Sunday, February 25, 2018

बैंक से फर्जी तरीके से दो करोड़ रूपयों का लोन लेकर, धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी, पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018-शहर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले व बैंको आदि से लोन व अन्य तरहों से जालसाजी करने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने व इनमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा फर्जी तरीके से, पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग इंदौर से दो करोड़ रूपयों का लोन लेकर, धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
             पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग राजमोहल्ला इन्दौर के मुखय प्रबंधक मनोहरलाल वाधवानी एवं पंजाब नेशनल बैंक आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 20 स्नेह नगर सपना संगीता रोड इन्दौर के मुखय प्रबंधक विजय कुमार हरित ने रिपोर्ट की थी कि, (1) विजय कुमार पिता इन्दरमल जैन निवासी 478 गुलाब बागकालोनी, इंदौर एवं (2) अंकित पिता किशोर चौधरी निवासी 39 सी समाजवादी इन्दिरा नगर, इंदौर के द्वारा मेसर्स सोमनाथ माउल्ड्‌स 96, लसूडिया मोरी एस.आर.कम्पाउण्ड इन्दौर के नाम से पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग शाखा इन्दौर से दिनांक 29.04.2014 को लिए गए 2,00,00,000/रुपये (दो करोड रुपये) के ऋण से संबंधित दस्तावेज/लोन हेतु आवेदन पत्र पार्टनरशिप डीड ,सोमनाथ माउल्ड्‌स का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, लोन स्वीकति पत्र एवं अंकित चौधरी की ग्राम सिंहासा तहसील व जिला इन्दौर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250/1/2 की वैल्युअर सुनील गर्ग के द्वारा दी गई वैल्युऐशन रिपोर्ट एवं जमानतदार लक्ष्मणराव के प्लाट क्रमांक 315 रुकमणि नगर छोटा बांगडदा रोड इन्दौर पर स्थित मकान की वैल्युऐशन रिपोर्ट, सोमनाथ माउल्ड्‌स के बैंक खाता स्टेटमैंट आदि की सत्यापित प्रति प्राप्त की गयी तो पाया कि, लोन लेते समय वैल्युअर सुनील गर्ग द्वारा अंकित चौधरी  की उक्त भूमि की वैल्यू 3,45,49,675/रुपये लिखी गई थी एवं जमानतदार लक्ष्मण राव के उक्त मकान की वैल्यु 21,30,000/रुपये लिखी गई थी तथा लोन लेते समय मुखय प्रबंधक दिनेश कुमार द्वारा सोमनाथ माउल्ड्‌स के गोडाउन का सत्यापन किया गया था।इस पर रजिस्टार कार्यालय से अंकित चौधरी की ग्राम सिंहासा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250/1/2 की रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति प्राप्त कर उप पंजीयक इन्दौर से घटना के समय वर्ष 2014/2015 की उक्त भूमि व मकान के बाजार मूल्य की जानकारी ली गई, जिसमें अंकित चौधरी की उक्त खसरा नम्बर 250/1/2 की 37351 वर्ग फीट भूमि का बाजार मूल्य 57,25,500/रुपये तथा लक्ष्मणराव के प्लाट क्रमांक 315 रुकमणि नगर पर स्थित मकान का बाजार मूल्य 12,63,780/रुपये होना लेख किया गया है। इस तरह मेसर्स सोमनाथ माउल्ड्‌स के भागीदार (1) विजय कुमार जैन, (2) अंकित चौधरी तथा वैल्युअर सुनील गर्ग 199 बी तिलक नगर एक्सटेंशन इन्दौर (आदि) ने मिलकर दुष्प्रेरण पूर्वक आपराधिक षडयंत्र रच कर दिनांक 29.04.2014 को पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग राजमोहल्ला शाखा इन्दौर से ट्रेडिंग आफ प्लास्टिक ग्रेन्युल्स प्लास्टिक माउल्ड्‌स आइटम तथा अन्य प्लास्टिक प्रोडक्ट आदि के लिए केश क्रेडिट हाईपोथिकेशन लोन एकाउण्ट नम्बर 1936008700001658 पर  2,00,00,000/रुपये (दो करोड रुपये ) का लोन  प्राप्त किया जाकर बैंक में लोन के रुपये जमा नहीं किए गए। इनके द्वारा बैंक को 2,16,99,592 रुपये भुगतान किया जाना शेष है। आरोपियान विजयकुमार जैन एवं अंकित चौधरी तथा वैल्युअर सुनील गर्ग आदि ने मिल कर दुष्प्रेरण पूर्वक अपराधिक षडयंत्र रचकर बैंक के रुपयों को हडप कर बैंक के साथ छल कारित किया गया है जो धारा 420,409,109,120 बी भादवि. का अपराध प्रथम दृष्टया पाया गया।
         उक्त प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के विशेष दिशा-निर्देशों पर अति. पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी एवं नगर पुलिस अधीक्षक मल्हारगंज श्रीमती वंदना चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री पवन सिंघल व उनकी टीम द्वारा प्रकरण के मुखय आरोपी विजय कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपी अंकित चौधरी व वैल्युअर सुनील गर्ग फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक जवाहर मार्ग शाखा, इंदौर के मैनेजर की भूमिका की भी जांच की जा रही है।


फायर कर धमका के पैसों की मांग करने वाला कुखयात बदमाश, पुलिस थाना भंवरकुआं की गिरफ्त में, आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं देशी पिस्टल बरामद


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018-पुलिस थाना भंवरकुंआ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.02.18 को रात्रि 09.45 बजे फरियादी अवधेश पिता खेमचंद पटेल निवासी लाल बहादुर शास्त्री नगर इन्दौर, अपने घर की छत पर टहल रहा था उसी समय सचिन गोस्वामी अपने साथी वीरु उर्फ प्रकाश के साथ मोटर सायकल से आया तथा गाली गुफ्ता कर 50,000/- रुपये की मांग की तथा गेट पर लात मारकर रिवाल्वर से फायर किया तो एक गोली मारुति वेन के दरवाजे पर लगी तथा दूसरा फायर किया तो, फरियादी चिल्लाया तो दोनो बदमाश मोटर सायकल लेकर रिवाल्वर लहराते हुये भाग गये। जिस पर पुलिस थाना भंवरकुंआ पर अपराध क्रमांक 83/18 धारा  384,294,34 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना मे लिया गया। 
           मामला काफी गंभीर एवं संगीन होने से पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह को एक टीम गठित कर तत्काल आरोपियो को पकडने हेतु निर्देशित किया गया। जिसपर पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवेक सिंह द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक श्री धनंजय शाह एवं नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इन्दौर श्रीबसंत कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुंआ शिवपाल सिंह कुशवाह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर, आरोपियों की धरपकड़ हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। टीम द्वारा आरोपियो के संबंध में जानकारी प्राप्त करते यह पता चला कि उक्त दोनो आरोपियो शातिर बदमाश होकर इनके विरूद्ध थाना लसूडिया में लूट, थाना खजराना में 50,000/-रु. की अवैध वसूली को लेकर गोली चलाने तथा थाना द्वारिकापुरी में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपियों की तलाश हेतु शहर में इनके मिलने वाले सभी संभावित स्थानों के साथ उज्जैन में दबिश दी गई किन्तु कोई पता नही चला। स्वयं पुलिस अधीक्षक पश्चिम द्वारा प्रकरण में मानीटरिंग करते हुए, लगातार टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे। टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर, हर गतिविधि पर नजर रखी गयी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुखयात बदमाश  वीरु उर्फ प्रकाश पिता सेवाराम डोबरे उम्र 32 साल निवासी स्थायी पता  मकान नंबर  216  नागदा जंक्शन किरण टाकीज के पीछे उज्जैन हालनिवासी-509 रुस्तम का बगीचा इन्दौर, अभी ग्राम जोगपुर आगर में छिपा है इस पर टीम द्वारा वहां भी दबिश दी गई लेकिन बदमाश वहाँ से भी फरार हो गया। पुनः मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वह बारदान मंडी उद्योग नगर इंदौर में छिपा है इस पर टीम द्वारा दबिश दी जाकर बदमाश को घेराबंदी कर पकडा गया, जिसके पास से एक देद्गाी पिस्टल व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त की गयी है।
        आरोपी वीरू एक शातिर बदमाश है और वह मंडी थाना नागदा का कुखयात गुण्डा है जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओ में 25 अपराध दर्ज है तथा थाना एमआईजी इन्दौर का निगरानी बदमाश है। इसके विरूद्ध इन्दौर शहर के विभिन्न थानों कई प्रकरण दर्ज है। थाना लसूडिया एवं थाना खजराना के अपराधों में फरार, आरोपी की गिरफ्तारी हेतु ईनाम की उदघोषणा भी की गई है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे उसके साथी सचिन गोस्वामी के बारें में पूछताछ की जा रही है, जिसे भी जल्द गिरफ्तार किया जावेगा।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भंवरकुंआ शिवपाल सिंह कुशवाह व उनकी टीम के उनि. नरसिंह यादव, उनि. चैन सिंह चौहान, सउनि रविराज सिंह,प्र.आर. 165 सुमेर, आर. जितेन्द्र सिंह परमार, आर. सुधीर राय  तथा आर. प्रदीप सिंह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।



इन्दौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे गुंडा अभियान के तहत, 20 गुंडे, बदमाश एवं असमाजिक तत्व, पुलिस थाना मल्हारगंज की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डों, बदमाशों, पूर्व अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही सतत कार्यवाही के अन्तर्गत आगामी त्याहौरों को मद्‌देनजर रखते हुए विद्गोष गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के मार्गदर्शन में शहर के पश्चिम क्षेत्र के थाना मल्हारगंज में आज दिनांक 25.02.18 को रात्रि से अलसुबह तक अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री पवन सिंघल व उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के गुण्डों, निगरानी बदमाश, संदिग्धों एवं स्थाई/गिरफतारी वारंटियों पर कार्यवाही हेतु सुबह-सुबह बदमाशो के घर-घर जाकर धरपकड की गई, जिसमें 20 गुंडे पुलिस की पकड़ में आयें- 1. जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता मन्नालाल चौहान, 2. कालू उर्फ सतीद्गा उर्फ नेपाली पिता कैलाशकौशल, 3. गब्बू उर्फ भारत पिता रामस्वरूप सैनी, 4. मोनू पिता सुधाकर राव मराठा, 5. बंटी पिता कालूराम राठौर, 6. पप्पू पिता कालूराम राठौर, 7. बबलू उर्फ गिरजाशंकर पिता  नंदराम कोरी, 8. हरीश पिता रामप्रसाद कुमायुं, 9. राज पिता हरीश कुमायुं, 10. सोनिया उर्फ सुनिल पिता रामलाल मालवीय, 11. गोपाल पिता दिलीप राठौर, 12. चेतन उर्फ टिप्पा पिता त्रिलोकचंद भैरवे, 13. प्रशांत पिता पुखराज पथरोड़, 14. चेतन पिता सुरेश, 15. मंदक पिता इंदूलाल डागर, 16. शानू पिता महेश सागर, 17. राजेश उर्फ गब्बर पिता कैलाश लोधी, 18. गोलू उर्फ अजय पिता जयराम कौशल, 19. सर्वेश पिता हरिनारायण शर्मा तथा 20. पारस पिता मोहनलाल चौहान। उक्त बदमाशो को थाने लाकर पूछताछ कर डोजियर आदि भरवाये गये व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। इस दौरान कोई बदमाश रजाई में दुबक गया तो कोई बाथरूम मे छुपा, लेकिन पुलिस की नजरों से बच न सका। पुलिस की इस कार्यवाही से कई बदमाशों ने अपराध नहीं करने की तौबा कर उठक बैठक भी लगाई।
           इन्दौर पुलिस द्वारा आकस्मिक रूप से इस प्रकार अलसुबह की गयी कार्यवाही से अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु इन्दौर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।






क्राईम ब्रांच इंदौर व्दारा आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल के विरूद्ध किया गया, धोखाधड़ी का अपराध भी पंजीबद्ध आरोपी ने हर्ष बंसल के नाम से फर्जी दस्तावेज बना कर काटी थी फरारी


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018- उप पुलिस महानिरीक्षक  इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने इंदौर शहर में पंजीबद्ध अपराधों तथा पैडिंग शिकायत जांच के निराकरण व जांच में संज्ञेय अपराध घटित होने की दशा में आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर  श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्रसिहं व्दारा क्राईम ब्रांच थाने पर पैण्डिंग जांचों के निराकरण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर निराकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये थे। 
           इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस व्दारा आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल पिता वेंकट अग्रवाल नि.28 एल.आई.जी.डुप्लेक्स इंदौर के खिलाफ फरारी के दौरान कूटरचितदस्तावेजों का प्रयोग कर स्वंय की असल पहचान छुपाने के जुर्म में अप. क्र. 01/2018 धारा 419 ,420 ,467 ,468 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 
         सन्‌ 2011 में थाना विजयनगर जिला इंदौर के अपराध क्र.188/11 धारा-364 ,365 ,302 ,212 भादवि गुलशन तेजवानी हत्याकाण्ड का आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल पिता वेंकट अग्रवाल नि.28 एल.आई.जी.डुप्लेक्स इंदौर उपरोक्त अपराध में न्यायिक हिरासत में होकर जेल निरूध्द था,  दिनांक 15.07.2013 को आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल तथा उसके साथी रवि उर्फ आदित्य गुर्जर पिता दिनेश नि. एमआईजी इंदौर को कोर्ट पेशी पर जेल से जिला न्यायालय इंदौर लाया गया था,  इसी दरमियान दोनो आरोपी कोर्ट परिसर इंदौर से पुलिस अभिरक्षा से भाग निकले थे। कोर्ट परिसर से फरार होने के कारण दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना एम.जी.रोड इंदौर में अपराध क्र.290/13 धारा 224 भादवि का पंजीबध्द किया गया था। फरार दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर द्वारा ईनाम उद्‌घोषणा जारी की गई थी। इस दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर को मुखबिर के माध्यम से आरोपी हैप्पी अग्रवाल की फरारी के दौरान नामबदलकर जिला सतना में रह रहा है, ऐसी सूचना मिलनें पर, क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा सतना पहुंचकर, फरार आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया था। आरोपी हैप्पी ने पुलिस पुछताछ में स्वीकार किया कि फरारी के दौरान उसने अपना नाम हर्ष बंसल पिता विष्णु बंसल निवासी गौशाला चौक केसरी स्वीट्‌स के पास सतना म.प्र. रख लिया, जिसके लिए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाये थे आरोपी के कब्जे से हर्ष बंसल के नाम का पेन कार्ड क्र ब्श्रठच्ठ3808थ् की रंगीन लेमीनेटेड फोटोकापी, हर्ष बंसल नाम का ड्रायविंग लायसेंस क्र डच्19छ220160019203 की रंगीन लेमीनेटेड फोटोकापी एवं तीन एटीएम कार्ड एवं दो मोबाइल फोन, जप्त किये गये थे व क्राईम ब्रांच इंदौर पर आरोपी के खिलाफ सिलसिला क्र.01/17 धारा-41(1)(9) जाफौ. कायम कर जांच में लिया गया था। 
            जांच के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल के द्वारा अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिये फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किये व उनकी मदद से स्वयं की पहचान छुपाई, जो कि प्रथम दृष्टा अपराध धारा-419 ,420 ,467 ,468 भादवि का अपराध घटित पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में कीजा रही है। आरोपी वर्तमान समय जेल में निरद्ध है। 
उपरोक्त पंजीबद्ध अपराध की विवेचना में आरोपी हैप्पी व्दारा तैयार किये कूटरचित दस्तावेजों की जांच फोरेन्सिक शाखा से कराई जावेगी तथा आरोपी हैप्पी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर विवेचना में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।