इन्दौर -दिनांक २५ जून २०१०- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर श्री संजय राणा के निर्देश पर सूदखोरो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, इसी तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा आज दिनांक २५ जून २०१० को चार थाना क्षैत्रो में सूदखोरो के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमे पुलिस भवॅरकुआ द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को सोनू पिता अनिल राठौर (२५) निवासी विदुरनगर झोपडपट्टी इन्दौर की रिर्पोट पर केन्दू उर्फ चरणजीतसिह पिता साधूसिह (३०) निवासी २४० संतनगर इन्दौर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी सोनू ने आरोपी केन्दू उर्फ चरणजीतसिह से ११ माह पूर्व पॉच हजार रूपये उधार लिये थे एक माह बाद वापस देना थे, उस समय ५० रूपये फाईल चार्ज व ३५० रूपये ब्याज के काट लिये थे, एक माह में फरियादी सोनू रूपये वापस नही कर पाया तो आरोपी ने २० रूपये रोज के हिसाब से पैनल्टी लगा दी एक माह बाद ४० रूपये रोज की पेनल्टी लगा दी, जब फरियादी अपना रिक्सा लेकर खण्डवा नाके की और गया तो आरोपी ने रिक्सा खडा करवा लिया और रिक्से के कागजात भी रख लिये २० हजार रूपये की मांग की, फरियादी ने ६ हजार रूपये जमा भी कर दिये थे उसके बावजूद भी रिक्सा व कागजात वापस नही कर रहा था। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत मे ले कर कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक २४ जून २०१० को महेश पिता रूपचन्द्र रजनानी (२३) निवासी बी.के.सिन्धी कालोनी इन्दौर की रिर्पोट पर आरोपी विवेक पिता श्रीचन्द्र छावडा (३२) निवासी ग्रेटर वैशालीनगर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी महेश ने आरोपी विवेक छाबडा के पास तीन कोरे चैक हस्ताक्षर शुदा एवं तीन स्टॉप १००-१०० रूपये के देकर ५ दिसम्बर २००९ को २५ हजार रूपये ब्याज पर लिये थे, जिसके एवज् मे एक लाख ५० हजार रूपये फरियादी आरोपी विवेक को दे चूका है उसके बाद भी १० प्रतिशत के हिसाब से ८० हजार रूपये की मांग कर रहा था, जिसकी भरपाई नही होने पर दिनांक २२ जून २०१० की रात्री ८.१० बजे फरियादी के घर जाकर उसकी मां सुशीला रतनानी को आरोपी विवेक छाबडा ने डराया धमकाया व ८० हजार रूपये की मांग की। इसी प्रकार पुलिस एम.जी.रोड द्वारा प्रताप पिता सनमानसि पंवार (५२) निवासी नन्दानगर इन्दौर तथा रामसिह ठाकुर के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इनके कब्जे से इनके ऑफिस नगर निगम फोटोग्राफर पे्रस काम्पलेक्स चिमनबाग इन्दौर से पॉच लाख रूपये नगदी व अन्य दस्तावेज बरामद किये है।इसी प्रकार पुलिस परदेशीपुरा द्वारा आरोपी विक्की उर्फ विशाल यादव पिता आशीष यादव निवासी परदेशीपुरा के विरूद्ध धारा ३८४ भादवि. तथा ३,४ ऋण संरक्षण अधिनियम १९३७ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपियो ने आम लोगो को ब्याज पर रूपये देकर अधिक पेनल्टी लगाकर रूपये वसूल करते थे रूपये नही देने पर मकान, प्लाटो पर कब्जा कर लेते थे, पुलिस द्वारा इसके कब्जे से सूदखोरी के दस्तावेज बरामद किये है। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, भविष्य मे सूदखोरो के विरूद्ध पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।
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