Tuesday, February 27, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे गुंडा अभियान के तहत, 85 गुंडे, बदमाश एवं असमाजिक तत्व, पुलिस थाना बाणगंगा ,चंदन नगर एवं एरोड्रम की कार्यवाही में पकड़ाये


इन्दौर-दिनांक 27 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डों, बदमाशों, पूर्व अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही सतत कार्यवाही के अन्तर्गत आगामी होली व रंगपंचमी आदि त्याहौरों को मद्‌देनजर रखते हुए विद्गोष गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री विवके सिंह के मार्गदर्शन में शहर के के थाना बाणगंगा, चंदन नगर एवं एरोड्रम में आज दिनांक 27.02.18 को अलसुबह से अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
इस दौरान अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री प्रशांत चौबे व नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणंगा श्री तारेश कुमार सोनी  व उनकी टीम एवं अति. पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री रूपेश द्विवेदी व नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री एस.के.एस. तोमर एवं नगर पुलिसअधीक्षक मल्हारगंज श्रीमती वंदना चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर एवं थाना प्रभारी एरोड्रम श्री आर.डी.कानवा व उनकी टीमों द्वारा क्षेत्र के गुण्डों, निगरानी बदमाश, संदिग्धों एवं स्थाई/गिरफतारी वारंटियों पर कार्यवाही हेतु सुबह-सुबह बदमाशो के घर-घर जाकर धरपकड की गई, जिसमें पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा 21 व पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा 38 तथा पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा 26 गुंडे, बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया। उक्त बदमाशो को थाने लाकर पूछताछ कर डोजियर आदि भरवाये गये व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। इस दौरान कई बदमाशों ने इधर उधर छुपने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की नजरों से बच न सके। पुलिस की इस कार्यवाही से कई बदमाशों ने अपराध नहीं करने की तौबा की गयी।
       उक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा पकड़े गये बदमाशो मे 1- आशीष पिता राजेन्द्र सिह ठाकुर निवासी 7 नन्दबाग कालोनी इन्दौर, 2- देवेस पिता भवरसिह शक्तावत निवासी भवानी नगर इन्दौर, 3- रवि पिता बालकदास मोरेले 25 साल निवासी बदल का भट्टा इन्दौर, 4- अर्जुन पितासेवाराम राठौर 22 साल निवासी रिषी नगर झा ऐकेडमी गली इन्दौर तथा 5- तुषार पिता जितेन्द्र बौरासी 20 साल निवासी 32 जय हिन्द नगर इन्दौर से धारदार हथियार जप्त होने से धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई व शेष बदमाशो पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय पेश किया गया है। थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि गुण्डा अभियान जारी रहेगा गुण्डा अभियान मे अभीतक 70 बदमाशो पर कार्यवाही की जा चूकी है अभियान की भनक पड़ते ही क्षैत्र के कई गुण्डे व सूचीबद्ध बदमाश भूमिगत हो गये है।

      इन्दौर पुलिस द्वारा आकस्मिक रूप से इस प्रकार अलसुबह की गयी कार्यवाही से अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच हुआ है। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु इन्दौर पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।







पुलिस थाना बाणगंगा के शातिर बदमाश लक्की उर्फ प्रदीप यादव के विरूद्व रासुका की कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 27 फरवरी 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाहरखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश लक्की उर्फ प्रदीप पिता सुरेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी 76/र यादवनंद नगर इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। 
             आरोपी लक्की उर्फ प्रदीप पुलिस थाना बाणगंगा का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में वर्ष 2011 से लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के विरूद्ध झगड़ा-मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध शराब, अवैध हथियार रखने, बलवा करना आदि जैसे 07 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया। अतः इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें के लिये, अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व ज़ोन-3 श्री प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री हरीश मोटवानी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश केविरूद्ध रासुका की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी लक्की उर्फ प्रदीप को रासुका के तहत केन्द्रीय जेल परिरूद्ध रखनें का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी लक्की उफ प्रदीप यादव को पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिसे वैधानिक कार्यवाही कर, केन्द्रीय जेल भोपाल जा रहा है।
           उक्त शातिर बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री तारेश कुमार सोनी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


शहर मे अवैध मादक पदार्थ (स्मेक/ब्राउन शुगर) का उपयोग करते हुए, एक युवा क्राईम ब्रांच की गिरफ्त मे


इन्दौर- दिनांक 27 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अवैध मादक पदार्थो की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिह द्वारा उप पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच एवं थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच की टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देद्गा दियेगये।
       क्राईम ब्रांच द्वारा इंदौर शहर में नवयुवकों के अवैध मादक पदार्थो (स्मेक व ब्राउन शुगर, गांजा आदि) के सेवन कर अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होते हैं साथ ही नशे के आदि होने पर शहर के युवाओं का भविष्य भी बिगड़ता है, इस हेतु अवैध रुप मादक पदार्थो के विक्रय होने व उपयोग करने की लगातार सूचनायें प्राप्त हो रही थी। जिस पर क्राईम ब्रांच एवं पुलिस थाना छत्रीपूरा की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए, थाना क्षेत्र मे डागा स्कूल के पास भीलट मंदिर से आरोपी शाहनवाज पिता मुस्ताक अहमद उम्र 21 साल नि कागदीपुरा को कुछ पाउडर (स्मेक ब्राउन शूगर) जैसा उपयोग करते हुए पकडा गया। इसके पूर्व भी शाहनवाज को थाना चन्दन नगर मे अवैध शराब के व्यापार के संबंध में पकडा गया था। शाहनवाज मजदूरी करता है और आये दिन नशा करने का आदि है व खुद नशा करने के लिए शहर के अन्य युवाओं को भी पाउडर का नशा करना सिखाता है। शाह नवाज ने पूछताछ मे बताया की वह पाउडर की एक पुड़िया 500-600 रुपये मे लाता है व एक बार मे दो-तीन दोस्तों के साथ मिलकर उपयोग कर नशा करता है।शाहनवाज को पकड़कर उसके विरुद्ध थाना छत्रीपुरा परएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।

शहर एवं शहर के आसपास चल रही मादक पदार्थ की अवैध गतिविधियों पर अंकुद्गा लगाने के लिये उपरोक्त आरोपी से अवैध मादक पदार्थ कहॉ-कहॉ खरीदी बिक्री करते है पूछताछ कर अन्य आरोपियों के विरू़द्ध भी सखत कार्यवाही की जावेगी


नौकरी दिलाने के नाम पर भ्रमित विज्ञापन के माध्यम से लोगो से, डीडी लेकर लाखो की ठगी करने वाली कंपनी श्री आयुर्वेदा औषधि ट्रस्ट के विरूध्द अपराध पंजीबध्द


इन्दौर- दिनांक 27 फरवरी 2018-अति.पुलिस महानिदेशक रेंज इंदौर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर व्दारा भ्रमित विज्ञापन के आधार पर नौकरी दिलाने वाली कंपनियों के विरूध्द कड़ी कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री मो. युसुफ कुरैशी केमार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम ब्राँच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा थाना प्रभारी क्राईम ब्रांच व टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गए थे।
           उपरोक्त संबंध में दिनांक 12.02.2018 को विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, श्री औषधि आयुर्वेदा नामक ट्रस्ट द्वारा एक विज्ञापन समाचार पत्र व ट्रस्ट की वेबसाईटWWW.SHRIAUSHADHI.COM प्रकाशित किया गया है, जिसमे मध्यप्रदेश मे सभी जातियो के लिये कक्षा 8 वीं, 10 वी, 12 वीं तथा स्नातक BAMS, BUMS, D.PHARMA, B.PHARMA आदि के लिये राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तरीय रोजगार योजना का उल्लेख किया गया है। श्री औषधी आयुर्वेदा ट्रस्ट के नाम पर अभ्यार्थियों से आवेदन शुल्क के नाम पर सामान्य वर्ग से 170 रु तथा एस.टी/एस.सी से 100 रू का डिमांड ड्रफ्ट श्री औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के पक्ष मे दिल्ली के बैंक में प्राप्त किये जा रहे है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय पर आवेदन भेजने का पता श्री औषधि आयुर्वेदा (एच.आर. डिपार्टमेंट) एल. जी. 39 सनराईज टावर 579 एम. जी. रोड इंदौर म.प्र. पर दर्शाया गया है। उपरोक्त संस्था से प्रकाशित विज्ञापन को देखने से यह विज्ञापन शासन द्वारा प्रकाशित किया जानाप्रतीत होता है किन्तु यह एक प्रायवेट संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। आम अभ्यार्थी जारी उक्त विज्ञापन को सरकारी योजना समझ कर फार्म भर रहे है। श्री औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा भ्रमित विज्ञापन जारी कर अभ्यार्र्थियों के साथ नौकरी देने के नाम पर छल किया जाकर अवैध लाभ प्राप्त किया जा रहा है। पुलिस द्वारा उक्त मामलें को संज्ञान में लेकर जाँच की गई।
          जाँच से पाया गया की श्री औषधी आयुर्वेदा नामक ट्रस्ट द्वारा नौकरी के संबंध मे राज्य जिला एवं ब्लाक स्तरीय रोजगार योजना के अतर्गत विज्ञापन समाचार पत्रो व ट्रस्ट की वेवसाईडWWW.SHRIAUSHADHI.COM पर प्रकाशित किया जाना पाया गया, जिसमे मध्यप्रदेश की सभी जातियो के लिये कक्षा 8 वीं, 10 वी, 12 वीं तथा स्नातक¼BAMS, BUMS, D.PHARMA, B.PHARMA½ आदि के लिये राज्य जिला एवं व्लाक स्तरीय रोजगार योजना अतंर्गत स्थाई व अस्थाई रिक्त पदो पर चयन हेतू विज्ञापन प्रकाशित किया जाना पाया गया जिसमे (1) मुखय क्षेत्रिय कार्याकारी के 306 पद, योग्यता स्नातक प्रस्नातक मासिक न्यनतम मानदेय 45000-50000रु. (2) क्षेत्रिय कार्याकारी के 4590 पद, योग्यता हाई स्कूल/इंटरमिडियेट मासिक न्यूनतम 15000-20000 तक (3) कार्यालय परिचरके 204 पद, मासिक 10000-12000 तक(4) चपरासी के 102 पद, योग्यता 8वी पास न्यूनतम मानदेय 7000-9000 तक, के रिक्त पदो का उल्लेख किया गया है। श्री औषधी आयुर्वेदा ट्रस्ट के नाम पर अभ्यार्थीयो से आवेदन शुल्क के रुप मे सामान्य वर्ग से 170 रु तथा एस.टी/एस.सी से 100 रू का डिमांड ड्रफ्ट श्री औषधी आयुर्वेदा ट्रस्ट के पक्ष मे प्राप्त किये गये है जो इंडियन बैंक दिल्ली मे खोले गये खाता क्रमांक 6595437539 के खाते मे देय है। ट्रस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय श्री औषधी आयुर्वेदा (एच.आर. डिपार्टमेंट) एल. जी. 39 सनराईज टावर 579 एम. जी. रोड इंदौर म.प्र. पर दर्शाया गया है जो किराये के ऑफिस मे संचालित होकर नगर निगम इंदौर मे पंजीकृत नही है। ट्रस्ट के द्वारा जारी उपरोक्त विज्ञापन के संबंध मे रोजगार कार्यालय से अभिमत प्राप्त किया गया, तो उक्त विज्ञापन अवैध होकर असत्य प्रतीत होना पाया गया है। ट्रस्ट द्वारा रोजगार कार्यालय को विधिवत सूचना रिक्तियो के संबंध मे नही दी गई है। संस्था से प्रकाशित विज्ञापन को देखने से यह विज्ञापन शासन द्वारा प्रकाशित किया जाना प्रतीत होता है किन्तु यह एक प्रायवेट संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है जिसे आम अभ्यार्थी जारी विज्ञापन को सरकारीयोजना समझ कर फार्म भर रहे है। श्री औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के पदाधिकारीयो द्वारा सरकारी योजना जैसी नकल कर शब्दाबली का उपयोग कर नौकरी देने के नाम पर भ्रमित विज्ञापन जारी कर अभ्यार्थीयो के साथ छल किया जाकर हजारो की संखया मे आवेदन पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 170/100 रू. ट्रस्ट के खाते मे जमा कराकर अनुमानित 26 लाख रुपये न्यूनतम राशि का लाभ प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है। अतः संस्था श्री औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के अध्यक्ष डाँ. शबाब आलम, वाईस प्रेसिडेंट शाहनबाज अली, जनरल सेकेट्री रानू मलिक, सेक्रेट्री मो. अशद खान, कोषाध्यक्ष हमनबाज कुरैशी, नेशनल एच.आर. जितेन्द्र कुमार राणा एवं डायरेक्टर आफ स्टेट एच.आर. विपिन शर्मा तथा कर्मचारी राहुल मेहरा द्वारा एकमत होकर नौकरी के नाम पर अभ्यार्थियों के साथ ठगी की गई। जो जांच प्रतिवेदन क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध हेतु पुलिस थाना तुकोगंज भेजा गया था।
            जिस पर दिनांक 26.02.18 को थाना तुकोगंज द्वारा अपराध क्र. 97/18 धारा-420,419,406,511 भादवि में उपरोक्त आरोपियों श्री औषधि आयुर्वेदा ट्रस्ट के अध्यक्ष डां.शबाब आलम, वाईस प्रसिडेंटशाहनबाज अली,जनरल सेक्रेट्री रानू मलिक, सेक्रेट्री मो. अशद खांन, कोषाध्यक्ष हमनबाज कुरैशी, जितेन्द्र कुमार पिता श्री भोपाल सिंह राणा उम्र-39 साल नि.के.02ध्2185 शास्त्री नगर थाना मेडीकल जिला मेरठ (.प्र), विपिन पिता ,सत्यनारायण शर्मा निवासी 22 दत्त मंदिर रोड सब्जी मंडी के पास वार्ड नं.14 मंदसौर, राहुल मेहरा पिता राजकुमार मेहरा नि.106 नार्थ पवन किराना स्टोर के पास डेली कालेज के पास मूसाखेडी इंदौर के विरूध्द उक्त अपराध पंजीबध्द किया गया है।


सी-21 मॉल से 04 L.C.D.T.V चोरी करने वाले के तीन आरोपी, पुलिस थाना परदेशीपुरा की गिरफ्त में

इन्दौर- दिनांक 27 फरवरी 2018-शहर में चोरी व नकबजनी आदि की वारदातों पर नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महनिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा, सभी को अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर, पूर्व अपराधियों व संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देद्गा दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश गोस्वामी अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा सी-21 मॉल से चोरी करने वाले, तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
             क्षेत्र में चोरी, नकबजनी व अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये क्षेत्र में सघन चैंकिग व पेट्रोलिंग कर प्रभावी कार्यवाही हेतु, नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा हरीश मोटवानी द्वारा थाना प्रभारी परदेशीपुरा राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम को निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि, 03 लड़के चोरी की 04एलसीडी बेचने के लिये कुलकर्णी का भट्टा नाका आम रोड पर खडे है। उक्त सूचना पर तत्काल टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर, उक्त संदिग्धों को घेराबन्दी कर पकडा गया, जिनसे उक्त 04 एलसीडी के बारें में पूछताछ करने पर इनके कोई बिल आदि नही होना बताया। उन्होने पूछताछ पर अपने अपने नाम (1) श्याम उर्फ मनोहर पिता उमाशंकर गुर्जर उम्र 20 साल निवासी 101 शिवशक्ति नगर कुलकर्णी का भट्टा इंदौर, (2) विनोद पिता रमेश मेहरा उम्र 30 साल निवासी 45 चार नल के पास कुलकर्णी का भट्टा इंदौर तथा (3) रवि पिता मधूकर दमके उम्र 24 साल निवासी 19 चार नल के पास कुलकर्णी का भट्टा इंदौर का होना बताया। पूछताछ पर इन्होने बताया कि हम तीनो ने आज से 20 दिन पूर्व सी-21 मॉल की 5 वीं मंजिल पर स्थित शीशा पब बार से 04 L.C.D.T.V SONY BRAVIA कम्पनी की दिन मे चुराये थे, जिनको हम बैचने के लिये लेकर जा रहे थे। सबब उक्त सामान 04 L.C.D.T.V SONY BRAVIA कम्पनी की चोरी के शंका मे तीनों आरोपी श्याम उर्फ मनोहर, विनोद मेहरा तथा रवि दमके को गिरफ्तार कर, इनके कब्जे से उक्त चारों L.C.D.T.V कुल कीमती 80,000 रुपये का मश्रुका जप्त किया गया है।
       पकड़े गये तीनो आरोपी पहले सी-21 मॉल मे सफाई का काम करते थे, उसी दौरान कचरे कि थैलियों में चोरी छिपे उक्त 04 L.C.D.T.V रखकर चुरा लिये थे। उक्त चोरी की घटना पर पुलिस थाना विजय नगर मे अप.क्रं 133/18 धारा 380 भादवि का प्रकरण पंजीब्ध्द है, जिसके संबंध में कार्यवाही हेतु पुलिस थाना विजयनगर को भी सूचित किया गया है। आरोपियों से अन्य वारदातों के सबंध में भी पूछताछ की जा रही है।
     उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम के सउनि. देवेन्द्रसिह पंवार, प्रआर.779 अनिल पाटील, आर. 2041 जगदीश दांगी, आर. 3431 राघवेन्द्र सिह की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।