Sunday, July 4, 2010

कुख्यात बदमाश रासुका के तहत निरूद्ध

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक ३ जुलाई २०१० की रात्री कांबिग गश्त के दौरान थाना क्षैत्रान्तर्गत निवास करने वाले कुख्यात गुण्डा असलम कबाडी पिता अब्दुल अजीज (३२) निवासी ३६ सिलावटपुरा इन्दौर को रासुका में गिरफ्तार किया गया। असलम कबाडी के विरूद्ध थाना छत्रीपुरा, व पण्डरीनाथ में हत्या का प्रयास, बलवा,अडी बाजी, महिलाओ के साथ अश्लील हरकतें करना, आर्म्स एक्ट, जुऑ एक्ट अवैध वसूली , मारपीट कर धमकी देने जैसे लगभग १२ से अधिक अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, इसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जा चूकी है, इसके उपरान्त भी असलम कबाडी की आपराधिक गतिविधियो पर कोई असर नही पडा है। असलम कबाडी के द्वारा विगत एक वर्ष मे आधा दर्जन से अधिक अपराध घटित किये गये है। असलम कबाडी के विरूद्ध आपराधिक कृत्यो को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी महोदय इन्दौर श्री राघवेन्द्रसिह द्वारा दिनांक ०३ जुलाई २०१० को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८० के अन्तर्गत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल मे रखने हेतु आदेश पारित किया गया। जिसके पालन मे बदमाश असलम कबाडी को थाना प्रभारी पण्डरीनाथ पवन मिश्रा, सउनि जे.पी.मिश्रा, आरक्षक अंचल तिवारी, रघुराम द्वारा आज दिनांक ४ जून २०१० को घेराबन्दी कर ३६ सिलावटपुरा इन्दौर से से हिरासत लिया गया , पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जैल भोपाल रवाना किया गया।

जिला दमोह का कुख्यात फरार बदमाश, चाकू सहित गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०-पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री मंकरंद देउस्कर के निर्देशन में क्राईम ब्रान्च व्दारा कुख्यात बदमाष मुकेष उर्फ अजय उर्फ राकेश पिता बेसाखु रजक २८ साल निवासी ग्राम सहजपुर थाना तेन्दुखेडा जिला दमोह को गिरफ्‌तार करने में सफलता प्राप्त की। मामले की जानकारी देते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द तिवारी, ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिह के मार्ग दर्शन में फरारी बदमाशो को पकड़ने के लिये गठित टीम को कल रात्रि मुखबीर से उप निरीक्षक अनिल सिंह चौहान सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात बदमाष फरार आरोपी मुकेष मालवा मिल चौराहा पर देखा गया है। प्राप्त विश्वनीय सूचना के आधार पर क्राईम ब्रान्च की टीम ने घेरा बंदी करते हुए उसे एक स्प्रिंगदार चाकू सहित उक्त कुख्यात बदमाष करे पकड़ा ।नाम पता पूछने पर पहले उसने अपना नाम अजय बताया आरक्षकों ने गहराई से पूछताछ की एवं जबलपुर तथा सिवनी से पता किया तो उसका नाम मुकेश उर्फ राकेश उर्फ अजय पिता बेसाखू रजक निवासी महजपुरा थाना तेन्दुखेड़ा जिला दमोह का होना बताया। आरोपी से पूछताछ पर बताया कि वर्ष २००६ से फरार होकर इंदौर में अलग-अलग स्थानों पर किराये से मकान लेकर मूसाखेड़ी, रिंगरोड, खजराना, देवकी नगर में रह रहा है। उक्त आरोपी से नकबजनी जैसे अन्य कई अपराध मिलने की संभावना है। आरोपी के सम्बन्ध में जबलपुर तथा उसके निवास स्थान से सम्बधित थाना केवलारी तथा तेन्दुखेड़ा की पुलिस उक्त आरोपी को गिरफ्‌तार करने इंदौर पहुॅच रही है। क्राईम ब्रान्च व्दारा घेराबंदी कर पकड़े गये इस आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते यह आरोपी थाना केवलारी, तथा पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा जिला षिवनी, से सम्बधित तीन अपराधों में फरार होना  तथा थाना केवलारी का लिस्टेड बदमाष होना पाया गया। कुख्यात बदमाश मुकेष उर्फ अजय उर्फ राकेश पिता बेसाखु रजक पुलिस थाना केवलारी के अपराध क्रमांक १/२००६ धारा ४०३, व अपराध क्रमांक २४/०६ धारा २७९,३३७, में फरार होना बताया तथा अन्य मामलो में पुछताछ  जारी है। क्राईम ब्रान्च व्दारा पकड़े गये इस आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर थाना तुकोगंज के हवाले किया गया।

१२ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए १२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३५ गिरफ्तारी व १०४ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को २०.४० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत रविदास नगर चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए हुए मिले ग्राम बिज्जूखेडी इन्दौर निवासी धर्मेन्द्र पिता गंगाराम चौहान (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २२ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को १४.३० बजे ग्राम ग्वालू सिमरोल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम ग्वालू के रहने वाले चंगीराम पिता चेनसिह बंजारा (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए पॉच जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को २३.२५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोड नं० १० नन्दानगर इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजेश, महेन्द्रसिह, बंसन्त, राजू, तथा नन्दकिशोर को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७८६ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को १५.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चिमनबाग चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर निवासी बजरंगलाल पिता रामजीलाल (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।     पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक ०३ जुलाई २०१० को किशनगंज मन्दिर के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही किशनंगज इन्दौर निवासी राजेश उर्फ बबलू पिता ओंकारलाल कोरी (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक फालिया बरामद किया गया। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो मे पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०४ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३ जुलाई २०१० को १८ बजे श्रीमती रानी पति उमेश (२९) निवासी ४०३ स्कीम नं० ७८ इन्दौर की रिपोर्ट पर यही शीलनाथ केम्प कुलकर्णी का भट्टा के रहने वाले इसके पति उमेश पिता किशनलाल तथा सास कमलाबाई पति किशनलाल के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३, ५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया की शादी २० नवम्बर २००३ को उमेश पिता किशनलाल के साथ हुई थी इसके बाद से ही इसका पति उमेश सास कमलाबाई द्वारा दहेज मे एक लाख रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति उमेश पिता किशनलाल तथा सास कमलाबाई पति किशनलाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस बाणगंगा द्वारा दिनांक ३ जुलाई २०१० को ११.५० बजे श्रीमती सपना परमार पति विजय परमार (१९) निवासी जेल लाईन भेरूगढ जिला उज्जैन की रिपोर्ट पर ४२६ भागीरथपुरा इन्दौर के रहने वाले इसके पति विजय परमार पिता लीलाधार परमार सास बसन्तीबाई पति लीलाधर तथा सुनील परमार पिता लीलाधर के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३४ भादवि, के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया सपना की शादी पिछले वर्ष २००९ में विजय परमार के साथ हुई थी, तभी से इसका पति विजय परमार, सास बसन्तीबाई परमार, तथा देवर सुनील परमार द्वारा दहेज में नगद  रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस बाणगंगा द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विजय परमार, सास बसन्तीबाई तथा देव सुनील परमार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।