Monday, August 27, 2012

एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 27 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 05/08 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. ईशाक खॉ पिता काले खॉ (50) निवासी रेवाबाग, म. नं. 11 नेवरी रोड देवास 2. बद्रीसिंह पिता पर्वतसिंह (27), निवासी ग्राम नूसराबाद थाना बैंक नोट प्रेस देवास को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी ईशाक को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेद्गा पारित किये गये तथा आरोपी बद्रीसिंह को धारा 8/21(बी) एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कठोरकारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेद्गा पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05 अप्रेल 2008 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ निरीक्षक एस.सी बोहित को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जिला देवास तरफ से दो तस्कर उनकी मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्प्लेनडर काले रंग की जिसका नं. एमपी-41/एमए/6503 है से अवैध स्मैक लेकर इंदौर पहुॅचेगें और इंदौर के लाईफ लाइन अस्पताल के आस-पास किसी तस्कर को देगें। सूचना विद्गवसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त ईशाक एवं बद्रीसिंह से पूछताछ की गई एवं उन्हे बताया कि उनके पास हेरोईन/स्मैक अवैध रूप से रखी है, तलाशी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को देना चाहते हो या उन्हे देना चाहतो हो इस पर उन्होने निरीक्षक बोहित को तलाशी दी। तलाशी लेने पर ईशाक के आधिपत्य से 35 ग्राम हेरोईन तथा आरोपी बद्रीसिंह के आधिपत्य से 100 ग्राम हेरोईन बिना वैध अनुज्ञप्ति के प्राप्त हुई। जिस पर से अभियुक्तो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, मादक पदार्थ कीजप्ती गई तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। 

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