Sunday, February 25, 2018

क्राईम ब्रांच इंदौर व्दारा आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल के विरूद्ध किया गया, धोखाधड़ी का अपराध भी पंजीबद्ध आरोपी ने हर्ष बंसल के नाम से फर्जी दस्तावेज बना कर काटी थी फरारी


इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2018- उप पुलिस महानिरीक्षक  इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने इंदौर शहर में पंजीबद्ध अपराधों तथा पैडिंग शिकायत जांच के निराकरण व जांच में संज्ञेय अपराध घटित होने की दशा में आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर  श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्रसिहं व्दारा क्राईम ब्रांच थाने पर पैण्डिंग जांचों के निराकरण हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर निराकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये थे। 
           इसी कड़ी में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस व्दारा आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल पिता वेंकट अग्रवाल नि.28 एल.आई.जी.डुप्लेक्स इंदौर के खिलाफ फरारी के दौरान कूटरचितदस्तावेजों का प्रयोग कर स्वंय की असल पहचान छुपाने के जुर्म में अप. क्र. 01/2018 धारा 419 ,420 ,467 ,468 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 
         सन्‌ 2011 में थाना विजयनगर जिला इंदौर के अपराध क्र.188/11 धारा-364 ,365 ,302 ,212 भादवि गुलशन तेजवानी हत्याकाण्ड का आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल पिता वेंकट अग्रवाल नि.28 एल.आई.जी.डुप्लेक्स इंदौर उपरोक्त अपराध में न्यायिक हिरासत में होकर जेल निरूध्द था,  दिनांक 15.07.2013 को आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल तथा उसके साथी रवि उर्फ आदित्य गुर्जर पिता दिनेश नि. एमआईजी इंदौर को कोर्ट पेशी पर जेल से जिला न्यायालय इंदौर लाया गया था,  इसी दरमियान दोनो आरोपी कोर्ट परिसर इंदौर से पुलिस अभिरक्षा से भाग निकले थे। कोर्ट परिसर से फरार होने के कारण दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना एम.जी.रोड इंदौर में अपराध क्र.290/13 धारा 224 भादवि का पंजीबध्द किया गया था। फरार दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर द्वारा ईनाम उद्‌घोषणा जारी की गई थी। इस दौरान क्राईम ब्रांच इंदौर को मुखबिर के माध्यम से आरोपी हैप्पी अग्रवाल की फरारी के दौरान नामबदलकर जिला सतना में रह रहा है, ऐसी सूचना मिलनें पर, क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा सतना पहुंचकर, फरार आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया था। आरोपी हैप्पी ने पुलिस पुछताछ में स्वीकार किया कि फरारी के दौरान उसने अपना नाम हर्ष बंसल पिता विष्णु बंसल निवासी गौशाला चौक केसरी स्वीट्‌स के पास सतना म.प्र. रख लिया, जिसके लिए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाये थे आरोपी के कब्जे से हर्ष बंसल के नाम का पेन कार्ड क्र ब्श्रठच्ठ3808थ् की रंगीन लेमीनेटेड फोटोकापी, हर्ष बंसल नाम का ड्रायविंग लायसेंस क्र डच्19छ220160019203 की रंगीन लेमीनेटेड फोटोकापी एवं तीन एटीएम कार्ड एवं दो मोबाइल फोन, जप्त किये गये थे व क्राईम ब्रांच इंदौर पर आरोपी के खिलाफ सिलसिला क्र.01/17 धारा-41(1)(9) जाफौ. कायम कर जांच में लिया गया था। 
            जांच के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष अग्रवाल के द्वारा अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिये फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार किये व उनकी मदद से स्वयं की पहचान छुपाई, जो कि प्रथम दृष्टा अपराध धारा-419 ,420 ,467 ,468 भादवि का अपराध घटित पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में कीजा रही है। आरोपी वर्तमान समय जेल में निरद्ध है। 
उपरोक्त पंजीबद्ध अपराध की विवेचना में आरोपी हैप्पी व्दारा तैयार किये कूटरचित दस्तावेजों की जांच फोरेन्सिक शाखा से कराई जावेगी तथा आरोपी हैप्पी को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर विवेचना में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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