इन्दौर-दिनांक
19 सितंबर 2018- चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे वाहन
जो नम्बर प्लेट मानकनुसार नही होने व स्टीकर लगे होने एवं अनाधिकृतरूप से
हूटर/प्रेशर हार्न लगाकर चल रहे है के विरूद्ध यातायात पुलिस इन्दौर व्दारा पुलिस
उप महानिरीक्षक, शहर, श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस
अधीक्षक मुखयालय इन्दौर, श्री मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के
मार्गदर्शन में कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत इन्दौर शहर के विभिन्न
स्थानों पर निम्नानुसार
(अ)
ऐसे वाहन जिनमें नम्बर प्लेट मानकनुसार नही पाये जाने एवं स्टीकर लगे हुए 80
वाहन चालको के विरूद् मोटरयान अधिनियम की धारा 51(क) के तहत
कार्यवाही की गई ।
(ब)
ऐसे वाहन जो हूटर/प्रेशर हार्न की पात्रता नही होने पर भी उसका उपयोग करते पाये जा
रहे है के विरूद्व दिनांक 22.08.2018 से लगातार अभियान चलाया जाकर
कार्यवाही की जा रही है, जिसमें यातायात पुलिस व्दारा आज दिनांक
19.09.2018 तक 598 वाहनों के विरूद् मोटरयान अधिनियम की धारा 190(2)
के
तहत(हूटर/प्रेशर हार्न) की कार्यवाही की गई है।
उपरोक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। इन्दौर
यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि जिनके वाहनों की नम्बर प्लेट सही नही है
एवं जो अवैधानिक रूप से हूटर/प्रेशर हार्न का उपयोग कर रहे है, वे
अपने वाहनों से हूटर/प्रेशर हार्न निकाल ले, एवं नम्बर प्लेट
सही मानकनुसार बनवा ले। यातायात पुलिस का उक्त अभियान लगातार जारी रहेगा।
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