Saturday, July 27, 2013

दो वाहन चोरों से 22 चोरी की मोटरसायकल बरामद



इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षैत्र श्री ओ.पी. त्रिपाठी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव, नगर पुलिस अधीक्षक संयोगितागंज श्री एस.एम. जैदी के नेतृत्व में थाना प्रभारी संयोगितागंज धैयशील येवले, उपनिरीक्षक व्ही.वी. मिश्रा, आरक्षक प्रवेश सिंह, विश्वास राव, सतीश अंजाना, शेरसिंह, जितेन्द्र सिंह सरदार, संजय मालाकर ने मुखबिर की सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय वाहन चोर रवि प्रसाद पिता गुलाबसिंह सोलंकी निवासी चररखेड़ तहसील सिवली मालवा जिला होशंगाबाद व राकेश पिता लखनलाल लोवंशी निवासी चतरखेड़ा तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद को कम कीमत में चोरी का वाहन बेचने के प्रयास में हिरासत में लिया जाकर कड़ी पूछताछ की गयी, फलस्वरूप उक्त दोनों वाहन चोरो ने इंदौर, होशंगाबाद, देवास, टिमरनी, इटारसी, हरदा, मंडीदीप से कई मोटर सायकले चुराना स्वीकार किया। 
पुलिस द्वारा दोनो कें कब्जे से 22 चोरी की मोटरसायकल सिलसिला क्रं. 09/13 धारा 102 सीआरपीसी में जप्त की गयी। जिनकी कुल कीमत करीबन 12 लाख रूपयें है। आरोपीगणों का पुलिस रिमांड लियाजाकर पूछताछ की जा रही है, अभी इनसे और भी चोरी के वाहन जप्त होने की प्रबल संभावना है। पुलिस अधीक्षक श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा थाना प्रभारी संयोगितागंज व उनकी टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गयी है। 

पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध ने स्वंयसेवी संगठनों के साथ बनाई भविष्य की कार्य योजना

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस के विविध कार्य विस्तार की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिये और जनभागीदारी को सुनिश्चित किये जाने हेतु सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ग्राम/नगर रक्षा समीति, पारिवारिक परामर्श केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र गठित किये हैं। अन्य बहुविध प्रयास जिलों में निरंतर किये गये हैं। महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों को रोकने और इस वर्ग विशेष के प्रति विशेष संवेदनशीलता का प्रमाण है कि विगत वर्षो में महिला थाना, महिला डेस्क, पारिवारिक परामर्श केन्द्र, महिला सुनवाई के अंतर्गत अपराध और हिंसा को रोकने के साथ ही पारिवारिक विघटन को रोकने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है । पुलिस महानिरीक्षक, (महिला अपराध) के 04 पदइन्दौर/भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर में सृजित किये गये हैं । 
प्रजातंत्र में समग्र विकास के लिये आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक बुराईयों की रोकथाम करने के लिये और महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध हिंसा और अपराधों को रोकने के लिये पुलिस विभाग के साथ प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी संलग्न किये जाने की आवश्यकता है। इस परिदृश्य में स्वैच्छिक संगठनों की अहम भूमिका है, इनका अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रभाव होता है, अतः विभाग और स्वैच्छिक संगठन अपनी स्वस्थ भागीदारी में कार्य करते हुये अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं ।  
इसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध इन्दौर जोन डॉ0 आशा माथुर ने इन्दौर जिले में सक्रिय रूप से कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों (महिलाओं एवं बच्चों के क्षैत्र में) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, इसमें जिले के लगभग 34 स्वंयसेवी संगठनों के 50 पदाधिकारी सम्मिलित हुए । 
बैठक में विभिन्न क्षैत्रों में कार्य कर रहे स्वंयसेवी संगठनों ने अपने-अपने कार्यक्षैत्र में पुलिस के साथ जुड़कर किस तरह महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिये बेहतर कार्यकर सकते हैं, बहुमूल्य सुझाव दिए। एक सुनिश्चित कार्ययोजना बनाकर अतिशीघ्र संगठित रूप से कार्यवाही की जाएगी। 
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध इन्दौर के अलावा पुलिस अधीक्षक अजाक इन्दौर जोन श्री राजेश रघुवंशी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध इन्दौर श्री मनोज कुमार राय इन्दौर जिले के महिला सशक्तिकरण केन्द्र इन्दौर की उपसंचालक डॉ. मंजुला त्रिपाठी उपसंचालक अभियोजन श्री आर.के. सक्सेना भी उपस्थित रहे। 

एनडीपीएस एक्ट में 02 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 13/09 आरोपी रामेश्वर पिता हरलाल व लक्ष्मणदास पिता अमरदास के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. रामेश्वर पिता हरलाल (47) निवासी ग्राम दलोदा रेल, तह. दलोदा, जिला मंदसौर तथा लक्ष्मणदास पिता अमरदास (51) निवासी सदर को धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
               उपरोक्त आरोपियों को धारा 467 भादवि कें अपराध में भी दोषी पाते हुये आरोपियों को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें, उक्त दोनों सजाये एक साथ चलेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.09 को तत्कालिन निरीक्षक प्रतीक राय, थाना प्रभारी नारकोटिक्स सेल इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ट्रेक्टर क्रं. एमपी-14/8872 की ट्राली में टाटा की 07 बोरियों में डोडाचूरा एवं एक मोटरसायकल रखकर ला रहे हैं, जो डोडाचूरा इंदौर में बेचने हेतु आ रहे है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त आयोपियों को बायपास खजराना परा पकड़ा तथा संदोहियों की तलाशी लेते ट्रेक्टर क्रं. एमपी-14/8872 के साथ लगी ट्राली में 07 बोरे डोडाचूरा तथा एक मोटरसायकल एमपी-44/बीए/0181 होना पायी गयी। उक्त ट्रेक्टर ट्राली मय डोडाचूरा तथा मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 15(सी)एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

21 आदतन व 10 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 21 आतदन व 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 स्थायी, 57 गिरफ्तारी व 175 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 06 स्थायी, 57 गिरफ्तारी व 175 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुआ/सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 16.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कुन्नी का मकान के सामने ओटले चंदन गुुरू का बगीचा किशनगंज से ताश पत्तों द्वारा हार-जीत का जुआ खेलते हुए मिले राकेश, कन्हैया, मोहन तथा कुन्नी को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 3130 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 16.00 बजे जबरन कॉलोनी से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिले यही के रहने वाले दीपक पिता बालू तथा यही के रहने वाले पुष्कर पिता नाथूलाल वर्मा को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2090 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुआ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- पुलिस थाना छोटीग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 12.15 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नसिया रोड इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुये मिले 6 मालीपुरा इंदौर निवासी कैलाशपिता सोमाजी (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 900 रूपये कीमत की 21क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 12.30 बजे आरोपी का घर से अवैध शराब ले जाते हुये मिले एसआर कम्पाउण्ड देवास नाका निवासी नरेश पिता तोताराम (42) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 800 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
              पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- पुलिस थाना जूनीइंदौर द्वारा कल दिनांक 26 जुलाई 2013 को 14.15 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर  देवश्री टॉकीज के सामने से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 532 न्यू लोहामण्डी इंदौर निवासी तन्नु पिता बैसना (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार जप्त की गयी। 
          पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।