Tuesday, February 25, 2020

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही में, 186 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 25 फरवरी 2020-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इन्दौर, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस के द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 के सुबह से आज दिनांक 25 फरवरी 2020 के सुबह तक फरार, स्थायी व गिरफ्तारी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए कुल 186 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंतगर्त-

47 आदतन व 43 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 47 आदतन व 43 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

11 गैर जमानती, 50 गिरफ्तारी एवं 136 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 11 गैर जमानती, 50 गिरफ्तारी एवं 136 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मंे, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुएं/सट्टें की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 10 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 14.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर चाय की दुकान के पास नगर निगम चैराहा सें सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, 31 क्लर्क काॅलोनी इंदौर निवासी समर्थ को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त किये गये।
पुलिस थाना विजय नगर द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 0.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भमौरी प्लाजा के पास इंदौर सें सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें,, 149 एल. आई. जी काॅलोनी निवासी किरण कालरा पिता बलदेवराज कालरा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 240 रूपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त किये गये।
पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को .0.0 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अनुज टज्ञकिज क ेपास रोड इंदौर सें सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें,, 51 संजयनगर इंदौर निवासी जितंेद्र को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 440 नगदी व सट्टा उपकरण जप्त किये गये।
पुलिस थाना सदर बाजार द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर शास्त्री कालोनी और सदर बाजार बगीचे के पास इंदौर संे सट्टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलंे, 109/1 जूनी रिसाला निवासी अकरम और 28 सदर बाजार निवासी फिरोज को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 490 रुपयें नगदी व सट्टा उपकरण जप्त किये गये।
पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 0.0 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मेडतबसल धर्मशाला के पास खाली मैदान में स्ट्रीट लाईट के नीचे छोटा बांगडदा रोड इंदौर से ताश पत्तो के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, राम, किशोर, दिनेश, सईद, और मुर्तजा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ताश पत्ते जप्त किये गये।


पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व जुआं/सट्टा एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित, 09 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 14.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पत्थर गोदाम रोड राजकुमार ब्रिज के नीचे इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिले, ग्राम सोते तह. चंदेरी जिला अशोकनगर हाल मुकाम जयसवाल रेस्टोरंेंट ओमेक्स सिटी के पास बायपास इंदौर निवासी अवतार सिंह कोे पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1080 रुपये कीमत की 18 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
  पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुगनीदेवी कालेज ग्राउण्ड और परदेशीपुरा चैराहा इंदौर सें अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिलें,्र 1329/25 नंदा नगर इंदौर निवासी आयुष्मान यादव और 10 लाला का बगीचा इंदौर निवासी राकेश को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 4000 रूपयें कीमत की 42 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
     पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्रसम सुकलिया बाणगंगा और शिवनगर मंदिर के पीछे की गली इंदौर सें अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिल, सुकलिया इंदौर निवासी रामकन्या पति पवन अडन्तिया और ग्राम गनई थ्ज्ञाना चिमनगंज मण्डी जिला उज्जैन हाल मुकाम सेक्टर बी गली नं. 2 शिव नगर इंदौर   निवासी राजा सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 400 रुपये कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 19.30 बजंे मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम लिम्बोदी इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिलें, 113 कंडीलपुरा बडा गणपति इंदौर निवासी दीपक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रुपये कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
    पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 16.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नयापुरा रंगवासा आरोपियो के घर के ओटले के सामने इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिलें, नयापुरा तालाब के पास रंगवासा निवासी राजुबाई पति सुभाष को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रुपये कीमत की 20 क्वाटर व अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 का,े 15ः35 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर बावडी हुनमान मंदिर के पीछे स्कीम नं. 78 इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिलें, 590/17 मेघदुत नगर थाना हीरानगर इंदौर निवासी रोशन जोशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1600 रुपये कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 17.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नई आबादी सुरेश की किराने की दुकान के पास इंदौर से अवैध शराब बेचतें/ले जाते मिलें, नई आबादी हातोद निवासी ओमशिव बागरी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 300 रूपयें कीमत की 3 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।

     पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।



अवैध हथियार सहित, 08 आरोपी गिरफ्तार
        पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 15.5 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर घटय्या बाबा मंदिर के पास नार्थतोडा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, 103 नार्थतोडा इंदौर निवासी संजय को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध तलवार जप्त किया गया।
  पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, 11.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मालवा मील चैराहा और गोमा की फैल मेन रोड 7 नं. इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, 10 कांकड पिपलिहाना जिला इंदौर निवासी गोलू वासकले और 19 पिपलिहाना कांकड थाना कनाडिया निवासी राकेश उर्फ चिंटु को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से क्रमशः अवैध चाकू जप्त किये गये।
पुलिस थाना पलसिया द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 0.0 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लालाराम नगर चिटनीस का पुर्वा के पास इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, 55 लालाराम नगर चिटनीस का पुर्वा इंदौर निवासी भैय्यूलाल उर्फ इन्दर ंिसंह को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त की गई।
पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 0.0 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर देवनगर तिराहा इंदौर के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, 18/02 देवनगर इंदौर निवासी शुभम को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 0.0 बजंे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर मेकेनिक नगर झण्डा चैक के पास भमौरी इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, तारानगर सिरलाय बड़वाह जिला खरगोन हाल पता 216 गणेश नगर खंडवा नाका दिव्य गल्र्स हास्टल के पास निवासी ईशू उर्फ ईश्वर पिता अर्जुन खंाडेकर को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 14.0 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर राम रहीम कालोंनी राऊ इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, पाल पट्टी झुग्गी झोपडभ् राऊ निवासी दिलीप पिता राधेश्याम डावर को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 कोें 13.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दीपमाला चैराहा के पास दीपमाला ढाबा साईड इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमतें/ले जाते मिलें, सेक्टर बी धनोते टेंट हाउस नन्द बाग इंदौर निवासी मनीष को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध तलवार जप्त किया गया।
    पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आम्र्स एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।




अवैध मादक पदार्थ का सेवन करते हुए मिलें, 08 आरोपी गिरफ्तार
      पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को 14.55 बजंे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना ,क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानो सें इंदौर से मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, नं.101/1 बेकरी गली रुस्तम के बगीचा इंदौर निवासी राज और 155 लाल का बगीचा इन्दौर निवासी संजू और 423/6 लाल का बगीचा नेहरु नगर इंदौर निवासी आकाश उर्फ अभिषेक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया एवं सेवन करने की सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, 13.10 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुखलिया गंाव रेल्वे स्टेशन के पास बाणगंगा इंदौर से मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, सुखलिया बडी लाईन झोपड पट्टी के पास इंदौर निवासी चुन्नीलाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया एवं सेवन करने की सामग्री जप्त की गयी।

पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर लड्डू बाबा का मंदिर रालामण्डल बायपास रोड और भोलेनाथ के मंदिर के पास नायता मुण्डला इंदौर से मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, 262 न्यू एकता नगर मुसाखेडी इंदौर निवासी योगेश और पत्थर मुण्डला इंदौर निवासी गोविन्द को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया एवं सेवन करने की सामग्री जप्त की गयी।
पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 24 फरवरी 2020 को, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नयापुरा रंगवासा राऊ अम्बे माता के मंदिर के पास और मंदिर के पीछे रंगवासा इंदौर से मादक पदार्थ गांजे का सेवन करते हुए मिलें, नयापुरा रंगवासा राऊ इंदौर निवासी सुनील पिता मुन्नालाल नयापुरा रंगवासा निवासी दिनेश पिता कैलाश मंेडा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया एवं सेवन करने की सामग्री जप्त की गयी।
       पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजे की पुड़िया एवं सेवन करने की सामग्री जप्त की गयी।








· भूमाफिया पिता-पुत्र पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में।



·        पिता के विरुद्ध 03 तथा पुत्र के विरुद्ध एक दर्जन विभिन्न धाराओं के पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध।

·        पिता-पुत्र काफी शातिर, प्रकरण पंजीबद्ध दिनांक से थे फरार।

इंदौर - दिनांक 24 फरवरी 2020 - श्री महालक्ष्मी नगर भूखंड विकास समिति इंदौर आवेदक अरुण पिता राजेंद्र नाथ सक्सेना निवासी 186 श्रीनगर एक्सटेंशन इंदौर व अन्य द्वारा शिकायत आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत किया की उनके द्वारा श्री देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर से भूखंड खरीदे थे। उक्त प्लॉटों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर वैभव लक्ष्मी नगर कॉलोनी विकसित कर प्लाट अन्य को बेच दिए गए ।
            शिकायत जांच पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले पिता चुन्नीलाल तिरोले निवासी 307/3 मालवीय नगर इंदौर, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, राकेश पांडे, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भरत रघुवंशी द्वारा साथ मिलकर उक्त प्लॉटों का सौदा कर रुपए प्राप्त किये तथा फर्जी नोटरी कर प्लाट बेच कर धोखाधड़ी की गई हैं।
            उक्त पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भरत पिता प्रेमसिंह रघुवंशी निवासी 406/3,मालवीय नगर इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 420,467, 468, 471,120 b, 34 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकार में आरोपी भरत रघुवंशी प्रकरण पंजीबद्ध दिनांक से फरार था।
            यह कि फरियादी तर्फे नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उसे भरत रघुवंशी पिता प्रेम सिंह रघुवंशी निवासी 406/3, मालवीय नगर इंदौर ने धीरज नगर तथा न्यू खिजराबाद कॉलोनी के बीच स्थित खाली मैदान में एक कॉलोनी काटने का बताकर 15 बाय 40 का 600 वर्ग फीट का प्लाट 6,90000 में विक्रय किया था। भरत रघुवंशी के लड़के विक्की रघुवंशी ने उससे 50000 रुपये लेकर भरत रघुवंशी ने प्लाट का विक्रय अनुबंध दिनांक 08.03.19 को तैयार कर इस प्लाट का कब्जा उसे दिया था तथा उसके द्वारा 14 अक्टूबर 2019 तक उसके लड़के को किस्तों में 3,83,000 रुपये जमा कर दिए थे। इस कॉलोनी का नाम भरत रघुवंशी तथा इसके लड़के विक्की रघुवंशी ने न्यू वैभव लक्ष्मी नगर खजराना बताया। उसके द्वारा प्लाट पर मकान बना लिया था। दिनांक 13 दिसंबर 2019 को नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उक्त कॉलोनी अवैध होने से अन्य मकानों के साथ उसका मकान भी अतिक्रमण में तोड़ दिया। गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी , अफसर  पटेल, विक्की रघुवंशी व आदि ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उससे राशि प्राप्त की तथा रजिस्ट्री ना करके उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उक्त पर से आरोपीगण  गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी , अफसर  पटेल, विक्की रघुवंशी व आदि के विरुद्ध धारा 292,292 घ म प्र नगर पालिक निगम अधि 1956 तथा धारा 420,406,467,468,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में दोनों पिता-पुत्र फरार थे।
            आरोपीयो की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किये गए थे, इसी परिपेक्ष में मुखबिर सूचना पर आरोपीगण भरत पिता प्रेम सिंह रघुवंशी उम्र 62 साल तथा विक्की उर्फ कपिल पिता भरत रघुवंशी उम्र 35 साल निवासी 406/3 मालवीय नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध उक्त प्रकरणों में विधिक कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिनसे प्रकरणों के संबंध में पूछताछ जारी हैं।

चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने वाले आरोपी को, मृत्युदण्ड की सजा


इंदौर दिनांक 24 फरवरी 2020-
दिनांक 01/12/2019 को रात्री 11/00 बजे महू कस्बे के साई मंदिर के सामने रोड किनारे 04 साल कि मासूम बालिका को रात्री में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दि थी जो सनसनीखेज हत्याकाण्ड मे थाना महू पर अपराध क्र 485/19 धारा 363,376,376376302,201 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था।
मामले कि गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरुण कपूर इन्दौर झोन इन्दौर के द्वारा श्री मान एस एस पी श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र महोदया इन्दौर के दिशा निर्देशन मे और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री अवधेश गोस्वामी  इन्दौर के मार्गदर्शन मे एएसपी धर्मराज मीणा  महोदय महू एवं एसडीओपी श्री विनोद शर्मा  महू के नेतृत्व मे अलग अलग 03 टीमे बनाई गई जिसमे एक टीम थाना प्रभारी  महु  अभय नेमा एवं थाना स्टाफ दूसरी थाना प्रभारी सांवेर श्री योगेश तोमर  , तीसरी टीम खुडेल थाना प्रभारी  श्री रुपेश दूबे के नेतृत्व मे बनाई गई जिनके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत अलग अलग बिन्दुओ पर बारीकी एवं गहनता से लगातार 48 घंटे तक घटना स्थल का एवं उसके आसपास के क्षैत्र का निरीक्षण किया गया एवं घटना स्थल के आसपास के चारो तरफ के सीसीटीव्ही फुटेज को अपनी अपनी टीम के साथ लगातार खंगाला गया एवं बारीकी से देखा गया एवं बस स्टेण्ड एवं टेक्सी स्टेण्ड धर्मशाला आदि संभावित स्थानो पर भी टीम के द्वारा बारीकी से मेन टू मेन पहचान कि गई एवं पूर्व के आदतन अपराधीयो , नशेडियो को व्यक्तिगत चेक कर  विस्तृत पूछताछ कि गई एवं तीनो टीमो के सदस्यो के द्वारा उत्कृष्ठ स्तर का सूचना संकलन किया गया जिसमें पता चला कि घटना स्थल  के पास ही रहने वाले संदिग्ध  अंकित पिता कमल सिंह  के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई कि घटना दिनांक को अंकित की आवाजाही सांई मदिंर व आसपास ही थी एवं सीसीटीव्ही फुटेज से प्राप्त विडियो के आधार पर संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय ही दिखने के बाद महू क्षैत्र के सभी सीसीटीव्ही फुटेजो को खंगाला गया तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना के वक्त उक्त संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय घटना स्थल सांई बाबा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर देखा गया एवं उसके बाद वही संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय 04 वर्षिय छोटी बालिका को उठाकर भागते हुए सीसीटीव्ही फुटेज मे देखा गया जिसके बाद इसकी पुष्ठी क्षैत्र के अन्य सीसीटीव्ही फुटेज से हुई संदिग्ध अंकित को तलाश किया गया मिलने पर क़डी पूछताछ के बाद ही अंकित ने अपना जूर्म स्वीकार किया औऱ बताया कि वह इसके पूर्व मे भी खण्डर मे घुमता था एवं खण्डहर की समस्त जानकारी थी घटना दिंनाक 01/12/19 कि रात्री को 04 वर्षिय बालिका जो  सांई मदिंर के सामने अपने माता पिता के साथ सो रही थी जिसे मेने मौका देखकर सोती हुई बालिका को उठाकर तेज भागते हुए सीधे प्रशांति अस्पताल के पास  खण्डहर मे ले गय़ा औऱ खण्डहर मे बालिका के साथ दुष्कर्म किया इस दौरान बालिका तेज आवाज के साथ रोने लगी तो मेने बालिका का मुंह दबा दिया जिससे बालिका की  मौके पर ही मौत हो गई थी , घबराहट मे मेने बालिका को उसी हालत मे छौडकर पास ही स्थित अपने घर पर जाकर चुपचाप सो गया । दूसरे दिन अपने घर से हि घटना स्थल के आस पास ही पुलिस कि गतिविधीयो पर नजर रख रहा था । विवेचना के दौरान आरोपी अंकित विजयवर्गीय पिता कमलसिंह विजयवर्गीय उम्र 28 साल निवासी 122 शंकर खिलोने वाले का बगीचा प्रशांति अस्पताल के पास सिमरोल रोड महू जिला इन्दौर को गिरफ्तार किया गया है ।
तत्कालिन पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणो की सूची में शामील किया गया । उक्त प्रकरण की विवेचना हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर ने एसआईटी टीम गठित की जिसमें एसडीओपी महू श्री विनोद कुमार शर्मा, थाना प्रभारी महू अभय नेमा, थाना प्रभारी चन्दन नगर योगेश सिंह तोमर , थाना प्रभारी खुडेल रुपेश दुबे को शामील किया गया उक्त प्रकरण में टीम एवं थाने के बल द्वारा विवेचना पूर्ण कर 10 दिवस के अन्दर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया । उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नवागत पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा एवं डीआईजी श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा न्यायालय में शासन की तरफ से प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य एवं साक्षी प्रस्तुत हों इस हेतु विशेष निर्देश दिये गये उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मराज मीणा , एसडीओपी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन के पक्ष में आवश्यक निर्देश देते हुए सम्पूर्ण प्रकरण में बारिकी से नजर रखी एवं आवश्यक निर्देश समय-समय पर दिये । प्रारंभ में 27 साक्षियों के साक्ष्य अपर सत्र न्यायाधीश महू श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय में प्रस्तुत हुए जिसकी पैरवी सरकारी लोक अभियोजन अधिकारी आनन्द नेमा द्वारा की गई । बाद उक्त प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर के आदेशानुसार श्रीमती वर्षा वर्मा अपर सत्र न्यायाधीश इन्दौर के न्यायालय में प्रकरण ट्रांसफर हुआ । जहां प्रकरण के शेष साक्षियों का  ट्रायल हुआ । उक्त प्रकरण में शासन की तरफ से 30 साक्षियों के गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । इन्दौर सत्र न्यायालय में शासन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख द्वारा पैरवी की गई । दिनांक 24.02.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अंकित पिता कमल विजयवर्गीय उम्र 28 साल नि. शंकर खिलोने का बगीचा बंगला नम्बर 121 को प्रकरण में दोषी पाया गया तथा धारा 363 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 का जुर्माना, 366 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 का जुर्माना , धारा 201 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रुपये का जुर्माना , धारा 376 ए भादवि. में मृत्युदण्ड, धारा 376 एबी में आजीवन कारावास, धारा 302 भादवि. में मृत्युदण्ड तथा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

उक्त जघन्य व सनसनीखेज हत्याकांण्ड का पर्दाफाश 48 घंटो के भीतर किए जाने वाले अपराध का खुलासा करने पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्दौर द्वारा सराहनीय कार्य लगन व मेहनत से किए जाने वाले अधिकारी व कर्मचारीगणो को पारितोषिक के तौर पर 30000/- रुपये ईनाम देने कि घोषणा कि गई जिसमे  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा , एसडीओपी श्री विनोद शर्मा , थाना प्रभारी महु अभय नेमा , थाना प्रभारी सांवेर श्री योगेश तोमर , थाना प्रभारी खुडेल रुपेश दूबे , उनि मिकिता चौहान , उनि रविन्द्र पंवार , उ नि के एस बामनिया ,उनि सुखलाल दिवाकर ,उनि कदमसिंह मीणा , पउनि देवेश पालप्र आर 553 विजय यादव ,आर 359 नरेन्द्र मण्डलोई , आर 1482 नीरज यादव , आर 229 श्याम विश्वकर्मा , आर 3757 धर्मेन्द्र कुमार, आर. 2340 विजय यादव की सराहनीय भूमिका रही थी ।
प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायालय में लगभग 02 माह चली शासन की तरफ से शासकीय अभियोजन अधिकारी महू श्री आनन्द नेमा, अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक श्री दिनेश पंचोली महू , जिला अभियोजन अधिकारी श्री अकरम शेख इन्दौर द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई थी । महू के इतिहास में प्रथम बार किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा दी गई है । वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं उप महानिरीक्षक महोदया श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम श्री महेशचन्द्र जैन द्वारा उक्त सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा करने में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण में निरंतर पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हे बधाई दी है।