इन्दौर-दिनांक
27 अक्टूबर 2018-शहर
में अपराधों पर नियंत्रण एवं आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा अवैध शराब, अवैध
हथियार आदि अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए, क्षेत्र
में सघन व प्रभावी चैकिंग करने के निर्देश दियें गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य
में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अति पुलिस अधीक्षक मंहू/देहात
श्री नागेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी महूं श्री विनोद शर्मा के
मार्गदर्शन में पुलिस थाना किशनगंज द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब का कार से
परिवहन करते हुए मिलें आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस
थाना किशनगंज को दिनांक 26.10.18 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त
हुई कि, पीथमपुर राऊ रोड़, टी.ही.
फाटा तरफ से एक सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार जिसमें 4-5
लोग बैठे है और कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे है, जोमानपुर
तरफ जा सकते है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी किशनगंज द्वारा तत्काल टीम गठित कर
मौके पर रवाना हुए। टीम ए.बी. रोड़ टीही पुलिया तथा रेल्वे ट्रेक टीही पुलिया के
बीच कच्चे रास्ते के पास पहुंची तो उक्त संदिग्ध सफेद गाड़ी में बैठे बदमाश पुलिस
को देखकर गाड़ी को पलटाने लगे व उसमें बैठे कुछ लोग गाड़ी में से उतरकर खेत व झाड़ियो
तरफ भागने लगे, जिनका पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर
पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग
निकले। टीम ने मौके से हुडंई वर्ना कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 व
उसके चालक को पकड़ा गया। टीम द्वारा कार को चैक करने पर गाड़ी की डिक्की व सीट के
नीचे से देशी मसाला मदिरा की कुल 28
पेटी (करीब 252 लीटर) कीमती करीब 80,000
रू. की शराब मिलीं। वाहन चालक ने पूछताछ पर अपना नाम प्रमोद पिता गोपाल अहिरवार
उम्र 34 साल निवासी बारोदिया थाना खुराई जिला सागर हाल
मुकाम शनि मंदिर वाली गली पालदा थाना आजाद नगर इंदौर का होना बताया, जिससे
उक्त शराब के संबंध में कोई लायसेंस व कागजात नहीं होना बताया, जिस
पर आरोपी को गिरफ्त में लेकर उक्त शराब जप्त की गयी। आरोपी वाहन चालके से कार से
भागनेवाले अन्य लोगों के बारें में पूछने पर उसने उनके नाम 1. लालू
पिता गुबाल लोधी निवासी गायकवाड़ महूं, 2. नानू
उर्फ नानूराम पिता गुलाब लोधी निवासी गायकवाड़ महूं तथा 3. राहुल
पिता ओमप्रकाश लौध निवासी गायकवाड़ महूं का होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपीगणों के
विरूद्ध अप. क्रं 572/18 धारा 34(2) आबकारी
अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक प्रमोद को गिरफ्तार कर, 28
पेटी अवैध शराब तथा उक्त हुडंई कार क्रं एमपी-09/सीजे-4501 को
जप्त किया जाकर, प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।
पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी से विस्तृत पूछाताछ की जा
रही है।
उक्त
कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री
करणी सिंह शक्तावत, आर. 1122
निलेश, आर. 3053
अशोक तथा सैनिक योगेश की सराहनीय भूमिका रही।
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