Tuesday, February 25, 2020

चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने वाले आरोपी को, मृत्युदण्ड की सजा


इंदौर दिनांक 24 फरवरी 2020-
दिनांक 01/12/2019 को रात्री 11/00 बजे महू कस्बे के साई मंदिर के सामने रोड किनारे 04 साल कि मासूम बालिका को रात्री में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दि थी जो सनसनीखेज हत्याकाण्ड मे थाना महू पर अपराध क्र 485/19 धारा 363,376,376376302,201 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था।
मामले कि गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री वरुण कपूर इन्दौर झोन इन्दौर के द्वारा श्री मान एस एस पी श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र महोदया इन्दौर के दिशा निर्देशन मे और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री अवधेश गोस्वामी  इन्दौर के मार्गदर्शन मे एएसपी धर्मराज मीणा  महोदय महू एवं एसडीओपी श्री विनोद शर्मा  महू के नेतृत्व मे अलग अलग 03 टीमे बनाई गई जिसमे एक टीम थाना प्रभारी  महु  अभय नेमा एवं थाना स्टाफ दूसरी थाना प्रभारी सांवेर श्री योगेश तोमर  , तीसरी टीम खुडेल थाना प्रभारी  श्री रुपेश दूबे के नेतृत्व मे बनाई गई जिनके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत अलग अलग बिन्दुओ पर बारीकी एवं गहनता से लगातार 48 घंटे तक घटना स्थल का एवं उसके आसपास के क्षैत्र का निरीक्षण किया गया एवं घटना स्थल के आसपास के चारो तरफ के सीसीटीव्ही फुटेज को अपनी अपनी टीम के साथ लगातार खंगाला गया एवं बारीकी से देखा गया एवं बस स्टेण्ड एवं टेक्सी स्टेण्ड धर्मशाला आदि संभावित स्थानो पर भी टीम के द्वारा बारीकी से मेन टू मेन पहचान कि गई एवं पूर्व के आदतन अपराधीयो , नशेडियो को व्यक्तिगत चेक कर  विस्तृत पूछताछ कि गई एवं तीनो टीमो के सदस्यो के द्वारा उत्कृष्ठ स्तर का सूचना संकलन किया गया जिसमें पता चला कि घटना स्थल  के पास ही रहने वाले संदिग्ध  अंकित पिता कमल सिंह  के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई कि घटना दिनांक को अंकित की आवाजाही सांई मदिंर व आसपास ही थी एवं सीसीटीव्ही फुटेज से प्राप्त विडियो के आधार पर संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय ही दिखने के बाद महू क्षैत्र के सभी सीसीटीव्ही फुटेजो को खंगाला गया तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि घटना के वक्त उक्त संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय घटना स्थल सांई बाबा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर देखा गया एवं उसके बाद वही संदिग्ध अंकित विजयवर्गीय 04 वर्षिय छोटी बालिका को उठाकर भागते हुए सीसीटीव्ही फुटेज मे देखा गया जिसके बाद इसकी पुष्ठी क्षैत्र के अन्य सीसीटीव्ही फुटेज से हुई संदिग्ध अंकित को तलाश किया गया मिलने पर क़डी पूछताछ के बाद ही अंकित ने अपना जूर्म स्वीकार किया औऱ बताया कि वह इसके पूर्व मे भी खण्डर मे घुमता था एवं खण्डहर की समस्त जानकारी थी घटना दिंनाक 01/12/19 कि रात्री को 04 वर्षिय बालिका जो  सांई मदिंर के सामने अपने माता पिता के साथ सो रही थी जिसे मेने मौका देखकर सोती हुई बालिका को उठाकर तेज भागते हुए सीधे प्रशांति अस्पताल के पास  खण्डहर मे ले गय़ा औऱ खण्डहर मे बालिका के साथ दुष्कर्म किया इस दौरान बालिका तेज आवाज के साथ रोने लगी तो मेने बालिका का मुंह दबा दिया जिससे बालिका की  मौके पर ही मौत हो गई थी , घबराहट मे मेने बालिका को उसी हालत मे छौडकर पास ही स्थित अपने घर पर जाकर चुपचाप सो गया । दूसरे दिन अपने घर से हि घटना स्थल के आस पास ही पुलिस कि गतिविधीयो पर नजर रख रहा था । विवेचना के दौरान आरोपी अंकित विजयवर्गीय पिता कमलसिंह विजयवर्गीय उम्र 28 साल निवासी 122 शंकर खिलोने वाले का बगीचा प्रशांति अस्पताल के पास सिमरोल रोड महू जिला इन्दौर को गिरफ्तार किया गया है ।
तत्कालिन पुलिस अधीक्षक पश्चिम इन्दौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणो की सूची में शामील किया गया । उक्त प्रकरण की विवेचना हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम इन्दौर ने एसआईटी टीम गठित की जिसमें एसडीओपी महू श्री विनोद कुमार शर्मा, थाना प्रभारी महू अभय नेमा, थाना प्रभारी चन्दन नगर योगेश सिंह तोमर , थाना प्रभारी खुडेल रुपेश दुबे को शामील किया गया उक्त प्रकरण में टीम एवं थाने के बल द्वारा विवेचना पूर्ण कर 10 दिवस के अन्दर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया । उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए नवागत पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा एवं डीआईजी श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा न्यायालय में शासन की तरफ से प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य एवं साक्षी प्रस्तुत हों इस हेतु विशेष निर्देश दिये गये उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मराज मीणा , एसडीओपी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन के पक्ष में आवश्यक निर्देश देते हुए सम्पूर्ण प्रकरण में बारिकी से नजर रखी एवं आवश्यक निर्देश समय-समय पर दिये । प्रारंभ में 27 साक्षियों के साक्ष्य अपर सत्र न्यायाधीश महू श्रीमती सोनल पटेल के न्यायालय में प्रस्तुत हुए जिसकी पैरवी सरकारी लोक अभियोजन अधिकारी आनन्द नेमा द्वारा की गई । बाद उक्त प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय इन्दौर के आदेशानुसार श्रीमती वर्षा वर्मा अपर सत्र न्यायाधीश इन्दौर के न्यायालय में प्रकरण ट्रांसफर हुआ । जहां प्रकरण के शेष साक्षियों का  ट्रायल हुआ । उक्त प्रकरण में शासन की तरफ से 30 साक्षियों के गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । इन्दौर सत्र न्यायालय में शासन की तरफ से जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख द्वारा पैरवी की गई । दिनांक 24.02.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अंकित पिता कमल विजयवर्गीय उम्र 28 साल नि. शंकर खिलोने का बगीचा बंगला नम्बर 121 को प्रकरण में दोषी पाया गया तथा धारा 363 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 का जुर्माना, 366 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 का जुर्माना , धारा 201 भादवि. के अन्तर्गत 05 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/- रुपये का जुर्माना , धारा 376 ए भादवि. में मृत्युदण्ड, धारा 376 एबी में आजीवन कारावास, धारा 302 भादवि. में मृत्युदण्ड तथा 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

उक्त जघन्य व सनसनीखेज हत्याकांण्ड का पर्दाफाश 48 घंटो के भीतर किए जाने वाले अपराध का खुलासा करने पर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्दौर द्वारा सराहनीय कार्य लगन व मेहनत से किए जाने वाले अधिकारी व कर्मचारीगणो को पारितोषिक के तौर पर 30000/- रुपये ईनाम देने कि घोषणा कि गई जिसमे  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा , एसडीओपी श्री विनोद शर्मा , थाना प्रभारी महु अभय नेमा , थाना प्रभारी सांवेर श्री योगेश तोमर , थाना प्रभारी खुडेल रुपेश दूबे , उनि मिकिता चौहान , उनि रविन्द्र पंवार , उ नि के एस बामनिया ,उनि सुखलाल दिवाकर ,उनि कदमसिंह मीणा , पउनि देवेश पालप्र आर 553 विजय यादव ,आर 359 नरेन्द्र मण्डलोई , आर 1482 नीरज यादव , आर 229 श्याम विश्वकर्मा , आर 3757 धर्मेन्द्र कुमार, आर. 2340 विजय यादव की सराहनीय भूमिका रही थी ।
प्रकरण की सुनवाई माननीय न्यायालय में लगभग 02 माह चली शासन की तरफ से शासकीय अभियोजन अधिकारी महू श्री आनन्द नेमा, अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक श्री दिनेश पंचोली महू , जिला अभियोजन अधिकारी श्री अकरम शेख इन्दौर द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई थी । महू के इतिहास में प्रथम बार किसी आपराधिक प्रकरण में आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा दी गई है । वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय इन्दौर जोन इन्दौर श्री विवेक शर्मा एवं उप महानिरीक्षक महोदया श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिम श्री महेशचन्द्र जैन द्वारा उक्त सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा करने में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण में निरंतर पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हे बधाई दी है। 

No comments:

Post a Comment