Friday, April 5, 2019

जमीन को धोखाधडी पूर्वक मोडगेज (गिरबी) रख कर करोडों रुपये का लोन स्वीकृत करा, धोखाधडीपूर्वक राशि का गबन करने वाले आरोपी क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में । · करोडों रुपये की धन राशि गबन करने वाला संगठित गिरोह के विरुद्ध काईम ब्रांच इन्दौर की कार्यवाही । · किसानों से खरीदी का वादा कर, इन्दौर में स्थित भूमि को बंधक रखतेलिया करोडों का लोन · आरोपियों पर विभिन्न बैंको का करोडों रुपये से भी ज्यादा का बकाया है ऋण । · थाना बेटमा जिला इन्दौर में अपराध की कायमी कराते गिरोह के मुखय सरगना संजय द्विवेदी व नेहा द्विवेदी गिरफ्तार। · मुखय सरगना के परिवार के सदस्यों व दोस्तो के नाम पर 25 से भी ज्यादा कम्पनी व फर्म। · बैंकों का करोडों रुपया बकाया होकर वोगस कम्पनियों के अकाउंट में करता था रुपयों का ट्रांसफर , 112 करोड से अधिक का टर्नओवर मिला । · विदेश भागने की तैयारी में थे आरोपी, अभी भी कई बैंको में है लोन लेने की लंबित कार्यवाही।


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इन्दौर- दिनांक 05 अप्रेल 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रुचि वर्धन मिश्र इन्दौर (शहर) द्वारा भूमि संबंधी विवादों तथा इंदौर में सक्रिय भूमाफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक पद्गिचम श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित्‌ कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने क्राईम ब्रांच की टीम को समुचित दिशानिर्देश दिये गयेथे।
         क्राईम ब्रांच इंदौर में आवेदक मुकेश कलोता द्वारा द्गिाकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदक ने लेख किया था कि उसके पुत्र अनमोल को कैंसर की बीमारी होने से वह अपने स्वामित्व की जमीन को बेच रहा था जिसमें आवेदक की जमीन का सौदा, क्रेता मेसर्स वेंकटेश सिलीकॉन एण्ड इन्फ्रारिअल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तर्फे श्री संजय द्विवेदी पिता स्व. शेषमणी द्विवेदी पता यु.जी. 20 - चेतक चेम्बर प्लाट नम्बर 13-14  आर एन टी मार्ग  इन्दौर के मध्य हुआ था जिसमें उपरोक्त सौदे के लिये कुल राशि 4,76,000,00/-रुपये (चार करोड छेहत्तर लाख रुपये ) तय की जाकर क्रय विक्रय का दिनांक 25.02.2016 को अनुबंध पत्र लेख किया गया था।  विक्रेता पक्ष अनावेदक द्वारा उक्त जमीन के अनुबंध के एवज में कुल 3200000/- रुपये जिसमें 01 लाख रुपये टोकन मनी के माध्यम से नगद आवेदक को मिल गई थी तथा साढ़े पन्द्रह लाख रू के दो अलग अलग चैक  आवेदक ने प्राप्त किये थे। इस प्रकार अब तक कुल 32 लाख रूपये की राशी आवेदक ने प्राप्त कर ली थी तथा शेष राशि चुकाने के लिये भूमि के क्रेता पक्ष ने 03 अलग अलग चेक RBL बैंक के आवेदक को दिय थे जो संबंधित बैंक में लगाने पर अनादरित (बाउंस) हो गये थे।
              इसी दरमियान आरोपी संजय द्विवेदी द्वारा अपने परिजनों साथ मिलकर, पूर्व सुनियोजित ढंग से षडयंत्र रचकर, आवेदक को गुमराह करके, क्रय की गई भूमि पर मध्य प्रदेश वित्त निगम नवरतन बाग इन्दौर से लोन लेने हेतु उपपंजीयक कार्यालय जिला इन्दौर में, मेसर्स अमिताय ट्रेडिंग कम्पनी ¼MS-AMITAAY TRADNG COMPANY ½ तथा मेसर्स श्री व्यक्टेंश इंज. प्रोजेक्ट कम्पनी ¼MS-SHRI VYANKTESH ENGG PROJECT COMPANY½ को मोडगेज (गिरबीं) कराया गया।
आरोपी संजय द्विवेदी द्वारा आवेदक पक्ष को विक्रय अनुबंध पत्र की पक्की लिखापढ़ी करने के संबंध में गुमराह किया जाकर, पंजीयन कार्यालय में हस्ताक्षर कराये गये और इसी तरह अनावेदक संजय द्विवेदी व अन्य के द्वारा भी आवेदक पक्ष को गुमराह करते मध्य प्रदेश वित्त निगम नवरतन बाग आफिस को स्वयं का आफिस बताते हुए उक्त बैंक की फाईल जो कि अंग्रेजी में थी उस पर हस्ताक्षर कराकर, जमीन के मूल दस्तावेज व रजिस्ट्री ले ली जबकि आवेदक अंग्रेजी नही पढ़ पाता था
मध्य प्रदेश वित्त निगम के द्वारा मेसर्स अमिताय ट्रेडिंग कम्पनी (प्रो. अमित द्विवेदी तथा रोहित शर्मा ) तथा मेसर्स श्री व्यक्टेंश इंज.प्रोजेक्ट कम्पनी (प्रो.अमितद्विवेदी )हेतु 1.25 दृ 1.25 करोड़ कुल 2.50 करोड रुपये लोन हेतु स्वीकृत कराये गये और उक्त स्वीकृत लोन के संबंध में बतौर ग्यारण्टी (बंधक) आरोपी संजय द्वारा बिना रजिस्ट्री कराये आवेदक की जमीन को बैंक में उपयोग किया गया जिसमें बैंक ने उक्त भूमि को गिरबीं रखकर, संजय द्विवेदी को लाने स्वीकृत किया था। उल्लेखनीय बात यह है कि आवेदक, आरोपी संजय द्विवेदी को जमीन बेचना चाहता था ना कि अपनी जमीन, बैंक में गिरबी रखना चाहता था।
आवेदक पक्ष को विश्वास दिलाने हेतु भी आरोपी संजय द्विवेदी के साथियों राजेश शुक्ला, अमित द्विवेदी , विजय द्विवेदी, रोहित शर्मा द्वारा भी मध्य प्रदेश वित्त निगम में डिड ऑफ ग्यारण्टी में अमिताय ट्रेडिंग कम्पनी व व्यक्टेंश इंज. प्रोजेक्ट कम्पनी के संबंध में हस्ताक्षर किये गये है। अमिताय ट्रेडिंग कम्पनी के संबंध में RBL बैक से खाता ओपनिंग की जानकारी प्राप्त करते पाया गया कि अमिताय ट्रेडिंग कम्पनी का स्थापना पंजीयन का प्रमाण पत्र में स्टेशनरी एवं जनरल मटेरियल के क्रय व विक्रय के संबंध में लेख है जबकि उक्त कम्पनी के द्वारा मध्य प्रदेश वित्त निगम को दी गई जानकारी में स्वंय को परिवहन व्यवसाय, लोडिंग, ग्रेडिंग, कोल संबंधित कार्यआदि करने की जानकारी दी गई थी जो कूटरचित होकर स्थापना पंजीयन का प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करते मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर खाता खोला जाना पाया गया जिसमें कम्पनी का वित्तीय ट्रांजेक्शन हुआ है ।
आवेदक पक्ष को मध्य प्रदेश वित्त निगम से उसकी भूमि गिरबीं रखकर स्वीकृत कराये गये लाने के संबंध में पता न चले इसीलिए आरोपी के द्वारा आवेदक को पुनः विश्वास में लेकर शेष राशि के नये 03 चेक दिये जाकर आवेदक पक्ष की भूमि का रजिस्ट्री करने का अश्वासन दिया गया परंतु रजिस्ट्री न कराते हुये शेष राशि का भुगतान किये बिना बैंक में उपरोक्त भूमि को गिरबीं रख दिया।
मध्य प्रदेश वित्त निगम के द्वारा मेसर्स अमिताय  ट्रेडिंग कम्पनी (प्रो.अमित द्विवेदी तथा रोहित शर्मा ) तथा मेसर्स श्री व्यक्टेंश इंज.प्रोजेक्ट कम्पनी (प्रो.अमित द्विवेदी )के द्वारा स्वीकृत लोन की राशि न भरने के कारण वसूली नोटिस, आरोपीगणों जिन्होंनें भूमि को गिरबीं रखा उन्हें प्राप्त ना होने की बजाय आवेदक पक्ष को प्राप्त हुआ तो आवेदक पक्ष को उसकी जमीन पर लोन होना तथा लोन के एवज में उसकी भूमि मध्य प्रदेश वित्त निगम में बंधक होना पता चली। खातों के बैंक स्टेटमेन्ट काअवलोकन करते पाया गया कि उक्त प्राप्त लोन राशि को अलग अलग दिनांको  में आरोपीगणों ने व्यक्तिगत खातों व उनसे संबंधित अन्य विभिन्न कम्पनियों में   ट्रांसफर करते उपयोग किया गया है । आरोपियों द्वारा लोन की राशि आईशी नही की गई जो अनावेदक गणों द्वारा मध्य प्रदेश वित्त निगम की बैंक की राशि का दुरुपयोंग किया जाकर राशि का गबन किया गया है ।
इसी तरह अन्य अन्य आवेदकों द्वारा भी उपरोक्त उल्लेखित आरोपियों विरूद्ध इसी आशय की शिकायतें की गई जिसमें आरोपियों ने संबंधित भूमियों को विभिन्न बैंको में मोडगेज रखते हुये  मध्य प्रदेश वित्त निगम नवरतन बाग इन्दौर , बैंक ऑफ इन्डिया बाम्बई ,बैक ऑफ इंडिया इन्दौर , आन्ध्रा बैंक विजय नगर इन्दौर, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट  बैंक, आदि शाखाओं से करोडो रुपये का लोन स्वीकृत कराया जाकर निजी उपयोग में लिया जाकर उसका दृरूप्योग किया गया। 
आरोपियों संजय द्विवेदी, अमित द्विवेदी, नेहा द्विवेदी, रोहित शर्मा, विजय द्विवेदी, राजेश शुक्ला, की कम्पनियो के संबंध में ज्ञात हुआ कि संजय द्विवेदी के नाम से समर्थ इन्फ्रा बील्ड(इंडिया)प्रा. लि.नाम की कम्पनी है उक्त कम्पनी के व्दारा-बैक आफइंडिया तारदेव रोड बम्बई से 6.52 करोड रुपये, 13.00 करोड तथा 15 करोड रुपये लोन लिया गया है जो बकाया है। स्टेट बैक आफ इंडिया का 8.75 करोड़ रुपया तथा बैक आफ बडा़ेदा का 2.70 करोड रुपये का लोन बकाया है है। आरेपी संजय व्दिवेदी की उपरोक्त कम्पनी (समर्थ इन्फ्रा) में श्री वैकटेश प्रो. क. के खाते में म. प्र. वित्तनिगम से प्राप्त लोन विभिन्न दिनांको में स्वीकृत होर उसका गबन किया गया जोकि आरोपी ने नहीं चुकाया हैं आरोपी की पत्नि नेहा द्विवेदी के नाम से कुल 07 कम्पनिया रजिस्ट्रर्ड होना पाई गई है जिसमें से कई बैंकों से लोन तथा गबन की राशी स्थानांतरित किया जाना पाई गई है।
आरोपियों द्वारा आवेदक की भूमि को बंधक रख कर आवेदक पक्ष को षडयंत्र पुर्वक धोखाधडी करते आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, साथ ही मध्य प्रदेश वित्त निगम को भी आर्थिक क्षति कारित कर शासकीय राशि का गबन करते अवैध लाभ अर्जित करते कूटरचित व मिथ्या दस्तावेजो का उपयोग करने के आरोपी 01 संजय द्विवेदी , 02 अमित द्विवेदी , 03 विजय द्विवेदी 04 रोहित शर्मा 05 राजेश शुक्ला ,06 नेहा द्विवेदी उर्फ नेहा शर्मा व अन्य के द्वारा विरूद्ध अपराध धारा 420, 120 बी, 406, 467, 468,471, भादवि का अपराध थाना बेटमा जिला इन्दौर में पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है।
      बैंकों  की भूमिका के संबंध में भी जाँच की जा रही है आरोपी के परिवार के चल अचल सम्पत्ति के बारे में भी जाँच की जा रही है। इसी तरह अन्य पीड़ितों को साथ हुई धोखाधडी के संबंध में भी जाँच की जा रही है। आरोपी व उसके परिवार के संबंध में यह जानकारी लगी है कि इनके पास पासपोर्ट है और कुछ ही दिनों में भारत के बाहर विदेश जाने की तैयारी में थे और यह भी जानकारी लगी है कि और अन्य बैंको में आरोपी की फाईल लोन हेतु लंबित है जिस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 250 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्त में



इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री मो युसूफ कुरैशी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को फरार एवं स्थायी वारंटियों तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 250 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

102 आदतन व 33 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 05 अप्रैल 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 102 आदतन व 33 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहतप्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

31 गैर जमानती, 52 गिरफ्तारी एवं 147 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 05 अप्रैल 2019-इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 31 गैर जमानती, 52 गिरफ्तारी एवं 147 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऍं/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 07 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019- पुलिस थाना लसूड़िया द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 14.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर दुर्गा माता मंदिर चौक बापू गांधी नगर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुआं खेलतें हुए मिलें, विकास पिता हरिसिंह कुशवाह, दिलीप पिता निहाल सिंह बसुनिया तथा सूरज पिता रघुवीर बिजोले को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व ताश पत्तें जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना एमजी रोड़ द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 13.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नवीन फोटो कापी केसामने इमली बाजार से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 28 डी चंदन नगर इंदौर निवासी मनोज पिता धनसिंह बेंडवाल को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 23.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर जी 1/9 श्रीनगर एक्सटेंशन के बाहर पार्किंग से आईपीएल क्रिकेट मैच की सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, 09 श्रीनगर एक्सटेंशन इंदौर निवासी परितोष पिता रमाशंकर श्रीवास्तव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से 41100 रूपयें नगदी, 5 मोबाइल, एक लेपटाप व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 13.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर रविदास नगर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें, न्यू गौरी नगर इंदौर निवासी संदीप पिता लगन्नाथ लाड़गे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 19.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर महाराज चौराहा हुकुमचंद कालोनी से सट्‌टे की गतिविधियों मेंलिप्त मिलें, 97 हुकुमचंद कालोनी एरोड्रम इन्दौर निवासी प्रदीप उर्फ चिन्टू पिता गोविंद को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जें से नगदी व सट्‌टा उपकरण जप्त कियें गयें।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 14 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, शंकरबाग रावजी बाजार निवासी पप्पू पिता धरमचंद सिलावट, 124 स्वर्णबाग कालोनी विजय नगर निवासी शहनवाज पिता शब्बीर हुसैन तथा 239 तंजीम नगर खजराना इंदौर निवासी आदिल पिता युनूस कुरैशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों 21.50 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर डी.के. गार्डन के पास परदेशीपुरा से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 79/1 गोमा की फेल इंदौर निवासी नरेन्द्र पिता बिल्लू मनसुख को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 19.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर आम वाला चौराहा से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 96 खातीपुरा इंदौर निवासी महेन्द्र पिता सियासरण साहू को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, भवानी नगर इंदौर निवासी विशाल पिता गणेश चौहान तथा 43 रघुवंशी कालोनी इंदौर निवासी दीपक पिता अशोक रघुवंशी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 120 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों 22.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम मोरोद से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम मोरोद इंदौर निवासी बबलू पिता जगदीश चौहान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों17.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सर्विस रोड़ स्कीम नं. 71 से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, नावदापंथ धार रोड़ इंदौर निवासी इंदरसिंह पिता रायसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 14.20 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर ग्राम कांकरिया बोर्डिया तालाब से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, ग्राम कांकरिया बोर्डिया इंदौर निवासी रामचरण उर्फ संतीष पिता सिद्धाजी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 12.20 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भेरू बाबा मंदिर के पास एंव पालाखेड़ी कांकड़ से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, कालू पिता उमराव सिंह एवं आईडीए मल्टी स्कीम नं. 155 इन्दौर निवासी कालू पिता बालूसिंह सोलंकी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 14.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर 101 जिमखानापेंशनपुरा महूं से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, 101 जिमखाना पेंशनपुरा महूं निवासी लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर नैनार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 16.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर टर्मिनल डिपो के सामने सांवेर रोड़ मांगलिया से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुए मिलें, झापड़ गली मांगलिया इंदौर निवासी सुनिल पिता छगनलाल खंगार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


अवैध शराब सेवन करते हुए मिलें, 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिलें, छोटी खजरानी इंदौर निवासी भोलाराम पिता भोजराम किरोले, 31 न्यू पलासिया इंदौर निवासी लखन उर्फ लक्की पिता मनोहर चुटेले तथा 116 छोंटी खजरानीइंदौर निवासी नासिर पिता नबीबक्श पटेल को पकडा गया।
                पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 23.00 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर कालका देवी मंदिर संजय सेतु मार्ग सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते हुए मिलें, कलाका देवी मंदिर संजय सेतु मार्ग फुटपाथ इंदौर निवासी सत्यनारायण पिता हीरा पुरी को पकडा गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध भांग सहित 01 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019-पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 कों 20.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर डमरू उस्ताद चौराहा परदेशीपुरा से अवैध भांग बेचते/ले जाते हुए मिलें, 60/6 लालगली परदेशीपुरा इंदौर निवासी महेश पिता लक्ष्मण सिंह ठाकुर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध भांग जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।


अवैध हथियार सहित 06 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 05 अप्रैल 2019-पुलिस थाना खजराना द्वारा कलदिनांक 04 अप्रैल 2019 को 20.50 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सुपारी वाली गली जल्ला कालोनी से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 461 जल्ला कालोनी खजराना इंदौर निवासी मोहम्मद इमरान पिता शेख शाहदुल्ला को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक अवैध चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 12.55 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर परदेशीपुरा चौराहा से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 323 पाटनीपुरा गीता चौक इंदौर निवासी शहीद उर्फ नादिया पिता अब्दुलगनी खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर टिगरिया रेल्वे क्रासिंग एवं सुखलिया तिराहे से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, गंगा नगर कालोनी इंदौर निवासी अरविंद पिता शिवचरण बर्मन तथा 2 भगतसिंह नगर इंदौर निवासी जितेन्द्र पिता राजाराम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से पृथक-पृथक एक-एक छुरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 13.45बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर अमर पैलेस कालोनी से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, 103 मार्तण्ड नगर इंदौर निवासी राजेश उर्फ चुंगी पिता प्यारेलाल यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 04 अप्रैल 2019 को 19.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पुराना टोल टैक्स एबी रोड़ बूढ़ी बरलाई से अवैध हथियार लेकर घूमतें हुए मिलें, नागदा जिला देवास निवासी युनूस पिता मन्ना शेख को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक अवैध छुरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।