूपयें कीमत की 50 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।  
पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 19.55 बजें, ग्राम गढी फाटा सिवनी रोड से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम गढी निवासी इंदरसिंह पिता हिरालाल रावत को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 19 सितंबर 2018- पुलिस थाना मंहू द्वारा कल दिनांक 18 सितंबर 2018 को 11.45बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बस स्टेंड के पास मंहू से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 119/3 इंद्रपुरी किशगंज मंहू निवासी विनय पिता पेडमल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।