Thursday, May 13, 2010

अपहरण काण्ड का पर्दाफॉश,हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार अधेड की हवस के कारण हुआ हत्याकाण्ड,

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०-  पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना एरोड्रम पर श्रीमती चन्द्रकांता पति राधेश्याम सोनी नि. ५७ बी विद्वापैलेस द्धारा शिकायत की गयी की उसका पुत्र हरीश उम्र २२ वर्ष देर रात से घर से गया है। उसके बाद से ही नही लौटा है उसके फोन पर किसी लक्ष्मी नाम की लड़की का फोन आया था और उसी से मिलने का कह कर गया है। सूचना पर थाने पर गुमसुदगी कायम करते हुये मामले की जॉच आरम्भ की गयी पड़ोस मे रहने वाली लड़की लक्ष्मी पति देवेन्द्र सिंह उम्र ३२ वर्ष नि. ५१बी विद्यापेलेस कालोनी इन्दौर से पूछताछ की गई उसके द्वारा हरीश को अपने घर आना बताया। लक्ष्मी द्वारा बताया गया कि हरीश उससे रात को डेढ बजे उसके घर  मिलने आया था, उसके आने पर उसके मकान मालिक प्रदीप पिता कृपालदत्त पाण्डे उम्र ५३वर्ष के द्वारा देख लेने पर दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके पिता अमर बहादुर पुत्र माताबदर ठाकुर को बता दिया गया ।दोनो ने मिलकर हरीश को पकड लिया और हाथ पैर बांध कर मारपीट की, इसके बाद इन दोनों के द्वारा लक्ष्मी के पति देवेन्द्र पुत्र शिवबहादुरसिह को बुलाया गया जब देवेन्द्र ने आने से इंकार किया तो उसे बताया गया कि तुम्हारा ६ वर्ष का पुत्र बीमार है पुत्र की बीमारी के कारण देवेन्द्र घर आ गया ।
            देवेनद्र ने पूछताछ मे बताया की उसकी शादी लक्ष्मीबाई से हुई थी परन्तु चरित्र पर शंका होने के कारण वह पत्नि से अलग रहता है  लक्ष्मी से उसको ५ वर्ष का पुत्र भी है जो लक्ष्मी के साथ रहता है। घर आने पर उसे अमर बहादुर और प्रदीप पाण्डे द्वारा बताया गया कि हमने दूसरा दामाद पकड रखा है तो देवेन्द्र ने कहा कि शादी करा दो। देवेन्द्र ने बताया कि उसने हरीश को हाथ पैर बंधी हालत मे देखा है इसी दौरान लक्ष्मी के फुपेरे भाई दीपक पिता जगदीश उम्र ३४साल नि. ७ जंगमपुरा मालगज को भी बुला लिया गया ।
          दीपक द्वारा बताया गया कि उसने घर पर देखा कि हरीश के हाथ पैर रस्सी से बांध रखे है तो पाण्डे ने बताया कि वह हमने रंगेहाथ चोर पकडा है दीपक ने बोला कि पुलिस को बता दो तो पाण्डे ने बोला की पुलिस को हम बतायेगें परन्तु उसने पुलिस को सूचना नही दी।
         अमरबहादुर और प्रदीप से हरीश के संबध मे पूछताछ करने पर बताया कि उन्होने हरीश को इंडिगो गाडी मे डालकर महॅू के पास जंगलों मे छोड दिया है । हरीश राजस्थान मे कहीं चला गया है । पुलिस द्वारा जंगल मे काफी तलाश करने के बाद भी हरीश का कोई पता नही चला इससे स्पष्ट हो गया कि ये दोनो पुलिस को गुमराह कर रहे है।
         चूॅकि पुलिस को हरीश मिला नही था और न ही हरीश ने कोई सम्पर्क किया था हरीश के पेतृक व रिश्तेदारी के गॉव मे तलाश करने पर भी हरीश का पता नही चलने पर यह शंका भी थी कहीं इन्होने हरीश को मार दिया होगा । पुलिस के द्वारा आस पास के थानों व जिलों मे २४ घंटे के अन्दर मृत व्यक्तियो के संबध मे जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि थाना औकारेश्वर जिला खण्डवा मे हरीश के हुलिये से मिलती जुलती लाश मिली है । पुलिस टीम भेजकर जब वहॉ पर परिजनों से लाश की पहचान करायी जाने पर उसकी पहचान हरीओम हाथ पर लिखे होने से हरीश के रूप मे की गई ।
         पुलिस द्वारा सघन पछताछ करने पर  आरोपियों द्वारा अपना जुर्म कबूल कर लिया गया और पाण्डे के द्वारा बताया गया कि वह लक्ष्मी पर बुरी नजर रखता है और लक्ष्मी का किसी से बात करना उसे अच्छा नही लगता है। हरीश के रात मे लक्ष्मी के साथ रंगे हाथ पकडे जाने पर उन्होने उसको मारपीट कर बांध दिया और अपने मित्र शर्मा निवासी महॅू की इडिगा गाडी मे डालकर मोरटका के पास नदी मे फेंक दिया । आरोपियो द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल को सत्यापित कर दिया गया है । इसके अलावा शेष बची रस्सी को भी बरामद करा दिया गया है । पुलिस ने मामलें पर धारा ३४२,३६४,३६५,भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है शेष धाराओं की बढोतरी की जा रही है । शेष एक आरोपी वाहन चालक शर्मा कीे तलाश महॅू उसके निवास पर व इन्दौर मे की जा रही है ।   प्रकरण की पतारसी पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्रीनिवास वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अरविन्द तिवारी मार्ग दर्शन मे नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज शैलेन्द्रसिंह चौहान थाना प्रभारी एरोड्रम महेश भार्गव सउनि मिश्रा ,आर.जितेन्द्र व मनोहर की टीम द्वारा थाना मल्हारगंज एवं सदरबाजार के स्टाप के सहयोग से की गई ।    
   

ट्रक का टायर पंचर कर, ड्रायवर को लूटने वाले तीनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने बताया कि दिनांक ११ मई २०१० की रात्री २.१० बजे पुलिस थाना सांवेर पर ग्राम बिच्छरोद थाना घटिया जिला उज्जैन निवासी सादिक पिता नबाव खान (२०) ने रिपोर्ट किया कि मै अपने क्लीनर के साथ अपना ट्रक क्रंमाक एमपी-०९/०४१३ जिसमे सल्फर भर आन्धप्रदेश से नागदा के लिये उज्जैन के रास्ते होकर जा रहा था, तभी किन्ही अज्ञात बदमाशो ने ग्राम गुरान व ग्राम सूराखेडी के बीच रोड पर रॉपी गाड कर ट्रक को पंचर कर दिया,जिसे मै व क्लीनर ट्रक का टायर बदल रहे थे, उसी समय तीन अज्ञात बदमाश आये व डन्डो से मारपीट कर मेरे पास से १००० रूपये नगद व मोबाइल फोन लूट कर भाग गये। इस सूचना पर इंचार्ज, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सांवेर (पुलिस अधीक्षक अपराध) श्री जितेन्द्रसिह के मार्गदर्शन मे एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी सांवेर यू.पी.एस.चौहान, सहायक उप निरीक्षक थावरसिह  भॉवर, प्रधान आरक्षक राधेश्याम तथा आरक्षक नरेन्द्रसिह द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एवं फरियादी सादिक द्वारा आरोपियो के बताये हुलिये के आधार पर आज दिनांक १३ मई २०१० को ग्राम गुरान से आरोंपी टीटा पिता आद्या भील (२५), निवासी ग्राम बाबरिया थाना थादंला जिला झाबुआ, जीवन पिता मांगू भील (२०) निवासी ग्राम देवगढ थाना थांदला जिला झाबुआ, तथा नरसिह पिता सोमा भील (३०) निवासी ग्राम गोदरिया थाना पेटलावद जिला झाबुआ को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होने उपरोक्त ट्रक ड्रायवर के साथ लूट करना स्वीकार कर लिया। पुलिस सांवेर द्वारा उपरोक्त तीनो आरोपियो से उपरोक्त फरियादी के कब्जे से लूटे गये रूपये बरामद कर लिये गये हैं तथा आरोपियो से अन्य लूट की वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही है इनसे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है। 

चोरी करने नियत से दुकान का शटर तोडा, एक आरोपी गिरफ्तार

.इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को ०६.३० बजे शेख ५/२८ महेशनगर इन्दौर निवासी सज्जनकुमार पिता गणेशलाल गर्ग (६८) की रिपोर्ट अजय पिता श्यामलाल पासी (२१) निवासी २४५ इन्द्रानगर हजिरन कालोनी इन्दौर तथा इसके ३-४ साथियो के विरूद्ध धारा ४५७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि कल दिनांक १२ मई २०१० के ०४.३० बजे फरियादी सज्जकुमार गर्ग की १७७/२ मनोज पार्टस की दुकान वैष्णव स्टेडियम इन्दौर स्थित दुकान मे चोरी करने की नियत से आरोपियो द्वारा गैती से शटर तोडकर चोरी करने की नियत से प्रवेश किया, तभी फरियादी द्वारा व आस-पास के लोगो की मदद से आरोपी अजय पिता श्यामलाल पासी को मौके पर ही पकड लिया तथा इसके ३-४ साथी मौका देखकर भाग गये। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा आरोपी अजय व इसके फरार-३-४ साथियो के विरूद्ध प्रकरण दर्जकर आरोपी अजय पिता श्यामलाल पासी को गिरफ्तार कर लिया है तथा इसके फरार साथियो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही हैं तथा उनकी सरगर्मी से तलाश करते हुए कार्यवाही की जा रही है,  पुलिस छत्रीपुरा द्वारा आरोपी से अन्य वारदातो के सम्बध मे भी पूछताछ की जा रही हैं इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होन की प्रबल सम्भावना है।

०५ आदतन अपराधी एवं १९ संदिग्ध गिरफ्तार

.इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

१ स्थाई, ६३ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ६३ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०१ स्थाई, ६३ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित सात गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम तलावली नाका पंचवटी के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही रूपनारायण अपार्टमेन्ट न्यू पलासिया इन्दौर निवासी कुन्दन पिता दिलीप चौधरी (२४), अजय पिता दिलीप चौधरी (२६), तथा ग्राम ढाबली निवासी तेजराम पिता छगनलाल (३१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ७२० रूपये कीमत की १३८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को बक्षीबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही २३० बक्षीबाग इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता अमरसिह (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को ग्राम भानगढ अमरापुरी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली फोरमबाई पति बाबूलाल चमार (४५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की है।पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को ग्राम तिल्लौर खुर्द से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले सोनू पिता ओमप्रकाश बागरी (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २४ बाटल बीयर कीमती दो हजार ४०० रूपये की बरामद की।    पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को ग्राम काई गोतमपुरा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले जीवन पिता पदमलाल बागरी (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४ बाटल देशी कच्ची शराब बरामद की है।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए पॉच युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम चुनाभट्टी के सामने दुधिया खुडैल से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही दुधिया निवासी जमनालाल पिता बंशीलाल (२८), तथा मुकेश पिता रामकिशन (६०)ओमप्रकाश, तथा रमेश को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १२४० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये।    पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शिवाजीनगर इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो मे लिपत यही २८६ शिवाजीनगर इन्दौर के रहने वाले मनोज पिता गणपती गढेकर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६५० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।  पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/ सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०९ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परदेशीपुरा देशी कलाली के पास इन्दौर मे अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले १२८ कारसदेवनगर इन्दौर निवासी कन्हैयालाल पिता राजा ठाकुर (२१) तथा १०९/२ परदेशीपुरा इन्दौर निवासी पे्रम पिता फकीरचन्द को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक देशी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस गोतमपुरा द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोतमपुरा मे अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले रतलाम निवासी रामबाबू पिता महेन्द्र शर्मा (३१), रमेश पिता दयाराम (२८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक देशी पिस्टल व एक-एक जीवित कारतूस बरामद किये गये। इसी प्रकार गोतमपुरा से ही ओधोगिकनगर जिला रतलाम निवासी भवानी पिता रमेशचन्द्र डोडी (२१) तथा माणकचौक जिला रतलाम निवासी अनिल पिता रामगोपाल राठौर (२२) को पकडा तथा इनके कब्जे से एक चाकू व एक छूरा बरामद किया गया।    पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को लक्ष्मी मैमोरियल अस्पताल के पास इन्दौर मे अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ३१५ लाला का बगीचा इन्दौर निवासी राजू पिताश्यामलाल चौहान (२४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।    पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को इलेक्ट्रिानिक काम्पलेक्स के सामने इन्दौर मे अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही ५२५ जनता क्वाटर इन्दौर निवासी पवन उर्फ डॉक्टर पिता चन्द्रकान्त मराठा (२३) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।    पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक १२ मई २०१० को यही देपालपुर मे अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही के रहने वाले सतीश पिता बाबूलाल जोशी (२६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।  पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में पति सहित तीन के विरूद्ध प्रकरण

इन्दौर- दिनांक १३ मई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक १२ मई २०१० को १३.४० बजे पवनपुत्र कालोनी इन्दौर निवासी श्रीमती मन्जू पति संतोष (२२) की रिपोर्ट पर गिरधरनगर कालोनी के रहने वाले इसके पति संतोष पिता भीमसिह (३४), सास कुरूबाई पति भीमसिह तथा प्रकाश के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती मन्जू की शादी १ जनवरी २००८ को संतोष पिता भीमसिह निवासी गिरधरनगर के साथ हुई थी, महिला श्रीमती मन्जू के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त सभी आरोपीगणो द्वारा दहेज मे एक लाख रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा उपरोक्त सभी आरोपी पति संतोष पिता भीमसिह , सास कुरूबाई पति भीमसिह तथा प्रकाश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।