Saturday, October 27, 2018

भारी मात्रा में अवैध शराब का कार से परिवहन करते हुए, आरोपी पुलिस थाना किशनगंज की गिरफ्त में आरोपी के कब्जे से 80 हजार रू. कीमत की 28 पेटी अवैध शराब, कार सहित जप्त



इन्दौर-दिनांक 27 अक्टूबर 2018-शहर में अपराधों पर नियंत्रण एवं आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा अवैध शराब, अवैध हथियार आदि अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए, क्षेत्र में सघन व प्रभावी चैकिंग करने के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति पुलिस अधीक्षक मंहू/देहात श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी महूं श्री विनोद शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना किशनगंज द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब का कार से परिवहन करते हुए मिलें आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
            पुलिस थाना किशनगंज को दिनांक 26.10.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, पीथमपुर राऊ रोड़, टी.ही. फाटा तरफ से एक सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार जिसमें 4-5 लोग बैठे है और कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे है, जोमानपुर तरफ जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा तत्काल टीम गठित कर मौके पर रवाना हुए। टीम ए.बी. रोड़ टीही पुलिया तथा रेल्वे ट्रेक टीही पुलिया के बीच कच्चे रास्ते के पास पहुंची तो उक्त संदिग्ध सफेद गाड़ी में बैठे बदमाश पुलिस को देखकर गाड़ी को पलटाने लगे व उसमें बैठे कुछ लोग गाड़ी में से उतरकर खेत व झाड़ियो तरफ भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने मौके से हुडंई वर्ना कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 व उसके चालक को पकड़ा गया। टीम द्वारा कार को चैक करने पर गाड़ी की डिक्की व सीट के नीचे से देशी मसाला मदिरा की कुल 28 पेटी (करीब 252 लीटर) कीमती करीब 80,000 रू. की शराब मिलीं। वाहन चालक ने पूछताछ पर अपना नाम प्रमोद पिता गोपाल अहिरवार उम्र 34 साल निवासी बारोदिया थाना खुराई जिला सागर हाल मुकाम शनि मंदिर वाली गली पालदा थाना आजाद नगर इंदौर का होना बताया, जिससे उक्त शराब के संबंध में कोई लायसेंस व कागजात नहीं होना बताया, जिस पर आरोपी को गिरफ्त में लेकर उक्त शराब जप्त की गयी। आरोपी वाहन चालके से कार से भागनेवाले अन्य लोगों के बारें में पूछने पर उसने उनके नाम 1. लालू पिता गुबाल लोधी निवासी गायकवाड़ महूं, 2. नानू उर्फ नानूराम पिता गुलाब लोधी निवासी गायकवाड़ महूं तथा 3. राहुल पिता ओमप्रकाश लौध निवासी गायकवाड़ महूं का होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अप. क्रं 572/18 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक प्रमोद को गिरफ्तार कर, 28 पेटी अवैध शराब तथा उक्त हुडंई कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 को जप्त किया जाकर, प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी से विस्तृत पूछाताछ की जा रही है।
            उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री करणी सिंह शक्तावत, आर. 1122 निलेश, आर. 3053 अशोक तथा सैनिक योगेश की सराहनीय भूमिका रही।

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही' इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही विशेष चैकिंग के दौरान हुई, 5 लाख 8 हजार 398 रूपयें की नगदी जप्त




इन्दौर-दिनांक 27 अक्टूबर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 26.10.18 की सुबह से आज दिनांक 27.10.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिसअधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामीव पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहात के थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। इसी प्रकार बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 121 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 800 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 98 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, अब तक 09 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर केकार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 48 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 16 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 64 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 41 प्रकरणों व अवैध हथियारों के विरूद्ध 08 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 276 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।

इन्दौर पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसकें तहत इन्दौर पुलिस के विभिन्न थानों की पुलिस टीमें एफएसटी व एसएसटी (फ्लाइंग स्कॉड व स्टेटिक सर्विलांस) टीमों के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करतें हुए, कल दिनांक 26.10.18 को चैकिंग के दौरान शहर के थाना सांवेर क्षेत्र से अवैध रूप से ले जा रहें 5 लाख 8 हजार 398 रूपयें नगदी जप्त की गयी। जिसके बारें मे रिटर्निंग ऑफिसर व आयकर विभाग को अवगत कराया गया, जिनके निर्देशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

पुलिस थाना बेटमा द्वारा ट्रक कटिंग के अपराध मे गोधरा (गुजरात) गिरोह के गिरफ्तार 06 सदस्यों से चोरी की गई (करीबन 1 लाख) की मश्रुका जप्त



इन्दौर-दिनांक 26 अक्टूबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा चोरी, लुट/डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगानें तथा पुर्व मे चोरी/लुट के माल मश्रुका जप्त करनें के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति पुलिस अधीक्षक मंहु/देहात श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी देपालपुर श्री रामकुमार राय के निर्देशन में थाना प्रभारी बेटमा श्री योगेद्र सिंह सिसोदिया व उनकी टीम द्वारा पुर्व मे ट्रक कटिंग कर लुटे हुए माल करीबन 1 लाख रूपयें कीमत की मश्रुका जप्त करनें मे सफलता प्राप्त की है।
                वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही करतें हुए पुलिस थाना बेटमा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 2223.10.18 की रात में छोटा बेटमा पेट्रोल पंप इन्दौर अहमदाबाद रोड पर डकैती डालनें की योजना बनातें हुए गोधरा (गुजरात) गिरोह के 06 सदस्यों को पकडा गया था। जिसमें 1. खालिद पिता याकुब चरखा शेख 2. जुबेरपिता याकुब मोहन घांची, 3. कासम मोहम्मद कालु उर्फ डगल, 4. ईशाक उर्फ इशा कमली पिता हुसैन पतारिया निवासीगण को पकडा गया था। उक्त बदमाशो द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान पुछताछ मे अपै्रल माह मे बेटमा एवं माचल के बीच हाईवें पर ट्रक कटिंग कर लगभग डेढ लाख का मश्रुका चोरी किया था।
                पुलिस टीम द्वारा पुछताछ में उक्त प्रकरण का चोरी किया माल फेरी लगाकर बेचना बताया तथा शेष माल अपने घर पर छुपाकर रखना बताया था। जो कि गोधरा पुलिस टीम को भेजकर कपडो की गठानें, साडी/सलवार सुट लगभग 01 लाख का मश्रुका आरोपीगणों से बरामद किया गया। जिन्हें आज दिनांक को जेल रिमांड पर भेजा गया।
                उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री योगेंद्र सिसोदिया, प्रआर 344 श्रवणसिंह, प्रआर 36 जगदीश भाभर, आर 3000 ज्ञानेंद्र सिंह, आर 1208 शैलेंद्र की सराहनीय भुमिका रही।