इन्दौर-दिनांक
20 नवम्बर 2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव
प्रस्तावित है, जिसके
तहत दिनांक 06.10.18 से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता
के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही
बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस
उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश
गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में इंदौर
पुलिस द्वारा जिले में, अवैधानिक
गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना
अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम, आचार संहिता के उल्लघंन व प्रतिबंधित
समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही तथा गुण्डे/बदमाशों व
आसामाजिक तत्वों के विरूद्ध जिलाबदर, रासुका, प्रतिबंधात्मक
कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 19.11.18 की
सुबह से आज दिनांक 20.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इंदौर पुलिस
द्वारा बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्टका व झंडे आदि लगाने वाले 8
वाहनों पर वैधानिक कार्यवाही की गयी।
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 272
अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 116
बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड
ओव्हर की कार्यवाही की गयी हैं।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे,
बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए,01 आरोपी के विरूद्ध रासुका की
कार्यवाही की गयी। साथ ही वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 38
बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 21 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 59 वारंटियों
की तामिली कर, आरोपियों
के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध
कार्यवाही करते हुए, आबकारी
एक्ट के तहत 9 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 02 प्रकरणों में आर्म्स
एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर
पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
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