Tuesday, February 25, 2020

· भूमाफिया पिता-पुत्र पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में।



·        पिता के विरुद्ध 03 तथा पुत्र के विरुद्ध एक दर्जन विभिन्न धाराओं के पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध।

·        पिता-पुत्र काफी शातिर, प्रकरण पंजीबद्ध दिनांक से थे फरार।

इंदौर - दिनांक 24 फरवरी 2020 - श्री महालक्ष्मी नगर भूखंड विकास समिति इंदौर आवेदक अरुण पिता राजेंद्र नाथ सक्सेना निवासी 186 श्रीनगर एक्सटेंशन इंदौर व अन्य द्वारा शिकायत आवेदन पत्र वरिष्ठ कार्यालय में प्रस्तुत किया की उनके द्वारा श्री देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर से भूखंड खरीदे थे। उक्त प्लॉटों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर वैभव लक्ष्मी नगर कॉलोनी विकसित कर प्लाट अन्य को बेच दिए गए ।
            शिकायत जांच पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले पिता चुन्नीलाल तिरोले निवासी 307/3 मालवीय नगर इंदौर, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, राकेश पांडे, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भरत रघुवंशी द्वारा साथ मिलकर उक्त प्लॉटों का सौदा कर रुपए प्राप्त किये तथा फर्जी नोटरी कर प्लाट बेच कर धोखाधड़ी की गई हैं।
            उक्त पर से आरोपीगण रामकृष्ण तिरोले, मनोज नागर, हेमंत यादव, राजेश राठौर, दीनू चौहान, कमल सोलंकी व भरत पिता प्रेमसिंह रघुवंशी निवासी 406/3,मालवीय नगर इंदौर के विरुद्ध अपराध धारा 420,467, 468, 471,120 b, 34 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकार में आरोपी भरत रघुवंशी प्रकरण पंजीबद्ध दिनांक से फरार था।
            यह कि फरियादी तर्फे नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उसे भरत रघुवंशी पिता प्रेम सिंह रघुवंशी निवासी 406/3, मालवीय नगर इंदौर ने धीरज नगर तथा न्यू खिजराबाद कॉलोनी के बीच स्थित खाली मैदान में एक कॉलोनी काटने का बताकर 15 बाय 40 का 600 वर्ग फीट का प्लाट 6,90000 में विक्रय किया था। भरत रघुवंशी के लड़के विक्की रघुवंशी ने उससे 50000 रुपये लेकर भरत रघुवंशी ने प्लाट का विक्रय अनुबंध दिनांक 08.03.19 को तैयार कर इस प्लाट का कब्जा उसे दिया था तथा उसके द्वारा 14 अक्टूबर 2019 तक उसके लड़के को किस्तों में 3,83,000 रुपये जमा कर दिए थे। इस कॉलोनी का नाम भरत रघुवंशी तथा इसके लड़के विक्की रघुवंशी ने न्यू वैभव लक्ष्मी नगर खजराना बताया। उसके द्वारा प्लाट पर मकान बना लिया था। दिनांक 13 दिसंबर 2019 को नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उक्त कॉलोनी अवैध होने से अन्य मकानों के साथ उसका मकान भी अतिक्रमण में तोड़ दिया। गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी , अफसर  पटेल, विक्की रघुवंशी व आदि ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उससे राशि प्राप्त की तथा रजिस्ट्री ना करके उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उक्त पर से आरोपीगण  गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी , अफसर  पटेल, विक्की रघुवंशी व आदि के विरुद्ध धारा 292,292 घ म प्र नगर पालिक निगम अधि 1956 तथा धारा 420,406,467,468,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में दोनों पिता-पुत्र फरार थे।
            आरोपीयो की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किये गए थे, इसी परिपेक्ष में मुखबिर सूचना पर आरोपीगण भरत पिता प्रेम सिंह रघुवंशी उम्र 62 साल तथा विक्की उर्फ कपिल पिता भरत रघुवंशी उम्र 35 साल निवासी 406/3 मालवीय नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध उक्त प्रकरणों में विधिक कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिनसे प्रकरणों के संबंध में पूछताछ जारी हैं।

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