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डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
का बोर्ड लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन
लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी कर रहे थे संचालित।
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12वीं
पास युवक, निवेश में निश्चित लाभ का प्रलोभन देकर लोगों
से ठग रहे थे रूपये।
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सेबी में रजिस्ट्रेशन,
गुमास्ता
लायसेंस, NIMS का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजें के बिना
ही हो रही थी कंपनी संचालित।
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मदनश्री टावर में चल रहा था ठगी का कारोबार,
20
कंप्यूटर, 20सीपीयू, 02 लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन,
तथा
03
गेटवे, राउटर
सहित कॉलिंग सर्वर बरामद कर कंपनी के भवन को किया पुलिस टीम ने सील।
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पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन इंदौर द्वारा
चलाया जा रहा है चिटफण्ड तथा फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध सफाई अभियान।
इंदौर-दिनांक
22 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन,
इंदौर
श्री विवेक शर्मा द्वारा झोन के समस्त जिलों में अवैध चिटफण्ड तथा निवेश के नाम पर
फर्जी एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस
महानिरीक्षक महोदय को थाना राजेन्द्रनगर क्षेत्रांतर्गत एडवाईजरी कंपनी के अवैध
रूप से संचालित होने की खबर, मुखबिर से मिली जिन्होंनें तत्काल
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र को कार्यवाही कराने
हेतु निर्देशित किया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में उमनि महोदय द्वारा अतिरिक्त
पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दण्डोतिया (क्राईम ब्रांच) इंदौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक
अन्नपूर्णा श्री पुनीत गेहलोद (भा0पु0से0) को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। फर्जी
एडवाईजरी कंपनी के संचालन तथा लोगों को प्रलोभन देकर निवेश के नाम पर ठगी तथा अवैध
लाभ अर्जित करने की प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु थाना स्तर पर क्राईम
ब्रांच तथा थाना राजेन्द्रनगर की संयुक्त टीम का गठन किया गया जिसको योजनाबद्ध
तरीके से कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश के तारतम्य में क्राईम
ब्रांच की गठित टीम ने थाना राजेन्द्र नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते
हुये मदनश्री टॉवर, केशरबाग ब्रिज के पास चोईथराम मण्डी
रोड थाना राजेन्द्रनगर जिला इंदौर में स्थित कंपनी के पते पर रेड डाली जहां
डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड लगा था लेकिन वहां पर
अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित हो रही थी।
कंपनी में कार्यरत् सभी कर्मचारियों
ने बताया कि वहां पर डोमिनोर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड का बोर्ड
लगाकर, तथा उक्त संस्थान के नाम पर ही किराये का भवन
लेकर अवैध रूप से स्ट्राईकर स्टॉक रिसर्च नामक एडवाईजरी कंपनी संचालित की जाती है
जिसमें लोगों से निवेश के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर पैसे प्राप्त कर
अवैध लाभ अर्जन किया जाता है।
कंपनी में कार्यरत् कर्मियों ने
उपरोक्त कंपनी का मालिक मुकेष विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी मकान नम्बर 11 द्वितीय मंजिल मनीष बाग कॉलोनी इंदौर
नामक व्यक्ति होना बताया जोकि मौके पर नहीं मिला किंतु कंपनी का कार्यभार संभालने
वाला संचालक अंकित तिवारी पिता विनोद कुमार तिवारी उम्र करीबन 30 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 20 शिवधाम कॅालोनी थाना तेजाजीनगर जिला
इंदौर मौके पर मिला जिससे कंपनी के सेबी में रजिस्ट्रेशन,
नगर
निगम के गुमास्ता लायसेंस, आदि वैधानिक दस्तावेजों के संबंध में
पूछताछ की गई जिसने कंपनी के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया। इस प्रकार
अवैध रूप से एडवाईजरी कंपनी आरोपियान मुकेश विश्वकर्मा तथा अंकित तिवारी द्वारा
मिलकर सुुनियोजित तरीके से संचालित की जा रही थी जिसके तारतम्य में मौके से अंकित
तिवारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मुकेश विश्वकर्मा मौके पर नहीं मिला।
कंपनी में compliance
अफसर
तथा HR की नियुक्ति भी नहीं पाई गई जोकि सेबी की
निर्धारित एसओपी का उल्लंघन है साथ ही कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के पास भी NIMS
का
प्रमाण पत्र नहीं होना पाया गया जोकि कंपनी के निदेशक तथा संचालक के कहे अनुसार
निश्चित लाभ का फर्जी प्रलोभन देकर लोगों से निवेश के नाम पर अवैध लाभ अर्जित करने
हेतु कंपनी के खातों में रूपये प्राप्त करते थे। कंपनी में कायर्रत् कुल 08 लड़कों में 02 तो सिर्फ 12वीं पास थे जोकि निवेश हेतु बिना किसी
योग्यता के लोगों को सलाह मुुहैया कराकर निश्चित लाभ का प्रलोभन देते हुये रूपये
कंपनी के खातों में डलवा रहे थे।
मौके पर 20 से अधिक कंप्यूटर,
सीपीयू,
02
लैपटॉप, 07 मोबाईल फोन,
तथा
03 गेटवे, राउटर सहित विभिन्न लोगों से एक समय
में बात करने हेतु प्रयोग किये जाने वाला कॉलिंग सर्वर बरामद हुआ है। कंपनी
संचालित किये जाने वाले भवन के द्वितीय मंजिल को सील किया जाकर आरोपी अंकित तवारी
को गिरफ्तार किया गया है तथा थाना राजेन्द्रनगर में उक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य
में अपराध क्रमांक 378/20 धारा 420,
406, 34
भादवि तथा धारा 6(1) म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण
अधिनियम 2000 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आमजन से अपील की जाती है कि इंदौर
संभाग में फर्जी चिटफण्ड कंपनियों तथा एडवाईजरी कंपनियों सहित विभिन्न प्रकार से
ठगी करने वाली कंपनियों के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी ज्ञात है तो इसकी सूचना
हेल्पलाईन नम्बर 7049124445 पर दें याद रखें सूचना देने वाले का
नाम गुप्त रखा जायेगा।
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