इन्दौर-दिनांक 07 अगस्त 2018- शहर में लोगों से
वीजा दिलाने के नाम पर ठगी करने वालो आरोपियों की पतारसी कर, आरोपियों
के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर
श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में
पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम के
प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिय
गये थे।
पुलिस थाना अपराध शाखा इंदौर पर डायसपार्क
कंपनी के मालिक द्वारा शिकायत की गई थी कि उसकी कंपनी के 02 व्यक्तियों द्वारा
कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर तथा अन्य राज्यो एवं विदेश में रहने
वालो लोगों से एच-01बी वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी एवं ठगी कर, प्रति
व्यक्ति डेढ़ लाख रूपए अपने खातों तथा अपने पिता, पत्नी व
साथीगणों के खातों में जमा कराया जाकर, पैसे का उपभोग कर सदोष लाभ अर्जित किया
गया है। उपरोक्त शिकायत की जांच पर थाना अपराध शाखा जिला इंदौर में अपराध क्रमांक
01/16 धारा 419, 420, 467, 468, 471,
120-बी
भादवि एवं 66 डी आई0टी0 एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर 1. विकास पिता जय सिंह गेहलोद
उम्र-29 साल नि. 419/6 नेहरु नगर थाना
एमआईजी इंदौर 2. प्रशांत सिंह पिता महेन्द्र सिंह झाला नि. 471 जनता काँलोनी बडा
गणपति इंदौर मूल निवासी- माता जी की गली राजगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना
के दौरान आरोपी विकास गेहलोद से पूछताछ करने पर अन्य साथीगणों के नाम सामने आए थे
जिनमें आरोपी विकास गेहलोद के साथ संगनमत होकर ठगी की वारदातों का अंजाम देने वाले
अन्य आरोपियान को तत्समय ही गिरफ्तार किया जा चुका था। जिन्होनें धोखाधड़ी करते
हुये लोगों को झांसे में लेकर वीजा दिलाने के नाम पर अपने खाते एवं अपने साथीगणों
के खाते में कुल लगभग 40 लाख रूपए ट्रांसफर करवा लिए थे। प्रकरण की विवेचना में आए
तथ्यों से यह ज्ञात हुआ कि प्रकरण के मुखय आरोपी विकास गेहलोद एवं प्रशांत सिंह
झाला के साथ अजय यादव भी अपराध के षडंत्र में शामिल था जिसने लोगों से एच-01बी
वीजा उपलब्ध कराने के नाम पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लाखों रूपए की ठगी की
थी। पीड़ित यतीश मुनीराजू के द्वारा अजय यादव के खाते में 1,32,000/-
दिनांक 01.12.15 को आईएनपीएस नेटबैंकिग के माध्यम से जमा कराए गए थे। जोकि आरोपी
अजय यादव द्वारा अपराध में सम्मिलित पाये जाने से आरोपी अजय पिता प्रेमसागर यादव
उम्र-33 साल नि.230 जगजीवनराम नगर थाना एम.आई.जी. इंदौर को क्राईम ब्रांच की टीम
द्वारा हिरासत मे लिया गया। पुलिस हिरासत में आरोपी अजय यादव से पूछताछ करने पर
ज्ञात हुआ कि उसने एच-01बी वीजा दिलाने के आरोपी विकास गेहलोद के साथ संगनमत होकर
अपने बैंक खाते का उपयोग किया था जिसमें आरोपियों ने पीड़ित यतीश मुनीराजू से 1,32,000/-
की राशि आरोपी अजय यादव के खातेमें जमा कराई थी उपरोक्त आरोपियों ने परस्पर उस राशी
का सदोष लाभ अर्जित किया था अतः अपराध में अजय यादव की संलिप्तता उजागर होने पर
उसे क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
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