Saturday, July 27, 2013

एनडीपीएस एक्ट में 02 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 27 जुलाई 2013- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 13/09 आरोपी रामेश्वर पिता हरलाल व लक्ष्मणदास पिता अमरदास के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. रामेश्वर पिता हरलाल (47) निवासी ग्राम दलोदा रेल, तह. दलोदा, जिला मंदसौर तथा लक्ष्मणदास पिता अमरदास (51) निवासी सदर को धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
               उपरोक्त आरोपियों को धारा 467 भादवि कें अपराध में भी दोषी पाते हुये आरोपियों को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें, उक्त दोनों सजाये एक साथ चलेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.04.09 को तत्कालिन निरीक्षक प्रतीक राय, थाना प्रभारी नारकोटिक्स सेल इंदौर को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति ट्रेक्टर क्रं. एमपी-14/8872 की ट्राली में टाटा की 07 बोरियों में डोडाचूरा एवं एक मोटरसायकल रखकर ला रहे हैं, जो डोडाचूरा इंदौर में बेचने हेतु आ रहे है। निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त आयोपियों को बायपास खजराना परा पकड़ा तथा संदोहियों की तलाशी लेते ट्रेक्टर क्रं. एमपी-14/8872 के साथ लगी ट्राली में 07 बोरे डोडाचूरा तथा एक मोटरसायकल एमपी-44/बीए/0181 होना पायी गयी। उक्त ट्रेक्टर ट्राली मय डोडाचूरा तथा मोटरसायकल को जप्त कर आरोपियों को 8 सहपठित धारा 15(सी)एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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