Tuesday, November 20, 2018

व्हाट्सअप पर हथियार सहित फोटो डालकर, लोगों को डराने धमकाने वाले दो आरोपी, अवैध हथियार सहित क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त् में। · आरोपीगणों से दो अवैध हथियार, तीन जिंदा कारतूस सहित बरामद।


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इंदौर- 20 नवंबर 2018- 0प्र0 में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों का क्रय विक्रय कर लोगों को डरा धमका कर खौफ पैदा करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ विधसंगत कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शहर इंदौर में हो रही अवैध हथियारो की खरीद/फरोख्त, परिवहन व उनके विनिर्माण को रोकने के लिये तथा ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोंपियों की धरपकड़ कर उन पर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री अमरेन्द्र सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम को इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे।      
       क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर होने वाली अवैध गतिविधयों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है, इसी दौरान व्हाट्सएप एवं फेसबुक आदि की मानिटरिंग करने पर यह ज्ञात हुआ कि दो अलग अलग लोगों ने हथियार सहित फोटो खींचकर झांकीबाजी तथा लोगों में खौफ पैदा करने के उद्देशय से व्हाटसऐप ग्रुप में वायरल किये है, उपरोक्त दोनों लोगों को चिन्हित कर उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद क्राईम ब्रांच की टीम ने उनको पकड़ने के लिये अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जिसके संबंध में टीम को सूचना मिली कि उपरोक्त फोटो में पहचाना गया एक व्यक्ति नरसिंह टेकरी के पास आमरोड रावजी बाजार इन्दौर मे देशी कट्टा रखकर घूमते हुये देखा गया है सूचना पर रावजी बाजार पुलिस के साथ कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच की टीम ने रावजी बाजार क्षेत्र में निगरानी रखना शुरू की तो फोटो में पहचाने गये व्यक्ति के समान एक लड़का पुलिस टीम को दिखाई दिया जिसका पीछा करने पर वह पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा बाद उक्त लड़के को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा जिसने अपना नाम सैयद मेहफूज हुसैन पिता सैयद मेहबूब हुसैन उम्र 19 साल निवासी ग्राम साँतेर थाना देपालपुर का होना बताया। मौके पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस सहित बरामद हुआ जिसके संबंध में लायसेंस तलब करने पर आरोपी ने उपरोक्त हथियार अवैध होना बताया, बाद आरोपी का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से आरोपी को थाना रावजी बाजार इंदौर कें अपराध क्रमांक 388/18 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद, एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस जप्त किया गया।
          अन्य व्यक्ति के संबंध में उसके माणिक बाग ब्रिज के नीचे देशी कलाली के आस-पास जूनी इन्दौर थाना क्षेत्र मे पिस्टल लेकर घूमते हुये देखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना जूनी इन्दौर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये आरोपी फौजान पिता फजले बरी उम्र 22 साल निवासी 48 छत्रीपुरा इन्दौर को पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस सहित बरामद हुई। आरोपी के पास उक्त हथियार के संबंध में लायसेंस तलब करने पर नहीं पाया गया अतः आरोपी का कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट से दंडनीय होने से आरोपी को थाना जूनी इन्दौर केे अपराध क्रमांक 510/18 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाकर एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस जप्त किये गये।
         आरोपी सैयद मेहफूज पिता सैयद मेहबूब निवासी देपालपुर ने बताया कि वह वीर सावरकर शूटिंग रेंज मे शूटिंग करता था इसलिये उसे हथियारों का शौक था। आरोपी ने कहीं ढाबे पर एक ट्रक ड्रायवर के पास देशी कट्टा देखा था जिससेे उसने उक्त अवैध हथियार खरीद लिया था। आरोपी फौजान पिता फैजल बरी ने बताया कि 12 वीं तक पढ़ा है तथा वर्तमान मे वाहनों की खरीदी बिक्री का काम करता हैं आरोपी ने बताया कि वह दोस्तों के बीच झांकीबाजी के लिये हथियार रखता था जिन्हें वह समय समय पर हथियार दिखाकर डराता धमकाता था। आरोपीगण से अन्य लोगो की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिनके संबंध में जानकारी ज्ञात होने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 20 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
          इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 19.11.18 की सुबह से आज दिनांक 20.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस द्वारा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 8 वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
          इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 272 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 116 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी हैं।
           इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए,01 आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी। साथ ही वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 38 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 21 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 59 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 9 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 02 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।

इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।